RAIPUR PRESS BRIFING MORNING DATE 25 May 2026 (
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अधिवक्ता अनिल देवांगन (लेखन एवं संपादन) अमलीडीह, रायपुर: रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी प्रातःकालीन प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जिले के विभिन्न थानों में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और आपराधिक तत्वों पर लगाम कसने के लिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई है. पुलिस और कानून के छात्रों की शैक्षणिक व व्यावहारिक जानकारी के लिए थानों के अनुसार मामलों का विस्तृत कानूनी विवरण नीचे दिया गया है:
📋 थानावार अपराधों का विस्तृत कानूनी विवरण
1. थाना: आजाद चौक
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अपराध क्रमांक व रिपोर्ट दिनांक: 106/26 (दिनांक: 24-05-26, समय: 21:22)
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भारतीय न्याय संहिता (BNS) धाराएं: धारा 281
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घटना दिनांक, समय व स्थान: 24-05-26 को शाम 17:20 बजे, ओला शोरूम के सामने, आजाद चौक
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आवेदक/प्रार्थी: प्रकाश सागर (निवास: कृष्णा नगर, सरस्वती नगर, रायपुर)
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आरोपी: कार क्रमांक CG 04-MV/1234 का चालक
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: पीड़ित प्रकाश सागर (पिता: सुभाष सागर, उम्र: 21 वर्ष, पुरुष)
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मामले का विवरण: आरोपी कार चालक ने अपने वाहन को अत्यधिक तेज और लापरवाही पूर्वक चलाते हुए एक्टिवा से जा रहे प्रार्थी प्रकाश सागर को टक्कर मार दी, जिससे प्रार्थी को शारीरिक चोटें आई हैं ।
2. थाना: खम्हारडीह
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अपराध क्रमांक व रिपोर्ट दिनांक: 163/26 (दिनांक: 24-05-26, समय: 22:25)
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भारतीय न्याय संहिता (BNS) धाराएं: धारा 296, 118-1, 351-3
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घटना दिनांक, समय व स्थान: 24-05-26 को शाम 18:30 बजे, सत्यम नगर, कचना
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आवेदक/प्रार्थी: सुनील पटेल (निवास: सत्यम नगर, कचना, खम्हारडीह, रायपुर)
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आरोपी: वेद प्रकाश साहू (पुरुष)
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: पीड़ित सुनील पटेल (पिता: परसराम पटेल, उम्र: 47 वर्ष, पुरुष)
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मामले का विवरण: आरोपी बिना किसी कारण के सार्वजनिक स्थान पर प्रार्थी को गाली-गलौज कर रहा था । जब प्रार्थी ने उसे मना किया, तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और किसी वस्तु से प्रार्थी की कमर के पास प्रहार कर गंभीर चोट पहुंचाई ।
3. थाना: सरस्वती नगर
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अपराध क्रमांक व रिपोर्ट दिनांक: 105/26 (दिनांक: 24-05-26, समय: 23:12)
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भारतीय न्याय संहिता (BNS) धाराएं: धारा 296, 115-2, 351-2, 3-5
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घटना दिनांक, समय व स्थान: 24-05-26 को रात्रि 20:30 बजे, जगन्नाथ चौक के पास, कोटा
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आवेदक/प्रार्थी: चांदनी खातून (निवास: बीएसयूपी कॉलोनी, कोटा, सरस्वती नगर, रायपुर)
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आरोपी: भरत कुमार गौतम एवं अन्य 1 पुरुष
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: पीड़िता चांदनी खातून (पति: मोहम्मद समीर खान, उम्र: 35 वर्ष, महिला)
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मामले का विवरण: आरोपियों ने आपसी सामान्य आशय के साथ प्रार्थिया को सार्वजनिक रूप से अश्लील गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के से बेरहमी से मारपीट कर चोट पहुंचाई ।
4. थाना: खमतराई
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अपराध क्रमांक व रिपोर्ट दिनांक: 421/26 (दिनांक: 24-05-26, समय: 17:53)
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भारतीय न्याय संहिता (BNS) धाराएं: धारा 296, 115-2, 351-3, 333
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घटना दिनांक, समय व स्थान: 24-05-26 को दोपहर 15:30 बजे, हर्षित विहार, उरकुरा
