RAIPUR PRESS BRIFING MORNING DATE 12 June 2026 (
NEWS SOURCE)
अधिवक्ता अनिल देवांगन (लेखन एवं संपादन) अमलीडीह, रायपुर: विभिन्न थानों में दर्ज मामलों का विस्तृत और बिंदुवार समाचार विवरण नीचे दिया जा रहा है। यह विवरण कानून के छात्रों (Law Students) और पुलिस अधिकारियों के अनुसंधान व संदर्भ के लिए अत्यंत उपयोगी है।
थानावार अपराधों का विस्तृत कानूनी विवरण (Thana-wise Crime Reports)
1. थाना: सिविल लाईन
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अपराध क्रमांक एवं दिनांक: 322/26, रिपोर्ट दिनांक: 11-06-26 (17:19)
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लागू धाराएं: BNS की धारा 281, 125(बी), 106-1
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घटना दिनांक एवं स्थान: 10-06-26 को समय 05:52 बजे, राजभवन के पास, सिविल लाईन
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आवेदक/फरियादी: शासन (थाना सिविल लाईन)
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आरोपी: डम्पर वाहन क्रमांक CG 13-AR/3315 का चालक
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: मृतक संजय सेन (45 वर्ष, निवासी तातरापारा रायपुर) एवं घायल गुजीत सिंह। मोटर साइकिल (CG 10-AA/8381) क्षतिग्रस्त।
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घटना का विवरण (Case Brief): आरोपी डम्पर चालक ने अपने वाहन को अत्यधिक तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में संजय सेन की मृत्यु हो गई और गुजीत सिंह को चोटें आईं। मर्ग क्रमांक 15/26 की जांच के बाद अपराध पंजीबद्ध किया गया।
2. थाना: तेलीबांधा
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अपराध क्रमांक एवं दिनांक: 255/26, रिपोर्ट दिनांक: 11-06-26 (19:55)
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लागू धाराएं: BNS की धारा 281
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घटना दिनांक एवं स्थान: 10-06-26 को समय 17:00 बजे, दिया कैफे के पास, तेलीबांधा
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आवेदक/फरियादी: शेख सहाबुद्दीन (निवासी संजयनगर टिकरापारा, रायपुर)
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आरोपी: कार क्रमांक CG 04-HU/4629 का चालक
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: पीड़ित शेख सहाबुद्दीन; प्रार्थी की कार क्षतिग्रस्त।
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घटना का विवरण (Case Brief): आरोपी कार चालक ने अपने वाहन को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए प्रार्थी की कार को जोरदार ठोकर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया।
3. थाना: खमतराई
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अपराध क्रमांक एवं दिनांक: 519/26, रिपोर्ट दिनांक: 11-06-26 (19:00)
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लागू धाराएं: IPC की धारा 304A (पुरानी घटना होने के कारण IPC के तहत दर्ज)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 31-01-24 को समय 18:23 बजे, बंजारी मंदिर के पास, खमतराई
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आवेदक/फरियादी: शासन (थाना खमतराई)
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आरोपी/मृतक: प्रवेश गुप्ता (38 वर्ष), मोटर साइकिल क्रमांक CG 11-BE/1307 का चालक
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: स्वयं आरोपी/मृतक।
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घटना का विवरण (Case Brief): मृतक प्रवेश गुप्ता स्वयं तेज गति से मोटरसाइकिल चलाते समय अनियंत्रित होकर गिर गया था। उपचार के दौरान उपाध्याय अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। मर्ग क्रमांक 12/26 की जांच के आधार पर अपराध कायम किया गया।
4. थाना: दीनदयाल उपाध्याय नगर (D.D. Nagar)
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अपराध क्रमांक एवं दिनांक: 363/26, रिपोर्ट दिनांक: 11-06-26 (21:55)
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लागू धाराएं: BNS की धारा 331(3), 305
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घटना दिनांक एवं स्थान: 06-06-26 को सुबह 08:00 से दोपहर 15:00 बजे के बीच, सत्यम विहार कालोनी, रायपुरा
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आवेदक/फरियादी: श्यामा राय (पति अमोल राय, 52 वर्ष)
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आरोपी: 01 अज्ञात चोर
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: श्यामा राय; सोने-चांदी के जेवरात (कुल कीमती ₹90,000) चोरी।
