RAIPUR PRESS BRIFING MORNING DATE 03 June 2026 (
NEWS SOURCE)
अधिवक्ता अनिल देवांगन (लेखन एवं संपादन) अमलीडीह, रायपुर: रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के विभिन्न थानों में पिछले 24 घंटों के भीतर कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े कई मामले दर्ज किए गए हैं ।
थानों के अनुसार विस्तृत घटना एवं कानूनी विवरण (Detailed Crime News by Police Stations)
1. थाना: धरसींवा
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अपराध क्रमांक व तिथि: 277/26 (02-06-26, 16:31)
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घटना दिनांक व स्थान: 01-06-26 (14:00), धरसींवा
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: प्रार्थीया की 16 वर्ष 4 माह की नाबालिग पुत्री
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आरोपी: 1 अज्ञात आरोपी
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भारतीय न्याय संहिता (BNS) धाराएं: धारा 137-2 (नाबालिग का व्यपहरण/अपहरण)
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मामले का विवरण: प्रार्थीया की नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात आरोपी बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पूर्व में दर्ज गुम इंसान क्रमांक 74/26 की जांच के बाद यह नियमित अपराध दर्ज किया गया है ।
2. थाना: गंजथाना
मामला अ (अपहरण):
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अपराध क्रमांक व तिथि: 161/26 (03-06-26, 00:52)
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घटना दिनांक व स्थान: 02-06-26 (17:30), उत्कल बस्ती
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: प्रार्थी की 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री
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आरोपी: वंश क्षत्री
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BNS धाराएं: धारा 137-2 (व्यपहरण/अपहरण)
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विवरण: आरोपी ने प्रार्थी की 14 वर्षीय नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगाया ।
मामला ब (नवजात शिशु परित्याग):
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अपराध क्रमांक व तिथि: 160/26 (02-06-26, 20:36)
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घटना दिनांक व स्थान: 10-02-25 (14:00), साहूपारा तालाब, कर्मा स्कूल के पास
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पीड़ित: अज्ञात नवजात शिशु
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आरोपी: 1 अज्ञात व्यक्ति
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BNS धाराएं: धारा 94 (शिशु का परित्याग/गोपनीय निपटान)
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विवरण: मर्ग क्रमांक 04/25 की जांच पर यह मामला दर्ज हुआ, जिसमें अज्ञात आरोपी द्वारा नवजात शिशु के जन्म के ठीक बाद उसे लावारिस फेंक दिया गया था ।
3. थाना: नेवरा
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अपराध क्रमांक व तिथि: 236/26 (02-06-26, 16:16)
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घटना दिनांक व स्थान: 02-06-26 (07:00), ग्राम सराडीह, नेवरा
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पीड़ित: सोमीत साहू (उम्र 42 वर्ष, पुरुष)
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आरोपी: शिव कुमार, घनश्याम, प्रकाश, सुखदेव एवं सालिकराम साहू
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BNS धाराएं: धारा 296, 351-2, 115-2, 3-5 (गाली-गलौज, आपराधिक धमकी, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, सामान्य आशय)
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विवरण: ज़मीन विवाद के चलते उक्त नामजद आरोपियों ने प्रार्थी सोमीत साहू को गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के से मारपीट कर चोट पहुंचाई ।
4. थाना: टिकरापारा
मामला 1 सड़क दुर्घटना:
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अपराध क्रमांक व तिथि: 475/26 (02-06-26, 19:27)
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घटना दिनांक व स्थान: 29-05-26 (18:00), शुभम के. मार्ट के सामने, संतोषी नगर
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पीड़ित: रेणुका साहू (पत्नी देवेंद्र साहू, उम्र 38 वर्ष)
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आरोपी: अज्ञात टाटा एस (Tata Ace) वाहन का चालक
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BNS धाराएं: धारा 281, 125(ए) (रैश ड्राइविंग और जीवन को खतरे में डालना)
