महासमुंद। नेशनल हाईवे-53 पर स्थित एक नामी होटल “जय पैलेस रेस्टोरेंट” की आड़ में देह व्यापार जैसे गोरखधंधे का खुलासा हुआ है। सरायपाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल को अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 18 के तहत सील कर दिया है।
पीड़िता की शिकायत से खुला राज
घटना की शुरुआत 29 मार्च 2025 को उस वक्त हुई जब एक पीड़िता ने सरायपाली थाना में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब पुलिस ने पीड़िता से गहराई से पूछताछ की, तब वेश्यावृत्ति में जबरन धकेलने का चौंकाने वाला मामला सामने आया।
पुलिस जांच में मिले पुख्ता सबूत
पीड़िता को घटनास्थल पर ले जाकर तस्दीक कराई गई, जिसमें पुष्टि हुई कि होटल जय पैलेस में अनैतिक गतिविधियाँ संचालित हो रही थीं। इसके आधार पर पुलिस ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा था।
होटल का इस्तेमाल था देह व्यापार के अड्डे के रूप में
पुलिस की जांच में सामने आया कि यह होटल विकास रेस्टोरेंट के ऊपर, मेन रोड, सरायपाली पर स्थित है और इसमें आम जनता का आना-जाना आम था। होटल संचालक द्वारा इसका इस्तेमाल वेश्यावृत्ति के अड्डे के रूप में किया जा रहा था, जो कानूनन गंभीर अपराध है।
प्रशासन ने दिखाई सख्ती, होटल किया सील
प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए होटल को सील कर दिया है। इस कार्रवाई से इलाके में खलबली मच गई है और अन्य ऐसे प्रतिष्ठानों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।
निष्कर्ष: यह कार्रवाई न केवल अपराधियों के हौसले पस्त करने वाली है, बल्कि यह भी संकेत है कि पुलिस अनैतिक गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है।

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