RAIPUR PRESS BRIFING MORNING DATE 26 May 2026 (
NEWS SOURCE)
अधिवक्ता अनिल देवांगन (लेखन एवं संपादन) अमलीडीह, रायपुर: रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के विभिन्न थानों में पिछले 24 घंटों के भीतर कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े कई मामले दर्ज किए गए हैं ।
थानावार अपराधों का विस्तृत विवरण
1. थाना मौदहापारा (कॉपीराइट उल्लंघन का मामला)
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 92/26 (25-05-26, 18:50)
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घटना दिनांक व स्थान: 25-05-26 दोपहर 15:00 बजे, गणेश इलेक्ट्रिकल्स, एमजी रोड
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आवेदक: राजा ठाकुर (पुत्र स्व. लक्ष्मण सिंह, उम्र 40 वर्ष)
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आरोपी: मोहन नागवानी (उम्र 40 वर्ष) एवं जीवनमल नागवानी
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लागू धाराएं: कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63, 65
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विवरण: आवेदक की रिपोर्ट पर पुलिस ने एमजी रोड स्थित गणेश इलेक्ट्रिकल्स दुकान में दबिश दी, जहाँ एंकर (Anchor) कंपनी के नकली स्विच, सॉकेट एवं अन्य डुप्लीकेट उत्पाद जब्त किए गए, जिनकी कुल कीमत ₹3,981 है। आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है ।
2. थाना टिकरापारा (वाहन चोरी)
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 452/26 (25-05-26, 19:28)
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घटना दिनांक व स्थान: गरीब नवाज कॉलोनी, इंदौर (म.प्र.) / कृष्णा नगर, टिकरापारा, समय 18:00 बजे
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आवेदक: हजारी मल प्रजापति (पुत्र गोपाल लाल प्रजापति, उम्र 38 वर्ष), निवासी कृष्णा नगर टिकरापारा, रायपुर
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आरोपी: 1 अज्ञात चोर
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लागू धाराएं: बीएनएस (BNS) धारा 305
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विवरण: प्रार्थी की खड़ी बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल (क्रमांक CG 04 QC 9634, कीमत ₹20,000) को किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिए जाने की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है ।
3. थाना कोतवाली (विवाद व मारपीट)
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 251/26 (26-05-26, 02:55)
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घटना दिनांक व स्थान: 25-05-26 रात्रि 23:00 बजे, सीरत मैदान, कोतवाली
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आवेदक: सैफुद्दीन (पुत्र हमीउद्दीन, उम्र 25 वर्ष), निवासी अफरोज बाग, मौदहापारा, रायपुर
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आरोपी: शाहरुख, रेहान और इरफान
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लागू धाराएं: बीएनएस धारा 296, 115-2, 351-2, 3-5
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विवरण: सीरत मैदान में बकरा खरीदते समय प्रार्थी से टकरा जाने की बात को लेकर आरोपियों ने गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के से मारपीट कर चोट पहुंचाई ।
4. थाना दीनदयाल उपाध्याय नगर (रास्ते में ओवरटेक पर विवाद)
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 333/26 (25-05-26, 20:15)
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घटना दिनांक व स्थान: 24-05-26 रात्रि 23:30 बजे, जायका ऑटोमोबाइल के पास, सरोना
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आवेदक: प्रहलाद सोनी (पुत्र कन्हैया लाल सोनी, उम्र 20 वर्ष), निवासी रूरूमा, रायगढ़
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आरोपी: 3 मोटरसाइकिल पर सवार 4 लड़कियां एवं 3 लड़के (अज्ञात)
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लागू धाराएं: बीएनएस धारा 296, 351-2, 115-2, 3-5
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विवरण: आरोपियों ने मोटरसाइकिल ओवरटेक करने की बात को लेकर विवाद किया। उन्होंने प्रार्थी को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के व किसी वस्तु से मारपीट कर चोट पहुंचाई ।
5. थाना खमतराई (लापरवाही पूर्वक वाहन चालन – दुर्घटना)
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 424/26 (25-05-26, 16:49)
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घटना दिनांक व स्थान: 03-03-26, झंडा चौक, बंजारी नगर, रावाभाठा, खमतराई
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आवेदक: सोनवती महोबे (पति राजेश महोबे, उम्र 35 वर्ष), निवासी रावाभाठा
