RAIPUR PRESS BRIFING MORNING DATE 27 May 2026 (
NEWS SOURCE)
अधिवक्ता अनिल देवांगन (लेखन एवं संपादन) अमलीडीह, रायपुर: रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के विभिन्न थानों में पिछले 24 घंटों के भीतर कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े कई मामले दर्ज किए गए हैं ।
थानावार अपराधों का विस्तृत विवरण
1. थाना उरला (अपहरण का मामला)
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 229/26 (दिनांक 26-05-26)
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धारा: BNS की धारा 137-2
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घटना दिनांक व स्थान: 25-05-26 को शाम 17:00 बजे, उरला, रायपुर
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आवेदक व पीड़ित: प्रार्थी (उरला रायपुर); पीड़ित 16 वर्ष 10 दिन की नाबालिग लड़की
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आरोपी: 1 अज्ञात व्यक्ति
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विवरण: अज्ञात आरोपी ने प्रार्थी की नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया । गुम इंसान क्रमांक 87/26 की जांच के बाद यह अपराध कायम किया गया है ।
2. थाना खरोरा (अपहरण का मामला)
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 251/26 (दिनांक 26-05-26)
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धारा: BNS की धारा 137-2
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घटना दिनांक व स्थान: 25-05-26 को सुबह 09:00 बजे, खरोरा, रायपुर
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आवेदक व पीड़ित: प्रार्थी (खरोरा रायपुर); पीड़ित 16 वर्षीय नाबालिग लड़का
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आरोपी: 1 अज्ञात व्यक्ति
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विवरण: अज्ञात आरोपी द्वारा प्रार्थी के 16 वर्षीय लड़के को बहला-फुसलाकर अगवा करने का मामला है । गुम इंसान क्रमांक 97/26 की जांच के आधार पर मामला दर्ज किया गया ।
3. थाना गंज (गाली-गलौज, मारपीट व धमकी)
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 150/26 (दिनांक 27-05-26)
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धारा: BNS की धाराएं 296, 115-2, 351-2, 3-5
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घटना दिनांक व स्थान: 26-05-26 को शाम 19:30 बजे, चाणक्य कॉम्प्लेक्स, देवेंद्रनगर
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आवेदक व पीड़ित: आवेदक इस्माईल खान; पीड़ित इब्राहिम खान (उम्र 56 वर्ष)
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आरोपी: अरुण साहू एवं अनुज साहू
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विवरण: घर के पास मोटरसाइकिल खड़ी करने की बात पर विवाद हुआ । आरोपियों ने प्रार्थी को गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्का, डंडा व बैट से मारपीट कर चोट पहुंचाई ।
4. थाना मुजगहन (रोड रेज एवं मारपीट)
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 124/26 (दिनांक 26-05-26)
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धारा: BNS की धाराएं 281, 296, 115-2, 351-2, 3-5
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घटना दिनांक व स्थान: 23-05-26 को रात 23:30 बजे, वेंकटेश अस्पताल के सामने, कमल विहार, रायपुर
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आवेदक व पीड़ित: आवेदक विवेक साहू; पीड़ित जीवराखन साहू (उम्र 32 वर्ष)
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आरोपी: महेंद्र चौधरी एवं उनके साथी
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विवरण: आरोपी ने अपनी कार को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाकर प्रार्थी की कार को एक्सीडेंट किया । इसके बाद गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के व डंडे से मारपीट की ।
5. थाना दीनदयाल उपाध्याय नगर (आश्रय गृह में बच्चों से मारपीट)
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 336/26 (दिनांक 26-05-26)
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धारा: BNS की धाराएं 296, 115-2, 3-5
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घटना दिनांक व स्थान: 18-04-26 को रात 01:00 बजे, खुला आश्रय गृह, सुंदरनगर
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आवेदक व पीड़ित: आवेदक सपना सिंह (महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर, उम्र 48 वर्ष); पीड़ित संस्था में रहने वाले 3 बच्चे
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आरोपी: सुश्री ज्योति वर्मा व अन्य
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विवरण: आरोपियों ने खुला आश्रय गृह सुंदरनगर में रहने वाले तीन बच्चों को गाली-गलौज करते हुए बेरहमी से पीटा और चोट पहुंचाई ।