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आवेदक/प्रार्थी: मनीषा देवी (निवास: हर्षित विहार, उरकुरा, खमतराई, रायपुर)
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आरोपी: काशीराम (पुरुष)
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: पीड़िता मनीषा देवी (पति/पिता: देवी लाल, उम्र: 27 वर्ष, महिला)
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मामले का विवरण: आरोपी काशीराम ने प्रार्थिया के घर के अंदर जबरन प्रवेश किया (गृह-अतिचार), गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और हेलमेट तथा क्रिकेट बैट से प्रार्थिया पर हमला कर चोट पहुंचाई।
5. थाना: खमतराई
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अपराध क्रमांक व रिपोर्ट दिनांक: 422/26 (दिनांक: 24-05-26, समय: 23:53)
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भारतीय न्याय संहिता (BNS) धाराएं: धारा 296, 351-3, 126-1, 3-5
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घटना दिनांक, समय व स्थान: 24-05-26 को दोपहर 14:50 बजे, हरीश पेट्रोल पंप के पास, रावांभाठा
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आवेदक/प्रार्थी: जीतेंद्र सोनी (निवास: कैलाश नगर, बीरगांव, खमतराई, रायपुर)
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आरोपी: लालू सिंह, अमित सिंह (पुरुष)
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: पीड़ित जीतेंद्र सोनी (पिता: छोटे लाल सोनी, उम्र: 27 वर्ष, पुरुष)
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मामले का विवरण: आरोपियों ने प्रार्थी के वाहन के आगे और पीछे अपनी गाड़ियां लगाकर प्रार्थी का रास्ता रोका (सदोष अवरोध), गाली-गलौज की और उसे जान से मारने की धमकी दी ।
6. थाना: पुरानीबस्ती
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अपराध क्रमांक व रिपोर्ट दिनांक: 225/26 (दिनांक: 24-05-26, समय: 17:49)
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भारतीय न्याय संहिता (BNS) धाराएं: धारा 296, 115-2, 351-2
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घटना दिनांक, समय व स्थान: 23-05-26 को रात्रि 23:00 बजे, छीर्रापारा, भाठगांव
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आवेदक/प्रार्थी: दिलीप पाल (निवास: छीर्रापारा, भाठगांव, पुरानी बस्ती, रायपुर)
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आरोपी: संतोष यादव (पिता: रामाधार यादव, पुरुष)
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: पीड़ित दिलीप पाल (पिता: मालिक पाल, उम्र: 52 वर्ष, पुरुष)
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मामले का विवरण: प्रार्थी द्वारा आरोपी को उधार में पैसे न देने पर आरोपी ने विवाद खड़ा कर दिया । उसने प्रार्थी को गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के से मारपीट कर घायल कर दिया ।
7. थाना: माना कैम्प
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अपराध क्रमांक व रिपोर्ट दिनांक: 126/26 (दिनांक: 24-05-26, समय: 18:58)
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भारतीय न्याय संहिता (BNS) धाराएं: धारा 281
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घटना दिनांक, समय व स्थान: 24-05-26 को दोपहर 14:50 बजे, डुमरतराई कमल विहार चौक के पास
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आवेदक/प्रार्थी: अरशद फारूकी (निवास: आदर्श नगर, मोवा, रायपुर)
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आरोपी: ट्रक क्रमांक CG 22-AH/9006 का चालक
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: पीड़ित अरशद फारूकी (पिता: मनसू फारूकी, उम्र: 48 वर्ष, पुरुष) और प्रार्थी की कार
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मामले का विवरण: अज्ञात ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए प्रार्थी की कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार को भारी क्षति पहुंची ।
8. थाना: नेवरा
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अपराध क्रमांक व रिपोर्ट दिनांक: 225/26 (दिनांक: 24-05-26, समय: 19:00)
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भारतीय न्याय संहिता (BNS) धाराएं: धारा 296, 115-2, 351-2, 324-4, 3-5
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घटना दिनांक, समय व स्थान: 22-05-26 को रात्रि 21:00 बजे, ग्राम बहेसर, नेवरा, रायपुर