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घटना का विवरण (Case Brief): प्रार्थी की अनुपस्थिति में अज्ञात चोर ने सूने मकान का ताला तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया और अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवरात पार कर दिए।
5. थाना: मोवा
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अपराध क्रमांक एवं दिनांक: 160/26, रिपोर्ट दिनांक: 11-06-26 (22:56)
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लागू धाराएं: BNS की धारा 296, 115-2
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घटना दिनांक एवं स्थान: 11-06-26 को समय 09:30 बजे, राम मंदिर के पास, पंडरी
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आवेदक/फरियादी: रविदास मानिकपुरी (पिता सुखचंद मानिकपुरी, 26 वर्ष)
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आरोपी: खिलेश धीवर
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: रविदास मानिकपुरी (शारीरिक चोट)।
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घटना का विवरण (Case Brief): आरोपी खिलेश धीवर ने पुरानी रंजिश (पुरानी दुश्मनी) को लेकर प्रार्थी के साथ गाली-गलौज की और हाथ-मुक्का से मारपीट कर चोट पहुंचाई।
6. थाना: विधान सभा
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अपराध क्रमांक एवं दिनांक: 200/26, रिपोर्ट दिनांक: 12-06-26 (00:49)
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लागू धाराएं: BNS की धारा 296, 115-2, 351-2
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घटना दिनांक एवं स्थान: 11-06-26 को समय 21:30 बजे, स्कूलपारा, तर्रा
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आवेदक/फरियादी: धन्नुराम वर्मा (पिता स्व. मोहन लाल वर्मा, 68 वर्ष)
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आरोपी: भूरू चौहान और संतोष चौहान
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: धन्नुराम वर्मा (शारीरिक चोट)।
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घटना का विवरण (Case Brief): आरोपियों ने प्रार्थी को अकारण गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्का से मारपीट कर चोट पहुंचाई।
7. थाना: नेवरा
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अपराध क्रमांक एवं दिनांक: 254/26, रिपोर्ट दिनांक: 11-06-26 (19:41)
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लागू धाराएं: BNS की धारा 296, 115-2, 351-2, 3-5 (सह-अपराधी/सामान्य आशय)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 11-06-26 को समय 17:00 बजे, ग्राम बिलाड़ी, नेवरा
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आवेदक/फरियादी: कलावती सारथी (पति गोरेलाल सारथी, 39 वर्ष, निवासी रायपुरा डीडी नगर)
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आरोपी: 03 अज्ञात व्यक्ति
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: कलावती सारथी (महिला के साथ मारपीट)।
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घटना का विवरण (Case Brief): प्रार्थीया द्वारा बच्चों को डांटने की बात पर विवाद करते हुए तीन अज्ञात व्यक्तियों ने प्रार्थीया को गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्का से मारपीट की।
8. थाना: धरसींवा
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अपराध क्रमांक एवं दिनांक: 293/26, रिपोर्ट दिनांक: 11-06-26 (18:13)
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लागू धाराएं: BNS की धारा 296, 115-2, 351-2
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घटना दिनांक एवं स्थान: 10-06-26 को समय 22:00 बजे, ग्राम अकोली, धरसींवा
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आवेदक/फरियादी: गीता निषाद (पति दिलीप निषाद, 28 वर्ष)
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आरोपी: गेंदलाल ढीमर
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: गीता निषाद (महिला के साथ मारपीट)।
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घटना का विवरण (Case Brief): आरोपी गेंदलाल ढीमर ने शराब के नशे में धुत्त होकर प्रार्थीया को अश्लील गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्का से मारपीट कर चोट पहुंचाई।
9. थाना: खरोरा (मामला-1)
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अपराध क्रमांक एवं दिनांक: 275/26, रिपोर्ट दिनांक: 11-06-26 (23:00)
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लागू धाराएं: BNS की धारा 296, 115-2, 3-5
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घटना दिनांक एवं स्थान: 11-06-26 को समय 21:00 बजे, ग्राम बुडगहन, खरोरा