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आरोपी: ई-रिक्शा (क्रमांक CG 04 NS 1466) का चालक
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पीड़ित: पीहु महोबे (उम्र 5 वर्ष, प्रार्थी की बेटी)
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लागू धाराएं: बीएनएस धारा 281, 125
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विवरण: ई-रिक्शा चालक ने अपने वाहन को तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए घर के सामने खेल रही 5 वर्षीय मासूम बच्ची पीहु को टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गई ।
6. थाना आजाद चौक (घूरकर देखने के विवाद में मारपीट)
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 107/26 (25-05-26, 16:16)
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घटना दिनांक व स्थान: 23-05-26 रात्रि 22:30 बजे, गुप्ता फर्नीचर के पास, आजाद चौक
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आवेदक: प्रदीप कुमार जायसवाल (पुत्र मोती लाल जायसवाल, उम्र 50 वर्ष), निवासी संतोषी नगर, टिकरापारा
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आरोपी: गुप्ता फर्नीचर के पास रहने वाले 2 अज्ञात लड़के
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लागू धाराएं: बीएनएस धारा 296, 351-2, 115-2, 3-5
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विवरण: आरोपियों ने प्रार्थी द्वारा ‘घूरकर देखने’ की बात पर विवाद किया, गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और बांस के डंडे से बेरहमी से मारपीट कर घायल कर दिया ।
7. थाना आमानाका (लापरवाही पूर्वक चालन – दर्दनाक सड़क दुर्घटना)
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 168/26 (25-05-26, 20:48)
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घटना दिनांक व स्थान: 25-05-26 दोपहर 12:00 बजे, भनपुरी मार्ग, टाटीबंध (दाऊ पेट्रोल पंप के पास)
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आवेदक: हिमांशु राज तिवारी (पुत्र तपेश्वर तिवारी, उम्र 23 वर्ष), निवासी वीर सावरकर नगर, हीरापुर, कबीर नगर, रायपुर
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आरोपी: टाटा ट्रेलर (क्रमांक CG 07 CG 6601) का चालक
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पीड़ित (मृतक): तपेश्वर तिवारी (पिता शिवधारी तिवारी, उम्र 46 वर्ष)
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लागू धाराएं: बीएनएस धारा 281, 106-1 (मर्ग क्र. 32/26 की जांच उपरांत)
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विवरण: टाटा ट्रेलर के चालक ने वाहन को तेज व लापरवाही से चलाते हुए मोटरसाइकिल सवार तपेश्वर तिवारी को टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई ।
8. थाना आमानाका (वाहन क्षति – दुर्घटना)
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 169/26 (25-05-26, 21:15)
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घटना दिनांक व स्थान: 25-05-26 शाम 18:00 बजे, टाटीबंध चौक
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आवेदक: नितिन अग्रवाल (पुत्र राधेश्याम अग्रवाल, उम्र 32 वर्ष), निवासी हर्षित टावर, आमानाका, रायपुर
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आरोपी: हाईवा (क्रमांक CG 08 BG 4622) का चालक
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लागू धाराएं: बीएनएस धारा 281
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विवरण: तेज रफ्तार हाईवा चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए प्रार्थी की कार को ज़ोरदार ठोकर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया ।
9. थाना आमानाका (मोटरसाइकिल दुर्घटना)
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 170/26 (25-05-26, 21:41)
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घटना दिनांक व स्थान: 25-05-26 शाम 19:00 बजे, चंदनडीह के पास
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आवेदक: वरुण सिंह बैस (पुत्र नारायण सिंह बैस, उम्र 31 वर्ष), निवासी संतोषी नगर, टिकरापारा, रायपुर
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आरोपी: ट्रक (क्रमांक CG 07 BE 5378) का चालक
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लागू धाराएं: बीएनएस धारा 281
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विवरण: ट्रक चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए प्रार्थी की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया ।
10. थाना उरला (महिला से गाली-गलौज व मारपीट)
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 224/26 (25-05-26, 18:30)