6. थाना उरला (कम्पनी प्रबंधन की लापरवाही से मृत्यु)
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 228/26 (दिनांक 26-05-26)
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धारा: BNS की धाराएं 289, 106-1
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घटना दिनांक व स्थान: 21-12-25 को सुबह 08:00 बजे, एस.एस. फ्लेक्सी कम्पनी, उरला
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आवेदक व मृतक: आवेदक शासन (थाना उरला); मृतक हरीराम पाठक (पिता जगदीश पाठक, उम्र 42 वर्ष)
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आरोपी: प्रबंधक, एस.एस. फ्लेक्सी कम्पनी, उरला
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विवरण: कम्पनी प्रबंधक द्वारा सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं कराए गए थे । काम के दौरान प्रिंटर मशीन में आग लग गई, जिससे झुलसकर हरीराम पाठक की इलाज के दौरान कालडा अस्पताल में मौत हो गई । मर्ग क्रमांक 131/25 की जांच पर अपराध कायम किया गया ।
7. थाना मंदिरहसौद (गाली-गलौज व मारपीट)
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 245/26 (दिनांक 26-05-26)
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धारा: BNS की धाराएं 296, 115-2, 351-2, 3-5
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घटना दिनांक व स्थान: 25-05-26 को शाम 17:00 बजे, ग्राम सेरीखेड़ी नहर रोड
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आवेदक व पीड़ित: प्रार्थी व पीड़ित महमुद खाँ (पिता अब्दुल अजीज, उम्र 43 वर्ष)
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आरोपी: राम कुमार एवं पीताम्बर
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विवरण: आरोपियों ने प्रार्थी को बिना वजह गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के से मारपीट कर चोट पहुंचाई ।
8. थाना मंदिरहसौद (सड़क दुर्घटना में बुजुर्ग की मौत)
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 246/26 (दिनांक 26-05-26)
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धारा: BNS की धाराएं 281, 106-1
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घटना दिनांक व स्थान: 26-05-26 को शाम 18:40 बजे, ग्राम छतौना चौक
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आवेदक व मृतक: आवेदक देवकरण साहू (उम्र 25 वर्ष); मृतक रामजी साहू (पिता तिजऊ राम साहू, उम्र 75 वर्ष)
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आरोपी: ट्रक क्रमांक CG 07-BA/9453 का चालक
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विवरण: ट्रक चालक ने वाहन को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए मोटरसाइकिल सवार रामजी साहू को टक्कर मार दी । अस्पताल में इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई । मर्ग क्रमांक 51/26 की जांच के बाद मामला दर्ज हुआ ।
9. थाना गोबरानवापारा (विवाद और मारपीट)
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 147/26 (दिनांक 26-05-26)
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धारा: BNS की धाराएं 296, 351-2, 115-2
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घटना दिनांक व स्थान: 25-05-26 को सुबह 07:00 बजे, बस स्टैंड नवापारा, रायपुर
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आवेदक व पीड़ित: प्रार्थी व पीड़ित सुनील सोनी (पिता राजेंद्र सोनी, उम्र 34 वर्ष)
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आरोपी: जग्गू उर्फ जगेश्वर यादव
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विवरण: ट्रक रोकने की बात को लेकर हुए विवाद में आरोपी ने प्रार्थी को गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के से जमकर मारपीट की ।
10. थाना अभनपुर (मोटरसायकल चोरी)
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 170/26 (दिनांक 26-05-26)
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धारा: BNS की धारा 303-2
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घटना दिनांक व स्थान: 25-05-26 को रात 20:00 बजे, ब्लॉक कॉलोनी अभनपुर, रायपुर
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आवेदक: शैलेन्द्र सिंह (पिता राम सूरत सिंह, उम्र 34 वर्ष)
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आरोपी: 1 अज्ञात चोर
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विवरण: प्रार्थी की घर के बाहर खड़ी बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल (क्रमांक CG 04 PB/5343, कीमत लगभग ₹20,000) को अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया ।
11. थाना विधानसभा (वाहन चोरी)
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 179/26 (दिनांक 26-05-26)
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धारा: BNS की धारा 303-2
