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छत्तीसगढ़ में HSRP अनिवार्य: बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर लगेगा भारी जुर्माना

रायपुर। अगर आपने वाहन अप्रैल 2019 से पहले खरीदा है, तो अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य हो गया है। परिवहन विभाग ने HSRP लगवाने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल निर्धारित की थी, जिसके बाद अब बिना नंबर प्लेट पाए जाने पर 500 से 10,000 रुपये तक का चालान काटा जाएगा।

प्रदेशभर में करीब 40 लाख वाहनों में HSRP लगाई जानी है, जबकि रायपुर जिले में ही 10 लाख से अधिक वाहन ऐसे हैं जिन्हें यह प्लेट लगानी है। अब तक केवल 60 हजार वाहनों में ही प्लेट लगाई जा सकी है, जिससे विभाग की चिंता बढ़ गई है।

HSRP लगवाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए रायपुर कलेक्ट्रेट में विशेष काउंटर शुरू किया गया है। जहां दोपहिया वाहन के लिए 365 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 500 रुपये से अधिक शुल्क लेकर प्लेट लगाई जा रही है। सभी भुगतान डिजिटल मोड से किए जा रहे हैं।

HSRP के शुल्क इस प्रकार हैं:

दोपहिया, : ₹365.80

तीन पहिया वाहन: ₹427.16

हल्के मोटरयान: ₹656.08

व्यावसायिक वाहन, ट्रैक्टर, ट्रेलर : ₹705.64

परिवहन विभाग ने HSRP लगाने की जिम्मेदारी रोसमार्टा सेटी, रियल मेजान इंडिया लिमिटेड और अधिकृत ऑटोमोबाइल डीलरों को सौंपी है।

अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया कि सभी आरटीओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और HSRP के बिना वाहनों पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

यदि आपने अब तक HSRP नहीं लगवाया है, तो तुरंत इसे लगवाएं, अन्यथा अगली बार वाहन जांच में भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।

जिन वाहन स्वामियों को ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें निकटतम चॉइस सेंटर, लोकसेवा केंद्र अथवा सामान्य सेवा केंद्र संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

 

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