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PM Awas Yojana : 30 सितंबर तक पूरा करें अधूरा मकान, वरना रुक सकती है आर्थिक सहायता; राशि वापसी की भी तैयारी

PM Awas Yojana : प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 के तहत अधूरे पड़े मकानों को लेकर शासन ने सख्ती शुरू कर दी है। प्रगतिरत आवासों का निर्माण 30 सितंबर 2026 तक पूरा करना अनिवार्य किया गया है। तय समय-सीमा तक मकान का निर्माण पूरा नहीं होने पर अपूर्ण आवासों के लिए राज्य शासन की ओर से आगे वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इतना ही नहीं, पहले जारी की गई राशि की वापसी की कार्रवाई भी प्रस्तावित की जा सकती है।

समय-सीमा नजदीक आने के साथ नगर पालिका की ओर से निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण तेज कर दिया गया है। अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर आवास निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता की जांच की जा रही है। साथ ही हितग्राहियों को समय पर निर्माण पूरा करने की समझाइश दी जा रही है।

नगर पालिका क्षेत्र में PM Awas के मकानों का निरीक्षण

निर्धारित समय-सीमा को देखते हुए नगर पालिका सीएमओ नारायण साहू ने नगर पालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन मकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर आवासों की वर्तमान स्थिति, निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया।

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निरीक्षण के दौरान संबंधित हितग्राहियों को 30 सितंबर तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। सीएमओ ने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी शासन की गाइडलाइन के अनुरूप निर्माण कार्य कराने और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए।

समय पर मकान पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा?

शासन के निर्देश के मुताबिक, 30 सितंबर 2026 तक आवास पूर्ण नहीं होने की स्थिति में आगे की वित्तीय सहायता रोकी जा सकती है। इसके साथ ही पहले जारी की गई सहायता राशि की वापसी की कार्रवाई भी प्रस्तावित की जा सकती है।

ऐसे में जिन हितग्राहियों के मकान अभी निर्माणाधीन हैं, उनके लिए समय पर निर्माण पूरा करना बेहद जरूरी है। नगर पालिका द्वारा ऐसे आवासों की निगरानी की जा रही है, ताकि योजना के तहत स्वीकृत मकानों को निर्धारित अवधि में पूरा कराया जा सके।

अप्रारंभ आवासों पर भी होगी कार्रवाई

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 के तहत ऐसे आवास, जिनका निर्माण अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है, उनके हितग्राहियों के नाम विलोपित किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

वहीं, जिन हितग्राहियों ने निर्माण शुरू कर दिया है, उन्हें निर्धारित समय-सीमा में मकान पूरा करने के लिए कहा जा रहा है। अधिकारियों का फोकस अब अधूरे आवासों को समय पर पूरा कराने पर है।

हितग्राहियों के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन अहम

PM Awas Yojana Urban 1.0 के तहत निर्माणाधीन मकानों के हितग्राहियों के लिए 30 सितंबर 2026 की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। समय पर निर्माण पूरा नहीं होने पर आर्थिक सहायता प्रभावित हो सकती है और पहले प्राप्त राशि की वापसी की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।

नगर पालिका प्रशासन ने हितग्राहियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए अपने आवास का निर्माण जल्द पूरा कराएं।

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