CG NEWS रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाले सेस (उपकर) को समाप्त कर दिया है। इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके बाद 28 अप्रैल से लागू नई व्यवस्था का लाभ लोगों को मिलने लगेगा।
सरकार के इस फैसले से रजिस्ट्री कराने वालों को सीधा आर्थिक फायदा होगा। अनुमान है कि एक करोड़ रुपए की संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर अब करीब 60 हजार रुपए तक की बचत होगी, क्योंकि 0.60% सेस पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
CG NEWS : सनसनीखेज वारदात, महिला ने आरक्षक के घर घुसकर पत्नी-बेटे की हत्या, बेटी गंभीर
यह फैसला छत्तीसगढ़ सेस बिल 2026 के तहत लिया गया है, जिसे मार्च 2026 में विधानसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे राजपत्र में प्रकाशित करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अधिसूचना जारी होते ही संबंधित सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा, जिससे नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू हो सकें।
वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में स्पष्ट किया था कि सरकार का उद्देश्य केवल राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि आम नागरिकों को राहत देना और उनकी जिंदगी को सरल बनाना है। इस निर्णय से रियल एस्टेट सेक्टर में भी तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
महिलाओं को मिलेगी अतिरिक्त छूट
राज्य सरकार महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए रजिस्ट्री शुल्क में भी बड़ी राहत देने जा रही है। महिलाओं के नाम पर संपत्ति पंजीयन कराने पर शुल्क को 4% से घटाकर 2% करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इसकी अधिसूचना भी जारी की जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार, अगले 7 दिनों के भीतर यह छूट लागू हो सकती है। इसके बाद महिलाओं के लिए संपत्ति खरीदना और भी सस्ता हो जाएगा।
CG NEWS : सनसनीखेज वारदात, महिला ने आरक्षक के घर घुसकर पत्नी-बेटे की हत्या, बेटी गंभीर
नई दरें लागू होने के बाद
- पुरुषों के लिए स्टांप ड्यूटी: 6.6%
- महिलाओं के लिए स्टांप ड्यूटी: 5.48%
- पुरुषों के लिए पंजीयन शुल्क: 4%
- महिलाओं के लिए पंजीयन शुल्क: 2%
सरकार के इस फैसले को आम जनता के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है, जिससे संपत्ति खरीदने वालों को सीधा लाभ मिलेगा और राज्य में निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।

More Stories
CG Crime News : बालोद में शर्मनाक वारदात’ कोतवाल गिरफ्तार, चॉकलेट का लालच देकर 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म
Raipur Police Commissionerate 11 June 2026: BNS और विशेष अधिनियमों के तहत 20 मामले दर्ज, जानें नए कानूनी प्रावधान
CG NEWS : छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम के नियमों में बड़ा बदलाव, अब 24 घंटे में मिलेगा पंजीयन प्रमाणपत्र