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April 12, 2026

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Raipur

RAIPUR Bulletin 12 April 2026 उरला में सबसे ज्यादा किस्म के अपराध: अपहरण, ठगी, मारपीट और अवैध शराब के केस

RAIPUR Bulletin 12 April 2026

सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।


📰 SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE  12 April 2026


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रायपुर पुलिस कमिश्नरेट: दैनिक अपराध एवं पुलिस कार्यवाही रिपोर्ट (12 अप्रैल 2026)

रायपुर पुलिस द्वारा दिनांक 12 अप्रैल 2026 को जारी प्रेस नोट के आधार पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में घटित अपराधों और पुलिस की कार्यवाहियों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है । कानून के छात्रों, पुलिस कर्मियों और आम जनता की जागरूकता के लिए इसे थानावार वर्गीकृत किया गया है।


RAIPUR: 📌 आज प्रातः 11 बजे से रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ संजीव शुक्ला ‘फेसबुक व इंस्टाग्राम’ में LIVE रहेंगे। देखें इस लिंक से ..
https://www.facebook.com/share/p/18c6ewwdBr/?mibextid=wwXIfr


📌 थानावार अपराध एवं घटना विवरण

1. उरला थाना (Urla)

  • अपहरण: 11 अप्रैल 2026 को एक अज्ञात आरोपी द्वारा 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण करने का मामला सामने आया है (BNS: 137-2)

  • धोखाधड़ी (गबन): हीरा पावर एण्ड स्टील उरला से राजस्थान के लिए फैरो मैंगनीज लोड कर निकले ट्रक (RJ 14 GK 4320) के चालक ने निर्धारित माल न पहुंचाकर 48 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है, जिसकी शिकायत कोणाल जिंदल ने दर्ज कराई है (BNS: 318-4, 316-3, 3-5)

  • मारपीट एवं धमकी: मजदूर नगर सरोरा में राजा चतुर्वेदी और अश्वनी राव द्वारा लुकेश विश्वकर्मा के साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई (BNS: 296, 115-2, 351-2, 3-5)

  • आबकारी कार्यवाही: बीरगांव क्षेत्र में ईश्वर ठाकुर और जमुना पासवान को आम जगह पर शराब पीते हुए गिरफ्तार किया गया (आबकारी एक्ट: 36 च)

2. खम्हारडीह थाना (Khamhardih)

  • सड़क दुर्घटना में मौत: कचना फाटक के पास मोटरसाइकिल चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक अचानक ब्रेक लगाने से पीछे बैठी 51 वर्षीय सुशीला की गिरकर मेकाहारा अस्पताल में मृत्यु हो गई (BNS: 106)

  • कार्यस्थल पर लापरवाही से मौत: आनंदम वर्ल्ड सिटी साइट पर गड्ढा करते समय मिट्टी धंसने से 41 वर्षीय रामू यादव की दबकर मौत हो गई, जिस पर ठेकेदार टीकाराम वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है (BNS: 106, 290)

  • मारपीट: अनुपमनगर में बाउंड्री बनाने के विवाद में परेश अग्रवाल और टीकेश चंद्राकर ने प्रखर जिंदल के साथ मारपीट की (BNS: 296, 115-2, 351-3, 3-5)

  • आबकारी: कचना शराब दुकान के पास हरीश टण्डन को खुले में शराब पीते पकड़ा गया

3. टिकरापारा थाना (Tikrapara)

  • घर में घुसकर मारपीट (2 मामले): सोहेब खान ने बालाजी अपार्टमेंट में आरती साहु के घर जबरन घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी दी इसी तरह, संजयनगर में राजकुमार और पुनउ साहु ने आस्मा खान के घर में घुसकर मारपीट की (BNS: 333, 296, 351-2, 115-2)

4. आजाद चौक थाना (Azad Chowk)

  • साइबर ठगी: एक अज्ञात कॉलर ने बैंक अधिकारी बनकर तात्यापारा निवासी चंद्रकांत मोहदीवाले से गोपनीय जानकारी हासिल की और उनके खाते से 1,25,782 रुपये निकाल लिए (IT: 66 D, BNS: 318-4)

5. विधान सभा थाना (Vidhan Sabha)

  • मारपीट के कई मामले: सड्डू और नरदहा क्षेत्रों में पैसों के लेन-देन और अन्य विवादों में मारपीट के 3 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें शंकर ताण्डी, देवाशीष, शिशीयान्सू और सोनू गिल को आरोपी बनाया गया है (BNS: 296, 115-2, 351-2)

6. दीनदयाल उपाध्याय (डीडी) नगर (DD Nagar)

  • सड़क दुर्घटना: सरोना चौक पर एक ई-बाइक (CG 04 PT 6860) चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर केशव राम साहु को घायल कर दिया (BNS: 281, 125)

  • आबकारी कार्यवाही: अग्रोहा कॉलोनी, श्रीराम नगर और रायपुरा चौक में अवैध शराब पिलाने और पीने के आरोप में शैलेंद्र कुमार बंजारे, विनोद कुमार देवांगन और चंद्रेश गुप्ता को गिरफ्तार किया गया

7. पुरानी बस्ती थाना (Purani Basti)