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विवरण: अज्ञात टाटा एस के चालक ने वाहन को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए पैदल सड़क पार कर रही प्रार्थी की पत्नी को टक्कर मार दी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं ।
मामला 2 गृह-भेदन/चोरी:
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अपराध क्रमांक व तिथि: 476/26 (02-06-26, 21:10)
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घटना दिनांक व स्थान: 24-04-26 से 28-05-26 के मध्य, श्रीराम चौक, टिकरापारा
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पीड़ित: शिवम भोजक (उम्र 32 वर्ष)
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आरोपी: 1 अज्ञात चोर
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BNS धाराएं: धारा 331-4, 305 (रात में घर में जबरन घुसना और चोरी)
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विवरण: अज्ञात चोर ने प्रार्थी के सूने मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और 1 नग गैस सिलेंडर, बर्तन, सिलाई मशीन, अन्य सामान तथा 6,000 रुपये नगद (कुल जुमला कीमती 11,000 रुपये) चोरी कर लिए ।
मामला 3 वाहन क्षति/दुर्घटना:
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अपराध क्रमांक व तिथि: 477/26 (02-06-26, 23:42)
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घटना दिनांक व स्थान: 02-06-26 (20:30), पचपेड़ी नाका पोस्ट ऑफिस के सामने
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पीड़ित: कुलदीप सिंह ठाकुर (उम्र 25 वर्ष)
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आरोपी: हाईवा (CG 05 D 1465) का चालक
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BNS धाराएं: धारा 281 (तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाना)
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विवरण: आरोपी हाईवा चालक ने वाहन को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए प्रार्थी की कार को जबरदस्त ठोकर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया ।
5. थाना: खमतराई (मारपीट का मामला)
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अपराध क्रमांक व तिथि: 488/26 (02-06-26, 17:26)
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घटना दिनांक व स्थान: 01-06-26 (13:00), शक्तिपारा, उरकुरा
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पीड़ित: वासुदेव साहू (उम्र 20 वर्ष)
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आरोपी: अमन एवं उसके साथी
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BNS धाराएं: धारा 118-2, 181-2, 296, 351-2, 3-5 (खतरनाक हथियार/साधन से चोट, गलत तरीके से रोकना, गाली-गलौज, धमकी)
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विवरण: पुरानी रंजिश के चलते आरोपी अमन और उसके साथियों ने प्रार्थी को रोककर गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के व हथियारों से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई ।
6. थाना: उरला
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अपराध क्रमांक व तिथि: 240/26 (02-06-26, 21:57)
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घटना दिनांक व स्थान: 30-05-26 (16:00), जियो पेट्रोल पंप, रिंग रोड 4, सरोरा
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पीड़ित: विजय सोनी (उम्र 34 वर्ष)
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आरोपी: ट्रेलर (HR 55 AP 0809) का चालक
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BNS धाराएं: धारा 281, 324-4 (लापरवाही से वाहन चलाना और संपत्ति को नुकसान)
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विवरण: ट्रेलर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए जियो पेट्रोल पंप के कैनोपी (Canopy) को ज़ोरदार ठोकर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया ।
7. थाना: खम्हारडीह
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अपराध क्रमांक व तिथि: 175/26 (02-06-26, 18:25)
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घटना दिनांक व स्थान: 01-06-26 (23:00), बीएसयूपी (BSUP) कॉलोनी, कचना
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पीड़ित: उर्मिला यादव (उम्र 21 वर्ष) एवं उनका भाई आशीष यादव
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आरोपी: छटके एवं अन्य 2 व्यक्ति
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BNS धाराएं: धारा 296, 115-2, 351-3, 3-5 (गाली-गलौज, स्वेच्छा से उपहति, धमकी)