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आवेदक/फरियादी: जीतेंद्र कुमार मांडे (पिता राम प्रसाद मांडे, 42 वर्ष)
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आरोपी: किशोर महिलांग, पप्पू, मल्लू और मीलन
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: जीतेंद्र कुमार मांडे।
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घटना का विवरण (Case Brief): प्रार्थी ने आरोपियों को रास्ते से हटने के लिए कहा, जिससे नाराज होकर चारों आरोपियों ने मिलकर प्रार्थी को गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और मारपीट की।
10. थाना: खरोरा (मामला-2)
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अपराध क्रमांक एवं दिनांक: 276/26, रिपोर्ट दिनांक: 11-06-26 (23:34)
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लागू धाराएं: BNS की धारा 296, 115-2, 3-5
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घटना दिनांक एवं स्थान: 10-06-26 को समय 21:00 बजे, ग्राम धीवरा, खरोरा
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आवेदक/फरियादी: श्रीमती कुंती धीवर (पति विनोद धीवर, 40 वर्ष)
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आरोपी: श्याम धीवर एवं सागर धीवर
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: गोपी धीवर (कुंती धीवर का पुत्र)।
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घटना का विवरण (Case Brief): आरोपियों ने शिकायतकर्ता के लड़के गोपी धीवर के साथ विवाद करते हुए उसे गाली-गलौज की और हाथ-मुक्का तथा डंडे से प्राणघातक हमला कर चोट पहुंचाई।
11. थाना: खरोरा (मामला-3)
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अपराध क्रमांक एवं दिनांक: 277/26, रिपोर्ट दिनांक: 11-06-26 (23:58)
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लागू धाराएं: BNS की धारा 296, 115-2, 3-5
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घटना दिनांक एवं स्थान: 11-06-26 को समय 22:00 बजे, ग्राम मधईपुर, खरोरा
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आवेदक/फरियादी: मोती लाल सायतोडे (पिता ख. सोनदास सायतोडे, 65 वर्ष)
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आरोपी: राजा सायतोडे और बबलू
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: शिवम सायतोडे (मोती लाल का पुत्र)।
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घटना का विवरण (Case Brief): आरोपियों ने प्रार्थी के बेटे शिवम सायतोडे को अकारण रोककर गाली-गलौज की और सामूहिक रूप से हाथ-मुक्का से मारपीट की।
12. थाना: मंदिर हसौद (मामला-1)
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अपराध क्रमांक एवं दिनांक: 273/26, रिपोर्ट दिनांक: 11-06-26 (22:14)
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लागू धाराएं: BNS की धारा 296, 115-2, 351-2, 3-5
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घटना दिनांक एवं स्थान: 11-06-26 को समय 19:00 बजे, ग्राम रीवा बाजार चौक, मंदिर हसौद
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आवेदक/फरियादी: होमेश साहू (पिता सुखचंद साहू, 21 वर्ष, निवासी ग्राम रीवा)
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आरोपी: झामन साहू एवं अन्य 03 व्यक्ति
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: होमेश साहू।
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घटना का विवरण (Case Brief): पुराने विवाद को लेकर आरोपी झामन साहू और उसके तीन अन्य साथियों ने मिलकर प्रार्थी होमेश साहू को चौक पर घेरा, गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी और गंभीर मारपीट की।
13. थाना: मंदिर हसौद (मामला-2)
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अपराध क्रमांक एवं दिनांक: 274/26, रिपोर्ट दिनांक: 11-06-26 (23:21)
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लागू धाराएं: BNS की धारा 296, 115-2, 351-2, 324-3, 3-5
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घटना दिनांक एवं स्थान: 10-06-26 को समय 19:00 बजे, ग्राम रीवा, मंदिर हसौद
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आवेदक/फरियादी: चम्पेश्वर साहू (पिता हरीराम साहू, 35 वर्ष)
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आरोपी: उमेश साहू एवं अन्य 02 व्यक्ति
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: प्रार्थी चम्पेश्वर साहू एवं उसकी मोटरसाइकिल (तोड़फोड़ की गई)।
