RAIPUR PRESS BRIFING MORNING DATE 25 April 2026 (
NEWS SOURCE)
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रायपुर पुलिस कमिश्नरेट: विस्तृत अपराध बुलेटिन
(दिनांक 25.04.2026 – प्रातःकालीन प्रेस नोट)
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा 25 अप्रैल 2026 की सुबह जारी प्रेस नोट के आधार पर जिले के विभिन्न थानों में दर्ज हुए अपराधों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है. यह बुलेटिन विशेष रूप से कानून के छात्रों, पुलिस कर्मियों और विधिक शोधकर्ताओं के अध्ययन व जानकारी के लिए तैयार किया गया है, जिसमें घटना, प्रभावित व्यक्ति और लागू की गई भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं अन्य अधिनियमों की धाराओं का स्पष्ट उल्लेख है।
थानों के अनुसार अपराधों का विस्तृत विवरण
1. थाना खमतराई (अपहरण का मामला)
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घटना एवं विवरण: भनपुरी क्षेत्र में 23 अप्रैल 2026 को एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को अज्ञात आरोपी द्वारा बहला-फुसलाकर अपहरण करने का गंभीर मामला सामने आया है. पुलिस ने गुम इंसान क्र. 91/26 की जांच के उपरांत यह प्रकरण दर्ज किया है।
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धाराएं एवं अपराध क्र.: बीएनएस की धारा 137-2 के तहत अपराध क्रमांक 279/26.
2. थाना तेलीबांधा (धोखाधड़ी एवं दुर्घटना)
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धोखाधड़ी: प्लू बिरियंट शाप, मेग्नेटो मॉल में कंपनी संचालक नागेश और चंद्रशेखर सिंह ने शेर सिंह राजपूत व अन्य लोगों से ‘हॉलीडे पैकेज’ के नाम पर 2,94,392 रुपये की ठगी की और कंपनी बंद कर दी. इस पर बीएनएस की धारा 318-4 के तहत अपराध क्र. 190/26 दर्ज किया गया है।
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सड़क दुर्घटना: फुण्डहर चौक के पास एक जेसीबी (CG 04-PS/1188) चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए प्रणय श्रीवास्तव की कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया. इसमें बीएनएस की धारा 296, 115-2, 351-2, 3-5 के तहत अपराध क्र. 183/26 दर्ज हुआ है।
3. थाना आमानाका (वाहन धोखाधड़ी एवं आबकारी अधिनियम)
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धोखाधड़ी: महोबा बाजार में आरोपी हरीश बाग ने फाइनेंस शुदा कार को बेच दिया और शेष राशि न चुकाकर कंपनी बंद कर फरार हो गया. पीड़ित संजय वर्मा की शिकायत पर भादवि (IPC) की धारा 420, 34 के तहत पुराना अपराध क्र. 129/26 दर्ज है।
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आबकारी कार्रवाइयां: टाटीबंध और बिलासपुर बायपास रोड क्षेत्र में आबकारी एक्ट के तहत सघन कार्रवाई की गई है. पुलिस ने अवैध शराब के कब्जे (धारा 34-1 ब) और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने (धारा 36 च) के आरोप में शैलेश कुमार सिंह, रिष सोनकर, अभिषेक सोनकर, आयुष वर्मा, सृजन मिश्रा और प्रेमचंद साहू को गिरफ्तार कर शराब व बिक्री रकम जब्त की है।
4. थाना कोतवाली एवं पुरानी बस्ती (मारपीट एवं चोरी)
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मारपीट (कोतवाली): ग्रास मेमोरियम मैदान में सट्टेबाजी को लेकर हुए विवाद में विनय यादव, प्रकाश और रज्जो धीवर ने गोविंदा ताण्डी को बैट से पीटा और जान से मारने की धमकी दी. (बीएनएस 296, 351-2, 115-2)
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चोरी (पुरानी बस्ती): नया बस स्टैंड भाठागांव में खाना खाते समय फेरू निषाद का बैग, जिसमें पासपोर्ट और 5000 रुपये नकद थे, अज्ञात चोर द्वारा पार कर दिया गया. इसके लिए बीएनएस की धारा 304 के तहत अपराध क्र. 349/26 दर्ज किया गया है।
5. थाना धरसींवा (सड़क दुर्घटनाएं एवं आबकारी)
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दुर्घटनाएं व विवाद: एन.एच. 30 तरपोंगी मोड़ के पास सड़क दुर्घटनाओं के कई मामले सामने आए हैं. तेज रफ्तार कारों (CG 04 QC 9191 एवं CG 07 CE 4447) द्वारा क्रमशः विकास सोनी और हर्ष चन्द्रवंशी की कारों को ठोकर मारी गई, और जब पीड़ितों ने विरोध किया, तो आरोपियों ने गाली-गलौज कर मारपीट की. इन मामलों में बीएनएस की धारा 281, 296, 351-2, 115-2, 3-5 के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
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आबकारी कार्रवाई: तरपोंगी ग्राम में ठेले पर अवैध रूप से शराब पिलाने के आरोप में सुनील वर्मा को आबकारी एक्ट 36-सी के तहत गिरफ्तार किया गया है।