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विवरण: आरोपियों ने प्रार्थीया और उसके भाई को अकारण गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के से मारपीट की ।
8. थाना: पुरानीबस्ती
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अपराध क्रमांक व तिथि: 247/26 (02-06-26, 16:10)
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घटना दिनांक व स्थान: 02-06-26 (05:10), परसुराम नगर
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पीड़ित: सुधा ठाकुर (उम्र 38 वर्ष, महिला)
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आरोपी: सिद्धेश्वर सिंह ठाकुर
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BNS धाराएं: धारा 296, 115-2, 351-2, 324-2 (गाली, मारपीट, आपराधिक धमकी, संपत्ति नुकसान)
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विवरण: आरोपी ने प्रार्थीया को अश्लील गालियां दीं, जान से मारने की धमकी देकर हाथ-मुक्के से मारपीट की तथा घर की कुर्सी भी तोड़ दी ।
9. थाना: देवेन्द्रनगर
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अपराध क्रमांक व तिथि: 108/26 (02-06-26, 21:52)
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घटना दिनांक व स्थान: 02-06-26 (17:00), सिटी सेंटर मॉल के पास
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पीड़ित: रवि यादव (उम्र 42 वर्ष)
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आरोपी: शाहरुख़ खान एवं गांधी खान
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BNS धाराएं: धारा 296, 115-2, 351-2, 3-5
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विवरण: मॉल के पास उक्त आरोपियों ने प्रार्थी को घेरकर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट कर चोट पहुंचाई ।
10. थाना: दीनदयाल उपाध्याय नगर (DD Nagar)
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अपराध क्रमांक व तिथि: 351/26 (02-06-26, 19:20)
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घटना दिनांक व स्थान: 02-06-26 (17:45), श्रीराम अस्पताल के पास, डगनिया
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पीड़ित: एक नाबालिग (उम्र 17 वर्ष, पुरुष)
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आरोपी: सावन यादव
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BNS धाराएं: धारा 296, 115-2
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विवरण: आरोपी सावन यादव ने प्रार्थी को विवाद के दौरान गाली-गलौज करते हुए क्रिकेट बैट (Bat) से बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया ।
11. थाना: आमानाका
मामला अ (ट्रक द्वारा दुर्घटना):
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अपराध क्रमांक व तिथि: 176/26 (02-06-26, 17:43)
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घटना दिनांक व स्थान: 02-06-26 (13:45), टाटीबंध थाना के सामने ओवरब्रिज
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पीड़ित: विजय कुमार दुबे (उम्र 48 वर्ष)
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आरोपी: ट्रक (CG 04 0064 TC) का चालक
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BNS धाराएं: धारा 281
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विवरण: तेज रफ्तार ट्रक चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए प्रार्थी की कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया ।
मामला ब (कार द्वारा दुर्घटना):
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अपराध क्रमांक व तिथि: 177/26 (02-06-26, 18:23)
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घटना दिनांक व स्थान: 02-06-26 (13:45), टाटीबंध थाना के सामने ओवरब्रिज
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पीड़ित: सोहेल अहमद (उम्र 20 वर्ष)
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आरोपी: कार (CG 04 PW 1907) का चालक
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BNS धाराएं: धारा 281
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विवरण: ठीक उसी स्थान पर एक अन्य दुर्घटना में लापरवाही पूर्वक कार चला रहे चालक ने प्रार्थी की कार को ठोकर मार दी ।
मामला स (एक्टिवा चोरी):
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अपराध क्रमांक व तिथि: 178/26 (02-06-26, 18:12)
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घटना दिनांक व स्थान: 26-05-26 (15:30), सरोना शराब दुकान के पास
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पीड़ित: नवीन सिंह चंद्रवंशी (उम्र 50 वर्ष)
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आरोपी: 1 अज्ञात चोर