  • चोरी: भाठागांव में एक सूने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने अलमारी से 35,000 रुपये का सोने का मंगलसूत्र चोरी कर लिया (BNS: 305, 331-3)

  • मारपीट: उधार में सामान न देने पर नारायण नामक व्यक्ति ने अपूर्वा कुश्वाहा के साथ मारपीट की

8. चोरी के अन्य मामले (गोलबाजार, आरंग, गोबरानवापारा)

  • गोलबाजार: मालवीय रोड पर पूनम शूज के पास खड़ी स्कूटी के हैंडल से बैग (जिसमें 20,000 रु का डेल लैपटॉप था) चोरी हो गया (BNS: 303-2)

  • आरंग: पंचमुखी मंदिर के पास कमलेश सिन्हा के खेत से 22,000 रुपये का फेंसिंग वायर चोरी हुआ (BNS: 303-2, 324-2)

  • गोबरानवापारा: विशाल मेगा मार्ट के सामने से 35,000 रुपये की मोटरसाइकिल (CG 23 P 7059) चोरी कर ली गई

9. मारपीट एवं अन्य मामले (कोतवाली, गुढ़ियारी, नेवरा, तेलीबांधा, सिविल लाइन)

  • कोतवाली व गुढ़ियारी: विद्या नगर और अशोक नगर में गाली-गलौज और मारपीट के मामले दर्ज हुए (BNS: 296, 351-2, 115-2)

  • नेवरा: घरेलू विवाद में सूर्या देवार ने दुरगी देवार के साथ मारपीट की

  • तेलीबांधा: श्याम नगर में एक अज्ञात मोटरसाइकिल चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर पैदल जा रही लड़कियों को टक्कर मार दी (BNS: 281, 125)

  • सिविल लाइन: अन्ना होटल के पास मोबाइल फोन न देने पर हरीश ने सागर सिंह क्षत्रिय के साथ मारपीट की और नुकीली चीज से चोट पहुंचाई

10. पुलिस का अवैध शराब पर प्रहार (खमतराई, सरस्वती नगर, देवेन्द्रनगर)

  • खमतराई: ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में अवैध रूप से ठेले में शराब पिलाते हुए 7 लोगों (शिलेश्वर साहु, श्रवण साहु, सुनील साहु, विशाल मिश्रा, प्रभु यादव, राजेंद्र यादव, छविदास मानिकपुरी) को गिरफ्तार किया गया (आबकारी एक्ट 36 सी)

  • सरस्वती नगर: देवारपारा कुकुरखेड़ा से राका देवार को 18 पाव देशी शराब और बिक्री रकम के साथ गिरफ्तार किया गया (आबकारी एक्ट 34-1 ब)

  • देवेन्द्रनगर एवं सिविल लाइन: पण्डरी बस स्टैंड और शांति नगर में खुलेआम शराब पीते हुए सतीष ठाकुर, मनोज दास, सुरेश हियाल, राकेश सिक्का और अतिक उर रहमान को गिरफ्तार किया गया


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⚖️ कानून के छात्रों के लिए सामान्य ज्ञान: प्रमुख धाराओं का अर्थ

आज की प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आबकारी अधिनियम की जिन धाराओं का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है, उनका कानूनी अर्थ इस प्रकार है:

  • BNS 115(2), 296, 351(2): यह तीनों धाराएं आमतौर पर एक साथ लगाई जाती हैं। BNS 296 अश्लील कार्य या गाली-गलौज (सार्वजनिक उपद्रव) के लिए है। BNS 115(2) जानबूझकर स्वेच्छा से चोट (Voluntarily causing hurt) पहुंचाने के लिए लगाई जाती है, और BNS 351(2) आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation – जान से मारने की धमकी) के लिए प्रयुक्त होती है। (यह पुराने IPC की धारा 294, 323 और 506 का नया रूप है)।

  • BNS 303(2) & 305: 303(2) सामान्य चोरी (Theft) के लिए दंड का प्रावधान करती है, जबकि 305 किसी आवासीय घर या इमारत के भीतर चोरी (Burglary/Theft in dwelling house) के लिए लगाई जाती है, जो कि अधिक गंभीर अपराध है।

  • BNS 106: लापरवाही से मृत्यु का कारण बनना (Causing death by negligence)। आज के समाचार में सड़क दुर्घटना और ठेकेदार की लापरवाही से हुई मौत में यह धारा लगाई गई है (पुरानी IPC 304A)।

  • BNS 318(4): छल और बेईमानी से संपत्ति का परिदान उत्प्रेरित करना (Cheating and dishonestly inducing delivery of property)। इसे साइबर ठगी और ट्रक माल गबन वाले मामलों में लगाया गया है (पुरानी IPC 420)।

  • BNS 333: चोट पहुंचाने या हमला करने की तैयारी के साथ गृह-अतिचार (House-trespass)। टिकरापारा के मामलों में जबरन घर में घुसने पर यह धारा लगाई गई है (पुरानी IPC 452)।

  • छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 36(C) / 36(च): सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, या अपने परिसर/ठेले में अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाने की अनुमति देने पर यह कार्रवाई की जाती है।



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