धमतरी। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शंकरदाह में पदस्थ व्याख्याता (एलबी) रोहित कुमार देवांगन को छात्रों के साथ दुर्व्यवहार, गाली-गलौज और शैक्षणिक कार्य में बाधा पहुंचाने जैसे गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई लोक शिक्षण संचालनालय की संचालक दिव्या मिश्रा के आदेश पर की गई है।
शिकायतों की जांच में आरोप सही पाए गए
छात्रों ने शिक्षक के खिलाफ अपशब्द कहने, धमकाने और अनुचित व्यवहार की शिकायतें की थीं। इस पर 29 अक्टूबर 2024 को जांच समिति गठित की गई थी। जांच रिपोर्ट में शिकायतें सही पाई गईं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।
पहले भी मिल चुकी हैं गंभीर शिकायतें
इससे पहले भी शिक्षक रोहित देवांगन पर “बैड टच” और अनुचित व्यवहार की शिकायतें आ चुकी हैं। इन मामलों की भी जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा कराई गई थी, जिसमें आरोपों की पुष्टि हुई थी। जांच में पाया गया कि देवांगन छात्रों के साथ गलत भाषा और व्यवहार करते थे, जिससे विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हो रहा था।
आचरण नियमों का उल्लंघन माना गया
शिक्षक के इन कृत्यों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन माना गया है। साथ ही, सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1966 के अंतर्गत उन्हें नियम 9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन के दौरान मुख्यालय नियत
निलंबन अवधि में रोहित कुमार देवांगन का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा कार्यालय, धमतरी नियत किया गया है। इस अवधि में वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने के पात्र होंगे।
निष्कर्ष: शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अनुशासन और मर्यादा सर्वोपरि हैं। यह कार्रवाई एक कड़ा संदेश है कि छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
More Stories