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घटना दिनांक व स्थान: 24-05-26 सुबह 07:30 बजे, कैलाश नगर, बीरगांव
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आवेदक: श्रीमती सुमित्रा पांडे (पति लीलाधर पांडे, उम्र 60 वर्ष), निवासी कैलाश नगर, बीरगांव, उरला
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आरोपी: हर्ष सिंह एवं 1 अन्य
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लागू धाराएं: बीएनएस धारा 296, 351-2, 115-2, 3-5
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विवरण: आरोपियों ने बुजुर्ग प्रार्थी महिला के साथ गाली-गलौज की, उन्हें जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के से मारपीट कर चोट पहुंचाई ।
11. थाना उरला (पुरानी रंजिश में मारपीट)
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 225/26 (25-05-26, 19:15)
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घटना दिनांक व स्थान: 24-05-26 रात्रि 22:30 बजे, चौखड़िया तालाब के पास, उरला
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आवेदक: श्रीमती अंजू देवी (पति शिव रतन बिंद, उम्र 36 वर्ष), निवासी उरला, रायपुर
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आरोपी: निरंजन सिंह एवं सुधीर कुमार
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लागू धाराएं: बीएनएस धारा 296, 351-2, 115-2, 3-5
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विवरण: पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने प्रार्थी के पति को रोककर गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के व डंडे से पीटकर घायल कर दिया ।
12. थाना तेलीबांधा (केटीएम बाइक चोरी)
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 235/26 (25-05-26, 17:13)
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घटना दिनांक व स्थान: 24-05-26 रात्रि 20:00 बजे, मरीन ड्राइव पार्किंग, तेलीबांधा
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आवेदक: अंकित पटेल (पुत्र संतोष पटेल, उम्र 21 वर्ष), निवासी जल विहार कॉलोनी, तेलीबांधा
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आरोपी: 1 अज्ञात चोर
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लागू धाराएं: बीएनएस धारा 303-2
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विवरण: मरीन ड्राइव पार्किंग में खड़ी प्रार्थी की कीमती केटीएम (KTM) मोटरसाइकिल (क्रमांक CG 04 QG 8044, कीमत ₹20,000) को किसी अज्ञात चोर ने उड़ा लिया ।
13. थाना खरोरा (भाई से मारपीट)
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 250/26 (26-05-26, 02:55)
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घटना दिनांक व स्थान: 25-05-26 रात्रि 23:55 बजे, ग्राम कुलीपोट, खरोरा
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आवेदक: विवेक सायतोड़े (पुत्र स्व. राम दयाल सायतोड़े, उम्र 48 वर्ष)
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आरोपी: ज्ञानेश्वर नौरंगे
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पीड़ित: संतरू सायतोड़े (प्रार्थी का भाई)
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लागू धाराएं: बीएनएस धारा 296, 351-2, 115-2
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विवरण: आरोपी ने प्रार्थी के भाई संतरू सायतोड़े को अकारण गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के से मारपीट कर शारीरिक चोट पहुंचाई ।
14. थाना माना कैम्प (तेज रफ्तार वाहन से दुर्घटना)
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 128/26 (25-05-26, 18:50)
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घटना दिनांक व स्थान: 22-04-26 रात्रि 01:00 बजे, ग्राम नकटी ओवरब्रिज के पास
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आवेदक: संजय कुमार (पुत्र कुंवर लाल, उम्र 41 वर्ष), निवासी सिमगा, बलौदाबाजार
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आरोपी: वाहन क्रमांक CG 04 PP 9762 का चालक
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लागू धाराएं: बीएनएस धारा 281, 125
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विवरण: आरोपी वाहन चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए मोटरसाइकिल सवार प्रार्थी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे प्रार्थी को गंभीर चोटें आईं ।
15. थाना गोबरा नवापारा (क्रिकेट मैच के दौरान विवाद)
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 146/26 (25-05-26, 18:00)
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घटना दिनांक व स्थान: 24-05-26 शाम 18:24 बजे, ग्राम सोनेसिल्ली स्कूल ग्राउंड