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आवेदक/प्रार्थी: दीपक निगम (निवास: दुबे कॉलोनी, मोवा)
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आरोपी: सेवकदास बर्मन एवं उसके साथी (पुरुष)
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: पीड़ित दीपक निगम (पिता: रमेश कुमार, उम्र: 42 वर्ष, पुरुष); ‘शौर्य इस्पात कंपनी’ का सुरक्षा गार्ड; कंपनी की 03 खड़ी गाड़ियां
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मामले का विवरण: आरोपियों ने एक राय होकर शौर्य इस्पात कंपनी के सुरक्षा गार्ड के साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी, मारपीट की और परिसर में खड़ी 3 गाड़ियों में तोड़फोड़ कर भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया ।
9. थाना: गंज
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अपराध क्रमांक व रिपोर्ट दिनांक: 146/26 (दिनांक: 25-05-26, समय: 01:20)
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भारतीय न्याय संहिता (BNS) धाराएं: धारा 296, 115-2, 351-2, 3-5
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घटना दिनांक, समय व स्थान: 24-05-26 को रात्रि 21:30 बजे, चूनाभट्टी, काली मंदिर के पास
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आवेदक/प्रार्थी: रोहिणी साहू (निवास: चूनाभट्टी, काली मंदिर के पास, गंज, रायपुर)
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आरोपी: मनीष, दीपक, समीर (पुरुष)
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: पीड़िता रोहिणी साहू (पति: गौतम साहू, उम्र: 38 वर्ष, महिला)
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मामले का विवरण: प्रार्थिया ने आरोपियों को अपने घर के सामने गाली-गलौज करने से मना किया, जिससे नाराज होकर आरोपियों ने प्रार्थिया को ही अश्लील गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के से हमला कर घायल कर दिया ।
10. थाना: देवेन्द्रनगर
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अपराध क्रमांक व रिपोर्ट दिनांक: 103/26 (दिनांक: 25-05-26, समय: 02:22)
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भारतीय न्याय संहिता (BNS) धाराएं: धारा 303-2
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घटना दिनांक, समय व स्थान: 24-05-26 को रात्रि 22:00 बजे, निर्माणाधीन अस्पताल ‘आर्टिमिस शांति’, मण्डी गेट रोड
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आवेदक/प्रार्थी: डॉ. तन्मय अग्रवाल (निवास: रवि नगर, पंडरी, रायपुर)
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आरोपी: राम पाल निषाद (पिता: हीरा लाल निषाद, उम्र: 29 वर्ष, पुरुष)
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: पीड़ित डॉ. तन्मय अग्रवाल (पिता: कमलेश्वर अग्रवाल, उम्र: 31 वर्ष, पुरुष); गोदाम में रखा 20 लीटर पेंट (कीमत ₹6000)
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मामले का विवरण: आरोपी जो उसी निर्माणाधीन अस्पताल में मजदूरी का काम करता था, वह अस्पताल के गोदाम से ₹6,000 मूल्य का 20 लीटर पेंट चोरी कर भागते समय रंगे हाथों पकड़ा गया ।
🎰 विशेष अधिनियमों (जुआ, आबकारी एवं एनडीपीएस) के तहत की गई गिरफ्तारियां
11. थाना: मौदहापारा (आईपीएल क्रिकेट सट्टा)
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अपराध क्रमांक व रिपोर्ट दिनांक: 91/26 (दिनांक: 24-05-26, समय: 22:49)
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अधिनियम व धाराएं: सार्वजनिक जुआ अधिनियम (सट्टा एक्ट): धारा 4 (क), 7
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घटना स्थल व समय: महाकाल पान ठेला, एमजी रोड (24-05-26, शाम 17:20 बजे)
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आवेदक: शासन (थाना मौदहापारा)
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आरोपी: अजय साहू (पिता: कुंदन साहू, उम्र: 28 वर्ष), मुकेश जंघेल, अमित जंघेल, रवि डेंगवानी
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जब्ती: 07 नग स्मार्टफोन/मोबाइल फोन, 01 सेटअप बॉक्स, नगद राशि ₹4,000
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विवरण: आरोपियों को आईपीएल (IPL) क्रिकेट मैच पर सट्टा लिखते व सट्टेबाजी का संचालन करते हुए पकड़ा गया ।
12. थाना: खमतराई (अवैध शराब तस्करी)
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अपराध क्रमांक व रिपोर्ट दिनांक: 162/26 (दिनांक: 24-05-26, समय: 20:43)