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घटना का विवरण (Case Brief): आरोपियों ने एक राय होकर प्रार्थी चम्पेश्वर साहू के साथ गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की और साथ ही प्रार्थी की मोटरसाइकिल में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचा।
14. थाना: मंदिर हसौद (मामला-3)
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अपराध क्रमांक एवं दिनांक: 275/26, रिपोर्ट दिनांक: 12-06-26 (01:26)
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लागू धाराएं: BNS की धारा 296, 115-2, 351-2
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घटना दिनांक एवं स्थान: 11-06-26 को समय 23:30 बजे, ग्राम चंदखुरी बस्ती, मंदिर हसौद
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आवेदक/फरियादी: इंद्रजीत चेलक (पिता खिलावन चेलक, 22 वर्ष)
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आरोपी: अंकित चतुर्वेदी और तोरण चतुर्वेदी
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: इंद्रजीत चेलक।
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घटना का विवरण (Case Brief): आरोपी अंकित और तोरण चतुर्वेदी ने पुरानी दुश्मनी (रंजिश) के चलते प्रार्थी इंद्रजीत को रास्ते में रोककर अश्लील गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्का से चोट पहुंचाई।
15. थाना: गंज थाना
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अपराध क्रमांक एवं दिनांक: 179/26, रिपोर्ट दिनांक: 11-06-26 (17:45)
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लागू धाराएं: NDPS (नारकोटिक्स अधिनियम) की धारा 20(B)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 11-06-26 को समय 16:35 बजे, एक्सप्रेस वे रोड चूनाभट्टी
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आवेदक/फरियादी: शासन (थाना गंज, रायपुर)
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आरोपी: सैयद मुस्तकीम (पिता सैयद सैफुल्ला अली, 20 वर्ष)
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पीड़ित / संपत्ति जप्ती: 1 किलो 900 ग्राम अवैध मादक पदार्थ ‘गांजा’ (कीमती ₹75,000) और एक पिट्ठू बैग।
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घटना का विवरण (Case Brief): मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक्सप्रेस-वे रोड के पास घेराबंदी की। आरोपी सैयद मुस्तकीम के पास मौजूद पिट्ठू बैग की तलाशी लेने पर 1 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
कानूनी सामान्य ज्ञान: पुरानी IPC बनाम नई BNS धाराएं
भारतीय न्याय संहिता (BNS) के लागू होने के बाद भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई प्रसिद्ध धाराओं की संख्या बदल गई है। कानून के छात्रों और पुलिस अनुसंधान के लिए इन धाराओं का तुलनात्मक चार्ट और अंग्रेजी Keywords नीचे दिए गए हैं:
| अपराध का नाम (Nature of Crime) | पुरानी IPC धारा | नई BNS धारा | अंग्रेजी कीवर्ड्स (Keywords) |
| लापरवाही से वाहन चलाना | धारा 279 | धारा 281 | Rash and Negligent Driving |
| लापरवाही से मौत (सड़क दुर्घटना) | धारा 304A | धारा 106(1) | Causing Death by Negligence |
| स्वेच्छा से चोट पहुंचाना (मारपीट) | धारा 323 | धारा 115(2) | Voluntarily Causing Hurt |
| अश्लील कृत्य/गाली-गलौज | धारा 294 | धारा 296 | Obscene Acts and Songs / Verbal Abuse |
| अपराधिक धमकी (जान से मारने की धमकी) | धारा 506 | धारा 351(2) | Criminal Intimidation |
| चोरी (Theft) | धारा 379 | धारा 305 | Theft |
| गृह-अतिचार/ताला तोड़कर घुसना | धारा 454/457 | धारा 331(3) | House-trespass / Lurking House-trespass |
| संपत्ति को नुकसान पहुंचाना (तोड़फोड़) | धारा 427 | धारा 324(3) | Mischief Causing Damage |
| सामान्य आशय (एक से अधिक आरोपी) | धारा 34 | धारा 3(5) | Common Intention / Joint Liability |
| मादक पदार्थों की जब्ती/तस्करी | – | NDPS Sec 20(b) | Possession of Illicit Drugs (Cannabis/Ganja) |
कानूनी नोट (Legal Note):
BNS की धारा 3(5) का उपयोग तब किया जाता है जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य आशय (Common Intention) के साथ किया जाता है। यह पुराने IPC की धारा 34 के समतुल्य है।
BNS धारा 106(1) के तहत लापरवाही से वाहन चलाकर किसी की मृत्यु कारित करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, जो पहले IPC 304A के अंतर्गत आता था।
NDPS अधिनियम (Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985) एक विशेष कानून (Special Law) है, इसलिए इसके तहत दर्ज मामले सीधे BNS के बजाय इसी एक्ट की धारा 20(B) के अंतर्गत चलते हैं।



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