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घटना दिनांक व स्थान: 24-05-26 को शाम 19:00 बजे, ग्राम टेकारी, विधानसभा
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आवेदक: विजय कुमार पटेल (पिता राज कुमार, उम्र 26 वर्ष)
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आरोपी: 1 अज्ञात चोर
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विवरण: प्रार्थी की खड़ी मोटरसाइकिल (क्रमांक CG 04 M/1544, कीमती ₹40,000) को अज्ञात चोर ने पार कर दिया ।
12. थाना विधानसभा (ट्रैक्टर की टक्कर से किशोर की मौत)
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 180/26 (दिनांक 26-05-26)
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धारा: BNS की धाराएं 281, 106-1
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घटना दिनांक व स्थान: 26-05-26 को सुबह 08:00 बजे, सरकारी स्कूल के पास, सड्डू विधानसभा
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आवेदक व मृतक: आवेदक राजेश तिवारी (उम्र 42 वर्ष); मृतक महावीर शर्मा (पिता पंकज शर्मा, उम्र 15 वर्ष)
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आरोपी: ट्रैक्टर क्रमांक CG 14-MU/6707 का चालक
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विवरण: ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए साइकिल सवार 15 वर्षीय किशोर महावीर शर्मा को टक्कर मार दी । उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई । मर्ग क्रमांक 54/26 के तहत कार्रवाई की गई ।
आबकारी एक्ट के तहत दर्ज मामले (सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना / अवैध रूप से पिलाना)
| क्र. | थाना | अपराध क्र. | धारा | घटना स्थल | आरोपी का नाम व विवरण | विवरण |
| 13 | पुरानीबस्ती | 233/26 | 36 (च) | प्रहलदवा तालाब पास | निखिल रांगडे (पिता मुकेश, 21 वर्ष) | सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते गिरफ्तार। |
| 14 | पुरानीबस्ती II | 234/26 | 36 (च) | प्रहलदवा तालाब पास | अमन साहू (22 वर्ष) व खेमराज साहू (27 वर्ष) | सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते गिरफ्तार। |
| 15 | पुरानीबस्ती II | 235/26 | 36 (च) | मलवाय तालाब पास | अज्ञात / संदर्भित आरोपी | सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते गिरफ्तार। |
| 16 | पुरानीबस्ती II | 236/26 | 36 (च) | बंधवा तालाब पास | लक्ष्मण सिंगौर (पिता चोवाराम, 30 वर्ष) | सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते गिरफ्तार। |
| 17 | पुरानीबस्ती II | 237/26 | 36 (सी) | बंधवा तालाब पास | करण सारथी (पिता दिलीप कुमार, 22 वर्ष) | अपने ठेले में लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाते गिरफ्तार। |
| 18 | टिकरापारा | 456/26 | 36 (सी) | लालपुर | असफाक हुसैन (पिता जयरीफ हुसैन, 28 वर्ष) | अपने ठेले में लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाते गिरफ्तार। |
| 19 | टिकरापारा | 457/26 | 36 (सी) | लालपुर | विनोद धृतलहरे (पिता राम दुलार, 23 वर्ष) | अपने ठेले में लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाते गिरफ्तार। |
| 20 | खमतराई | 426/26 | 36 (सी) | सीमेंट रोड बंजारी | पूर्णेन्द्र साहू (पिता मनोहर साहू, 30 वर्ष) | अपने ठेले में लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाते गिरफ्तार। |
| 21 | धरसींवा | 264/26 | 36 (सी) | वंदना चौक सिलतरा | सलाउदीन खान (पिता अजमुदीन, 30 वर्ष) | अपने ठेले में लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाते गिरफ्तार। |
| 22 | धरसींवा | 265/26 | 36 (सी) | महेंद्रा चौक सिलतरा | पूरन पाल (पिता भगवान सिंह पाल, 25 वर्ष) | अपने ठेले में लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाते गिरफ्तार। |
| 23 | धरसींवा | 266/26 | 34-2 | कुरा रोड | राकेश (पिता स्व. विजय राम, 25 वर्ष) | कब्जे से 35 पाव देशी शराब (कीमत ₹3500) जब्त कर गिरफ्तार किया गया। |
| 24 | विधानसभा II | 181/26 | 36 (सी) | ग्राम भुरकोनी | अरविंद भारती (पिता मलकरण भारती, 42 वर्ष) | अपने ठेले में लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाते गिरफ्तार। |
| 25 | माना कैम्प II | 132/26 | 36 (च) | बनरसी नहर पास | शेखर मिस्त्री (पिता संदीप, 28 वर्ष) | सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते गिरफ्तार। |
आर्म्स एक्ट (अवैध हथियार/चाकूबाजी की रोकथाम)
26. थाना तेलीबांधा II
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 236/26 (दिनांक 26-05-26)
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धारा: आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27
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घटना दिनांक व स्थान: 26-05-26 को दोपहर 15:20 बजे, जयश्री पोल्ट्री फार्म के पास