6. थाना खम्हारडीह एवं मोवा (लापरवाही से मौत एवं मारपीट)
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लापरवाही से मृत्यु (खम्हारडीह): सत्यम नगर कचना में पंकज देवांगन अपनी ही मोपेड को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाने के कारण गिर गए, जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई (मर्ग क्रं. 08/26, बीएनएस 106)
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मारपीट: विजयनगर (खम्हारडीह) में पूजा विभार के साथ घरेलू विवाद में मारपीट (बीएनएस 296, 115-2, 351-3, 3-5) और चंद्रशेखर नगर (मोवा) में अरमान खान के साथ पुरानी रंजिश के चलते मारपीट का मामला दर्ज हुआ है।
7. थाना मंदिर हसौद एवं नेवरा (संपत्ति चोरी एवं धमकी)
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सार्वजनिक संपत्ति चोरी (मंदिर हसौद): जयसवाल ढाबा से तुलसी मिक्सर प्लांट के बीच अज्ञात चोरों ने स्ट्रीट लाइट पोल में लगे 3500 मीटर वायर (कीमत 40,000 रुपये) की चोरी कर ली है (बीएनएस 303-2). साथ ही अवैध शराब पिलाने के आरोप में चंदन सिंह व विवेक चंद्राकर पर कार्रवाई की गई है।
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धमकी (नेवरा): ग्राम बिलाडी में शादी कार्यक्रम के दौरान मना करने पर विनोद यदू व उसके साथियों ने श्रीमती ज्योति भट्ट के साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी।
सामान्य धाराओं से सम्बंधित विधिक ज्ञान (Law Students & Police Guide)
प्रेस नोट में उल्लिखित मामलों को बेहतर ढंग से समझने के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आबकारी अधिनियम की उन प्रमुख धाराओं का सरल विवरण नीचे दिया गया है, जिनका उपयोग इन अपराधों में किया गया है:
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BNS धारा 137(2) – अपहरण (Kidnapping): यह धारा किसी नाबालिग (विशेषकर बालिकाओं) या व्यक्ति को कानूनी अभिभावक की सहमति के बिना बहला-फुसलाकर ले जाने के मामलों में लागू होती है (जैसा कि खमतराई के मामले में दर्ज है). पूर्व में यह आईपीसी की धारा 363 के समकक्ष थी।
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BNS धारा 318(4) – धोखाधड़ी (Cheating): किसी व्यक्ति को जानबूझकर धोखा देकर संपत्ति या धन ऐंठने के मामलों में (जैसे तेलीबांधा का हॉलीडे पैकेज मामला) यह धारा लगाई जाती है. यह पुरानी आईपीसी धारा 420 का नया स्वरूप है।
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BNS धारा 281 – लापरवाही से वाहन चलाना (Rash Driving): सार्वजनिक मार्ग पर इस प्रकार उतावलेपन या लापरवाही से वाहन चलाना जिससे मानव जीवन को खतरा हो. (पूर्व में IPC 279)
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BNS धारा 106 – लापरवाही से मृत्यु (Causing death by negligence): कोई भी व्यक्ति जो उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य से किसी की मृत्यु का कारण बनता है (जैसे खम्हारडीह का स्वयं की गाड़ी से गिरकर मौत का मामला). (पूर्व में IPC 304A)
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BNS धारा 296, 115(2) एवं 351(2) – विवाद एवं मारपीट (Dispute and Scuffle): 296: सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कार्य या गाली-गलौज कर शांति भंग करना.
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115(2): स्वेच्छा से किसी को साधारण चोट पहुंचाना। (Voluntarily causing simple hurt)
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351(2): आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation) देना, जैसे जान से मारने की धमकी।
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BNS धारा 303(2) एवं 304 – चोरी (Theft): सार्वजनिक संपत्ति या किसी व्यक्ति के निजी सामान (जैसे वायर चोरी या बैग चोरी) को बिना सहमति बेईमानी से ले जाने के मामलों में ये धाराएं प्रयुक्त होती हैं।
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आबकारी अधिनियम 34(1)(ब) व 36(च/सी): * 34-1(ब): निर्धारित सीमा से अधिक या अवैध रूप से मदिरा का निर्माण, परिवहन या कब्ज़ा करना।
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36(च) / 36(सी): सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना (च) या अपने परिसर/ठेले में अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाना (सी)
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