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अधिनियम व धाराएं: छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम: धारा 34-2
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घटना स्थल व समय: अमन नगर रोड (24-05-26, शाम 19:35 बजे)
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आवेदक: शासन (थाना खम्हारडीह)
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आरोपी: अजय साहू (पिता: नकुल साहू, उम्र: 23 वर्ष, पुरुष)
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जब्ती: 17 अद्धी अवैध देशी शराब (कीमती ₹3,400)
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विवरण: आरोपी के कब्जे से अवैध बिक्री हेतु रखी गई 17 अद्धी देशी शराब जब्त कर उसे गिरफ्तार किया गया ।
13 से 15. अवैध रूप से शराब पिलाने वाले ठेलों पर कार्रवाई (आबकारी धारा 36-सी)
ये आरोपी अपने व्यावसायिक ठेलों पर अवैध रूप से ग्राहकों को शराब परोसते और पिलाते हुए गिरफ्तार किए गए:
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थाना मुजगहन (अपराध क्र. 122/26): स्थान – ग्राम दतरेंगा चौक । आरोपी – रामचंद बंजारे (पिता: मोहन बंजारे, उम्र: 37 वर्ष, पुरुष) ।
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थाना गुढ़ियारी (अपराध क्र. 222/26): स्थान – गोकुल नगर, रामनगर । आरोपी – खिलेश्वर सेन (पिता: महेंद्र सेन, उम्र: 25 वर्ष, पुरुष) ।
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थाना गुढ़ियारी (अपराध क्र. 223/26): स्थान – गोकुल नगर, रामनगर । आरोपी – चंद्रशेखर जंघेल (पिता: शिव प्रसाद जंघेल, उम्र: 22 वर्ष, पुरुष) ।
16 से 18. सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई (आबकारी धारा 36-च)
आम रास्तों/स्थानों पर मदिरापान कर सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप में पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया:
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थाना गंज (अपराध क्र. 143/26): स्थान – चूनाभट्टी । आरोपी – विनोद वर्मा (पिता: घनश्याम वर्मा, उम्र: 34 वर्ष) ।
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थाना गंज (अपराध क्र. 144/26): स्थान – चूनाभट्टी । आरोपी – मन्नु निषाद (पिता: संतराम निषाद, उम्र: 38 वर्ष) ।
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थाना गंज (अपराध क्र. 145/26): स्थान – चूनाभट्टी । आरोपी – कुंदन यादव (पिता: स्व. सुरेश कुमार यादव, उम्र: 34 वर्ष, पुरुष) ।
19. थाना: मंदिरहसौद
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अपराध क्रमांक व रिपोर्ट दिनांक: 243/26 (दिनांक: 24-05-26, समय: 22:02)
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अधिनियम व धाराएं: आबकारी अधिनियम: धारा 36 (सी)
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घटना स्थल व समय: ग्राम सेरीखेड़ी रेलवे फाटक के पास (24-05-26, शाम 19:30 बजे)
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आरोपी: रानी मनहरे (पति: अगम दास मनहरे, उम्र: 40 वर्ष)
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विवरण: आरोपी महिला को अपने ठेले में लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया ।
20. थाना: विधानसभा
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अपराध क्रमांक व रिपोर्ट दिनांक: 177/26 (दिनांक: 24-05-26, समय: 17:08)
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अधिनियम व धाराएं: आबकारी अधिनियम: धारा 36 (च)
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घटना स्थल व समय: हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कचना (24-05-26, दोपहर 12:30 बजे)
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आरोपी: तिलक साहू (पिता: संतुराम साहू, उम्र: 28 वर्ष)
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विवरण: सार्वजनिक जगह पर शराब पीते पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की गई ।
21. थाना: टिकरापारा (व्यावसायिक मादक पदार्थ गांजा की तस्करी)
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अपराध क्रमांक व रिपोर्ट दिनांक: 450/26 (दिनांक: 24-05-26, समय: 18:19)
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अधिनियम व धाराएं: स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम, 1985: धारा 20 (बी)
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घटना स्थल व समय: बस स्टैंड भाठागांव, गेट नंबर 2 के पास (24-05-26, शाम 16:20 बजे)