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आरोपी: दीपक बंजारे (पिता हरदास बंजारे, उम्र 20 वर्ष)
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विवरण: आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से छिपाकर रखा गया घातक चाकू बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया ।
27. थाना टिकरापारा II
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 455/26 (दिनांक 26-05-26)
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धारा: आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27
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घटना दिनांक व स्थान: 26-05-26 को दोपहर 13:20 बजे, बस स्टैंड भाठागांव
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आरोपी: आदिल खान (पिता आरिफ खान, उम्र 25 वर्ष)
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विवरण: भीड़भाड़ वाले बस स्टैंड क्षेत्र में अवैध रूप से चाकू लहराते/रखते हुए आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया और चाकू जब्त कर कोर्ट में पेश किया गया ।
कानूनी सामान्य ज्ञान और धारा विश्लेषण (पुलिस व कानून के छात्रों हेतु)
पुलिस विभाग और कानून के शोधार्थियों के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत पुरानी भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं को किस प्रकार प्रतिस्थापित किया गया है । इस प्रेस ब्रीफिंग में उपयोग की गई धाराओं का तुलनात्मक चार्ट और उनके अंग्रेजी Keywords नीचे दिए जा रहे हैं:
BNS बनाम IPC तुलनात्मक तालिका
| नए कानून की धारा (BNS) | पुराने कानून की धारा (IPC) | कानूनी विवरण (Legal Description) | अंग्रेजी कीवर्ड्स (Keywords) |
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धारा 137-2 |
धारा 363 | नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाना या अपहरण करना। | Kidnapping / Abduction |
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धारा 296 |
धारा 294 | अश्लील कृत्य, सार्वजनिक स्थान पर गाली-गलौज करना। | Obscene Acts / Verbal Abuse |
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धारा 115-2 |
धारा 323 | स्वेच्छा से किसी को चोट या सामान्य चोट पहुंचाना। | Voluntarily Causing Hurt |
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धारा 351-2 |
धारा 506 | आपराधिक धमकी देना (जान से मारने की धमकी)। | Criminal Intimidation |
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धारा 3-5 |
धारा 34 | सामान्य आशय को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कृत्य। | Common Intention / Joint Liability |
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धारा 281 |
धारा 279 | सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही या तेज गति से वाहन चलाना। | Rash Riding / Negligent Driving |
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धारा 106-1 |
धारा 304A | लापरवाही या उपेक्षा पूर्वक कृत्य से किसी की मृत्यु कारित करना। | Causing Death by Negligence |
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धारा 289 |
धारा 287 | मशीनरी के संबंध में लापरवाही बरतने से मानव जीवन को संकट में डालना। | Negligent Conduct with Machinery |
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धारा 303-2 |
धारा 379 | चोरी का सामान्य अपराध कारित करना। | Theft |
विशेष अधिनियमों (Special Acts) की महत्वपूर्ण जानकारी:
छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम (Excise Act):
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धारा 36 (च): सार्वजनिक स्थानों (Public Places) पर मदिरापान करने वालों के विरुद्ध त्वरित दंडात्मक कार्रवाई के लिए लगाई जाती है । (
Public Consumption of Liquor) -
धारा 36 (सी): बिना वैध लाइसेंस या अनुमति के अपने व्यावसायिक स्थल/ठेले पर लोगों को अवैध रूप से शराब पीने की सुविधा मुहैया कराना । (
Facilitating Illegal Drinking) -
धारा 34 (2): व्यावसायिक मात्रा में या अवैध रूप से तय सीमा से अधिक शराब का परिवहन या अपने पास रखना (गैर-जमानती धारा) । (
Illicit Liquor Possession)
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आर्म्स एक्ट (Arms Act) – धारा 25, 27: * बिना वैध अनुज्ञप्ति (License) के घातक हथियार जैसे धारदार चाकू, गुप्तियां या अवैध कट्टा रखना और उनका प्रदर्शन करना आर्म्स एक्ट के तहत दंडनीय है । यह समाज में भयमुक्त माहौल बनाने और गंभीर अपराधों की रोकथाम (Prevention of Crimes) के लिए पुलिस का एक प्रभावी निवारक हथियार है ।



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विशेष समाचार: ‘सशक्त एवं समृद्ध छत्तीसगढ़’ की झलक के साथ साल 2026 का कैलेंडर जारी

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