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BNS धाराएं: धारा 305 (चोरी)
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विवरण: प्रार्थी की खड़ी हुई एक्टिवा (CG 04 KJ 4471, कीमती 45,000 रुपये) को किसी अज्ञात चोर ने पार कर दिया ।
मामला द (वाहन दुर्घटना):
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अपराध क्रमांक व तिथि: 179/26 (02-06-26, 20:07)
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घटना दिनांक व स्थान: 02-06-26 (17:00), शालिमार बार के सामने, आमानाका
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पीड़ित: अजय जांगड़े (उम्र 25 वर्ष)
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आरोपी: ट्रक (CG 04 PL 9302) का चालक
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BNS धाराएं: धारा 281
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विवरण: ट्रक चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर प्रार्थी की कार को ठोकर मार दी ।
मामला ई (सड़क दुर्घटना में मृत्यु – हिट एंड रन):
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अपराध क्रमांक व तिथि: 180/26 (02-06-26, 21:40)
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घटना दिनांक व स्थान: 14-03-26 (18:00), टाटीबंध चौक के पास, बिलासपुर बाईपास रोड
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पीड़ित (मृतक): संतोष ध्रुव (पिता स्व. पुसउराम, उम्र 55 वर्ष, निवासी अटारी)
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आरोपी: अज्ञात वाहन का चालक
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BNS धाराएं: धारा 281, 106-1 (रैश ड्राइविंग और लापरवाही से मौत)
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विवरण: मर्ग क्रमांक 17/26 की लंबी जांच के बाद मामला दर्ज किया गया। अज्ञात वाहन चालक ने साइकिल से जा रहे संतोष ध्रुव को टक्कर मार दी थी, जिनकी एम्स (AIIMS) अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी ।
12. थाना: नेवरा (मामला 2)
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अपराध क्रमांक व तिथि: 237/26 (02-06-26, 21:50)
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घटना दिनांक व स्थान: 02-06-26 (18:00), ग्राम टण्डवा, नेवरा
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पीड़ित: शिव कुमार (उम्र 34 वर्ष)
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आरोपी: महेंद्र बंजारे
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BNS धाराएं: धारा 296, 115-2, 351-2
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विवरण: घरेलू बात पर हुए विवाद में आरोपी महेंद्र ने प्रार्थी को गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी और मारपीट की ।
13. थाना: गोबरानवापारा (दुर्घटना मामला)
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अपराध क्रमांक व तिथि: 157/26 (02-06-26, 17:32)
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घटना दिनांक व स्थान: 28-05-26 (17:00), चम्पारण चौक के पास, नवापारा
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पीड़ित: खूबलाल साहू (उम्र 35 वर्ष)
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आरोपी: ईको कार (CG 23 J 5450) का चालक
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BNS धाराएं: धारा 281
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विवरण: ईको कार के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर प्रार्थी की कार को टक्कर मारी और क्षतिग्रस्त किया ।
आबकारी अधिनियम (Excise Act) के तहत दर्ज विशेष मामले
छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर मद्यपान करने एवं अवैध रूप से शराब पिलाने/बेचने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों की सूची निम्नलिखित है:
| क्र. | थाना | अपराध क्र. | आरोपी का नाम | स्थान | धारा (आबकारी अधिनियम) | जब्त सामग्री / विवरण |
| 1 | गोलबाजार | 91/26 | मनीष साहू (उम्र 27) | शास्त्री बाजार | 36 च (36-F) | सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। |
| 2 | खमतराई | 489/26 | आशुतोष वर्मा (उम्र 28) | भनपुरी | 36 सी (36-C) | अपने ठेले पर लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाने पर गिरफ्तार। |
| 3 | खमतराई | 490/26 | कोमल वर्मा (उम्र 28) | भनपुरी | 36 सी (36-C) | अपने ठेले पर लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाने पर गिरफ्तार। |
| 4 | खमतराई | 491/26 | मनोज निर्मलकर (उम्र 30) | भनपुरी | 36 सी (36-C) | अपने ठेले पर लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाने पर गिरफ्तार। |