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आवेदक: नवापारा पुलिस
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आरोपी: पोषण एवं योगेश साहू
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पीड़ित: 17 वर्षीय किशोर
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लागू धाराएं: बीएनएस धारा 296, 115-2, 3-5
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विवरण: स्कूल ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के दौरान मामूली बात पर विवाद हुआ, जिसमें आरोपियों ने पीड़ित किशोर को गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्के से पीट दिया ।
16. थाना अभनपुर (हीरो डीलक्स बाइक चोरी)
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 170/26 (25-05-26, 19:17)
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घटना दिनांक व स्थान: 23-05-26 शाम 18:00 बजे, ब्लॉक कॉलोनी, शनिश्चरी बाजार, अभनपुर
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आवेदक: मनोज कुमार यादव (पुत्र जेठाराम यादव, उम्र 39 वर्ष), निवासी केन्द्री, अभनपुर, रायपुर
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आरोपी: 1 अज्ञात चोर
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लागू धाराएं: बीएनएस धारा 303-2
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विवरण: प्रार्थी की घर के बाहर खड़ी हीरो डीलक्स मोटरसाइकिल (क्रमांक CG 04 MK 4193, कीमत ₹15,000) को अज्ञात चोर ने पार कर दिया ।
17. थाना विधानसभा (घरेलू विवाद में पिता द्वारा धमकी)
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 178/26 (25-05-26, 19:18)
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घटना दिनांक व स्थान: 24-05-26 शाम 18:00 बजे, फार्म हाउस ग्राम तर्रा, विधानसभा
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आवेदक: वेदांत देवांगन (उम्र 18 वर्ष)
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आरोपी: गोपाल कृष्ण देवांगन (प्रार्थी के पिता)
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लागू धाराएं: बीएनएस धारा 296, 351-2
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विवरण: घरेलू बात को लेकर हुए विवाद में सगे पिता ने अपने ही 18 वर्षीय पुत्र को सार्वजनिक रूप से गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी ।
18. थाना सरस्वती नगर (महिला से मारपीट)
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अपराध क्रमांक व दिनांक: 106/26 (25-05-26, 16:18)
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घटना दिनांक व स्थान: 24-05-26 रात्रि 21:30 बजे, जगन्नाथ चौक, कोटा
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आवेदक: निशा गौतम (पति भरत गौतम, उम्र 36 वर्ष), निवासी साईंनाथ कॉलोनी, कोटा, सरस्वती नगर
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आरोपी: चांदनी एवं समीर खान
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लागू धाराएं: बीएनएस धारा 296, 115-2, 351-2, 3-5
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विवरण: आरोपियों ने जगन्नाथ चौक पर प्रार्थी महिला को रोककर अश्लील गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के से मारपीट कर घायल कर दिया ।
आबकारी अधिनियम (Excise Act) के तहत की गई गिरफ्तारियां
सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने (Public Drinking) और अवैध रूप से शराब पिलाने/परोसने (Illegal Liquor Serving) के खिलाफ रायपुर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर निम्नलिखित आरोपियों को गिरफ्तार किया:
| क्र. | थाना | अपराध क्र. | आरोपी का नाम व उम्र | घटना स्थल | आबकारी धारा | विवरण |
| 19 | माना कैम्प | 129/26 | हेमंत यदू (24 वर्ष) | माना बस्ती | 36 (च) | आम जगह पर शराब पीते हुए गिरफ्तार। |
| 20 | माना कैम्प | 130/26 | हयात खान (31 वर्ष) | माना बस्ती | 36 (च) | आम जगह पर शराब पीते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार। |
| 21 | उरला | 226/26 | संतराम साहू (48 वर्ष) | औद्योगिक क्षेत्र, उरला | 36 (सी) | अपने होटल में लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाते पकड़ा गया। |
| 22 | उरला | 227/26 | हरेराम चौरसिया (55 वर्ष) | चौरसिया होटल के पास | 36 (सी) | होटल परिसर में ग्राहकों को अवैध शराब परोसने पर कार्रवाई। |
| 23 | पुरानी बस्ती | 229/26 | दीपू ध्रुव (45 वर्ष) | भाठागांव | 36 (सी) | अपने ठेले पर लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाने पर गिरफ्तार। |