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आरोपी: अकरम खान (पिता: सत्तार खान, उम्र: 38 वर्ष, पुरुष)
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जब्ती: एक प्लास्टिक बोरी में छिपाकर रखा गया 1 किलोग्राम 300 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा (अनुमानित बाजार मूल्य ₹60,000) ।
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विवरण: मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर बस स्टैंड के पास संदिग्ध आरोपी को पकड़ा। बोरी की तलाशी लेने पर मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजा गया ।
🏛️ सामान्य कानूनी ज्ञान एवं धाराओं का तुलनात्मक चार्ट (BNS बनाम IPC)
कानून के विद्यार्थियों एवं पुलिस अधिकारियों की त्वरित समझ के लिए, एफआईआर में प्रयुक्त भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं और उनके पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं का तुलनात्मक विवरण नीचे सारणी में दिया गया है:
| भारतीय न्याय संहिता (BNS) धारा | भारतीय दंड संहिता (IPC) पुरानी धारा | अपराध का संक्षिप्त विवरण | अंग्रेजी कानूनी शब्दावली (Keywords) |
| धारा 3(5) | धारा 34 | सामान्य आशय (एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर अपराध करना) | Common Intention, Joint Liability |
| धारा 115(2) | धारा 323 | स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को साधारण चोट पहुँचाना/मारपीट | Voluntarily Causing Hurt, Simple Hurt |
| धारा 118-1 | धारा 324 | खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुँचाना | Voluntarily Causing Hurt by Dangerous Weapons |
| धारा 126-1 | धारा 341 | सदोष अवरोध (किसी का रास्ता गलत तरीके से रोकना) | Wrongful Restraint, Illegal Obstruction |
| धारा 281 | धारा 279 | सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही या तेज गति से वाहन चलाना | Rash Driving, Negligent Riding, Public Way |
| धारा 296 | धारा 294 | सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य या गाली-गलौज करना | Public Obscenity, Obscene Acts, Abusive Language |
| धारा 303-2 | धारा 379 | चोरी के अपराध के लिए दंड | Punishment for Theft, Stolen Property |
| धारा 324-4 | धारा 427 | कुकृत्य/शरारत जिससे संपत्ति को आर्थिक नुकसान पहुंचे | Mischief, Property Damage, Vandalism |
| धारा 333 | धारा 452 | चोट पहुँचाने या हमला करने की तैयारी के साथ गृह-अतिचार | House-Trespass after preparation for hurt/assault |
| धारा 351-2 / 351-3 | धारा 506 | आपराधिक धमकी देना (जान से मारने की धमकी) | Criminal Intimidation, Death Threat |
🔍 विशेष स्थानीय एवं केंद्रीय अधिनियमों का विवरण (Special & Local Laws)
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छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (CG Excise Act):
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धारा 34(2): बिना पास/लाइसेंस के अवैध मदिरा का कब्जा, परिवहन या विक्रय रखना (Illegal Possession & Transport of Liquor)।
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धारा 36(सी): अपने किसी व्यावसायिक परिसर या ठेले पर लोगों को अवैध रूप से मदिरापान की अनुमति देना (Permitting Consumption of Liquor in Commercial Premises)।
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धारा 36(च): सार्वजनिक स्थान, आम रास्तों या पार्कों में शराब का सेवन करना या नशा करके उपद्रव करना (Public Drinking, Public Intoxication)।
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सार्वजनिक जुआ अधिनियम (Gambling Act – सट्टा):
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धारा 4(क) व 7: सट्टेबाजी या जुए का खेल संचालित करना, दांव लगाना या डिजिटल/भौतिक माध्यमों से सट्टा पर्ची लिखना (Betting, Gambling Operations, Match-Fixing Ledger)।
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स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act):
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धारा 20(b): प्रतिबंधित मादक पदार्थ (जैसे गांजा, चरस आदि) का अवैध उत्पादन, निर्माण, कब्जा, क्रय-विक्रय या परिवहन करना (Illegal Possession, Trafficking of Cannabis/Contraband)।
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