| 5 | तेलीबांधा | 245/26 | सुरेश बघेल (उम्र 28) | सूरज नगर, लभांडी | 34-2 | 45 पाव देशी शराब (कीमत ₹4,500) एवं बिक्री रकम ₹3,500 जब्त व गिरफ्तार। |
| 6 | मंदिरहसौद | 255/26 | भेखलाल धीवर (उम्र 34) | परसदा, मंदिरहसौद | 34-2 | 35 पाव देशी शराब (कीमत ₹4,200) जब्त व गिरफ्तार। |
| 7 | गोबरानवापारा | 158/26 | लेखूराम (उम्र 30) | छाटा रोड, नवापारा | 36-सी (36-C) | अपने ठेले पर लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाते पाए जाने पर गिरफ्तार। |
| 8 | गोबरानवापारा | 159/26 | प्रतीक ठाकुर (उम्र 36) | ग्राम जाँदा, नवापारा | 36-सी (36-C) | अपने ठेले पर अवैध रूप से शराब पिलाने के जुर्म में गिरफ्तार। |
| 9 | विधान सभा | 193/26 | लेखराम यादव (उम्र 33) | आमासिवनी तालाब पास | 36 च (36-F) | आम जगह/सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार। |
कानूनी सामान्य ज्ञान: पुरानी IPC बनाम नई BNS धाराएं एवं Keywords
कानून के छात्रों और पुलिस अनुसंधान के लिए, इस प्रेस ब्रीफिंग में प्रयुक्त मुख्य धाराओं का तुलनात्मक विश्लेषण (भारतीय दंड संहिता, 1860 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के बीच) नीचे दिया गया है:
1. आपराधिक मानव वध / चोट / धमकी से संबंधित धाराएं
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BNS धारा 115-2 (पुराने IPC की धारा 323): Voluntarily causing hurt (स्वेच्छा से साधारण चोट पहुँचाना)।
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BNS धारा 118-2 (पुराने IPC की धारा 324): Voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means (खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुँचाना)।
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BNS धारा 296 (पुराने IPC की धारा 294): Obscene acts and songs / Public Utterance of Obscene Words (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाली-गलौज या कृत्य)।
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BNS धारा 351-2 / 351-3 (पुराने IPC की धारा 506): Criminal Intimidation (आपराधिक धमकी देना/जान से मारने की धमकी)।
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BNS धारा 3-5 (पुराने IPC की धारा 34): Common Intention / Joint Liability (सामान्य आशय या संयुक्त दायित्व – जब कई लोग मिलकर अपराध करें)।
2. चोरी, गृह-भेदन और शिशु परित्याग से संबंधित धाराएं
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BNS धारा 305 (पुराने IPC की धारा 379): Theft (चोरी का अपराध)।
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BNS धारा 331-4 (पुराने IPC की धारा 457): Lurking house-trespass or house-breaking by night (रात्रि में प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन)।
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BNS धारा 94 (पुराने IPC की धारा 317): Exposure and abandonment of child under twelve years (शिशु का परित्याग या उसे असुरक्षित छोड़ देना)।
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BNS धारा 137-2 (पुराने IPC की धारा 363): Kidnapping from lawful guardianship (वैध संरक्षकता में से व्यपहरण/अपहरण)।
3. यातायात एवं सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित धाराएं
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BNS धारा 281 (पुराने IPC की धारा 279): Rash driving or riding on a public way (सार्वजनिक मार्ग पर तेज गति या लापरवाही से वाहन चलाना)।
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BNS धारा 125-A (पुराने IPC की धारा 337/338): Act endangering life or personal safety of others (ऐसा कृत्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़े)।
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BNS धारा 106-1 (पुराने IPC की धारा 304A): Causing death by negligence (लापरवाही पूर्वक कृत्य से किसी की मृत्यु कारित करना – मुख्य रूप से सड़क दुर्घटनाएं)।
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BNS धारा 324-4 (पुराने IPC की धारा 427): Mischief causing damage (शरारत या कुचेष्टा जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचे)।
कानूनी नोट (Legal Takeaway for Students): नए कानून (BNS) में धाराओं के नंबर बदल गए हैं, लेकिन उनके बुनियादी तत्व (Elements of Crime) और कानूनी शब्दावली (Keywords) जैसे Mens Rea (आपराधिक मनःस्थिति) और Actus Reus (आपराधिक कृत्य) यथावत लागू होते हैं। हिट एंड रन मामलों में BNS की धारा 106 अब अत्यंत कठोर प्रावधान तय करती है।



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