| 24 | पुरानी बस्ती | 230/26 | प्रकाश पटेल (37 वर्ष) | भाठागांव | 36 (सी) | ठेले पर अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा देने पर गिरफ्तार। |
| 25 | धरसींवा | 262/26 | राकेश कुमार (23 वर्ष) | रिक्की ढाबा, NH 30 | 36 (सी) | ढाबा के भीतर अवैध रूप से शराब पिलाने की गतिविधियों पर कार्रवाई। |
कानूनी सामान्य ज्ञान (Legal G.K.) – पुलिस एवं विधि छात्रों हेतु
नए कानूनों (Bhartiya Nyaya Sanhita – BNS 2023) के लागू होने के बाद, भारतीय दंड संहिता (IPC 1860) की पुरानी धाराओं को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। उपरोक्त प्राथमिकियों में उपयोग की गई धाराओं का तुलनात्मक विवरण और कानूनी शब्दजाल (English Keywords) निम्नलिखित हैं:
धाराओं का तुलनात्मक चार्ट (BNS vs IPC):
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BNS धारा 296 (पुरानी IPC धारा 294):
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विवरण: सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कार्य या अश्लील गाली-गलौज करना।
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English Keywords: Obscene Acts, Public Nuisance, Abusive Language.
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BNS धारा 115-2 (पुरानी IPC धारा 323):
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विवरण: स्वेच्छा से किसी को साधारण चोट या आघात पहुँचाना।
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English Keywords: Voluntarily Causing Hurt, Simple Hurt, Physical Assault.
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BNS धारा 351-2 (पुरानी IPC धारा 506):
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विवरण: आपराधिक धमकी देना (जान से मारने या गंभीर क्षति की धमकी)।
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English Keywords: Criminal Intimidation, Threat to Life, Extortionate Threat.
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BNS धारा 3-5 (पुरानी IPC धारा 34):
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विवरण: सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य (संयुक्त दायित्व)।
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English Keywords: Common Intention, Joint Liability, Group Offence.
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BNS धारा 281 (पुरानी IPC धारा 279):
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विवरण: सार्वजनिक मार्ग पर तेजी या लापरवाही से वाहन चलाना जिससे मानव जीवन संकट में पड़े।
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English Keywords: Rash Driving, Negligent Driving, Endangering Public Safety.
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BNS धारा 125 (पुरानी IPC धारा 336/337):
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विवरण: ऐसे उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना।
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English Keywords: Act Endangering Life, Personal Safety Negligence.
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BNS धारा 106-1 (पुरानी IPC धारा 304A):
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विवरण: लापरवाही या उपेक्षा पूर्वक वाहन चलाकर किसी की मृत्यु कारित करना (गैर-इरादतन हत्या/सड़क दुर्घटना)।
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English Keywords: Causing Death by Negligence, Rash and Negligent Act, Fatal Accident.
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BNS धारा 303-2 / 305 (पुरानी IPC धारा 379/380):
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विवरण: चोरी (धारा 303 साधारण चोरी के लिए और धारा 305 निवास गृह, वाहन या परिसर से चोरी के लिए)।
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English Keywords: Theft, Larceny, Stolen Property.
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छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम (CG Excise Act) विशेष:
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धारा 36 (सी) [Section 36(C)]: बिना लाइसेंस वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (जैसे ढाबा, होटल, ठेला) में शराब पीने की अनुमति देना या अवैध बिक्री को बढ़ावा देना।
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धारा 36 (च) [Section 36(F)]: सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करना (Public Drinking) जिससे कानून व्यवस्था या सामाजिक शालीनता भंग हो।



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