RAIPUR Commissionerate Bulletin 4 April 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 4 April 2026
1. शरीर एवं स्वतंत्रता संबंधी अपराध (अपहरण, मारपीट व धमकी)
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थाना टिकरापारा (अपहरण): दिनांक 02-01-2026 को संजयनगर से एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया गया । पुलिस ने गुम इंसान क्र. 57/26 की जांच के बाद बीएनएस की धारा 137(2) के तहत अपराध दर्ज किया है ।
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थाना पुरानीबस्ती (अपहरण): दिनांक 03-04-2026 को भाठागांव क्षेत्र से 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है, जिसमें बीएनएस की धारा 137(2) के तहत प्रकरण (गुम इंसान क्र. 24/26 की जांच उपरांत) दर्ज किया गया है ।
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थाना उरला (धमकी): 02-04-2026 को ग्राम कन्हेरा में आरोपी नील कमल जांगड़े और राज कुमार जांगड़े द्वारा आवेदिका जयश्री शुक्ला को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई (बीएनएस: 296, 351-2, 3-5) ।
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विभिन्न थानों में मारपीट व विवाद: डीडी नगर (इंद्रप्रस्थ कॉलोनी), मुजगहन (सेजबहार), राजेंद्र नगर (केनाल रोड), खरोरा (अड़सेना) और नेवरा (तुलसी) में गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी के प्रकरण दर्ज किए गए हैं । इन सभी मामलों में मुख्य रूप से बीएनएस की धारा 296, 115(2), और 351(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है । खरोरा में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान विवाद हुआ था ।
2. संपत्ति संबंधी अपराध (चोरी एवं अवैध कब्जा)
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थाना गुढ़ियारी (नकबजनी/चोरी): दिनांक 03-04-2026 को गोगांव स्थित बालाजी फ्यूल के ऑफिस में प्रवेश कर किसी अज्ञात चोर ने दराज से ₹54,000 नकद की चोरी कर ली (बीएनएस: 305 ए) ।
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वाहन चोरी (उरला, गंज, आजाद चौक): रायपुर के विभिन्न क्षेत्रों से वाहन चोरी के तीन मामले दर्ज हुए हैं । उरला से हीरो एचएफ डीलक्स (सीजी 04 एमएक्स 1408), स्टेशन रोड गंज से होंडा एक्टिवा (सीजी 04 एनएफ 8514), और आजाद चौक क्षेत्र से होंडा सीडी 110 (सीजी 04 एलबी 9812) चोरी हुई है । सभी मामलों में बीएनएस की धारा 303(2) लगाई गई है ।
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थाना टिकरापारा (अवैध कब्जा): बृजनगर में आरोपी हेमलता साहू व अन्य द्वारा प्रार्थी डॉ. सुनील लामनानी की भूमि की बाउंड्रीवाल तोड़कर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया गया । पुलिस ने बीएनएस 329(4), 324(4), और 3(5) के तहत कार्रवाई की है ।
3. यातायात, दुर्घटना एवं लापरवाही
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थाना मौदहापारा: 03-04-2026 को कल्लू मैरिज के पास एक पल्सर चालक (सीजी 04 एचएक्स 6438) ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए प्रार्थी को टक्कर मार दी, जिससे उनके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया (बीएनएस: 281, 125 ए, 125 बी) ।
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थाना सिविल लाइन: कटोरा तालाब के पास कार चालक (सीजी 04 एनजी 4413) ने प्रार्थी की कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त किया और गाली-गलौज की (बीएनएस: 281, 296) ।
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थाना माना कैम्प (घातक दुर्घटना): 29-03-2026 को चीचा चौक के पास मृतक अमरेश लकड़ा ने स्वयं लापरवाही से बाइक चलाते हुए डिवाइडर को टक्कर मार दी । इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, जिस पर बीएनएस की धारा 125-ए, 106(1) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया ।
4. विशेष अधिनियम (आर्म्स एक्ट एवं आबकारी एक्ट)
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अवैध हथियार (आर्म्स एक्ट 25, 27): रायपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है । थाना कोतवाली क्षेत्र (धमतरी गेट) से सूरज कुमार को चाकू के साथ, थाना गंज (फाफाडीह ओवरब्रिज) से केतन यादव को तलवार के साथ, और थाना सिविल लाइन (राजातालाब) से नूर जम्मा को चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है ।
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सार्वजनिक मद्यपान (आबकारी एक्ट 36-च): थाना कबीरनगर पुलिस ने ओबेरॉय पेट्रोल पंप के पास सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए तीन अलग-अलग मामलों में वीरेंद्र कुमार पटेल, पप्पू सिंह यादव और अजीत पटेल को गिरफ्तार किया है ।


विधि ज्ञान (Legal Knowledge): प्रमुख धाराओं का संक्षिप्त विवरण
कानून के छात्रों की जानकारी के लिए, भारतीय न्याय संहिता (BNS) जो कि भारतीय दंड संहिता (IPC) का नवीन रूप है, तथा अन्य अधिनियमों में उल्लिखित सामान्य धाराओं का अर्थ इस प्रकार है:
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BNS 137(2) – व्यपहरण (Kidnapping): यह धारा किसी नाबालिग (विशेषकर लड़कियों) को उसके कानूनी अभिभावक की सहमति के बिना बहला-फुसलाकर ले जाने (अपहरण) से संबंधित है (पूर्व में IPC 363)।
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BNS 303(2) – चोरी (Theft): यह संपत्ति की चोरी के लिए दंड का प्रावधान करती है (पूर्व में IPC 379)। वाहन चोरी के मामलों में यह धारा प्रमुखता से लगाई जाती है।
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BNS 305(A) – गृह अतिचार कर चोरी: किसी भवन या कार्यालय में अवैध रूप से प्रवेश करके चोरी करने के अपराध को इस धारा के तहत लाया जाता है।
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BNS 296, 351(2), 115(2) – शांति भंग, धमकी एवं स्वेच्छया चोट पहुंचाना: * 296: अश्लील कृत्य या गाली-गलौज करना (पूर्व में IPC 294)।
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351(2): आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation) देना (पूर्व में IPC 506)।
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115(2): स्वेच्छया साधारण चोट कारित करना (Voluntarily causing hurt) (पूर्व में IPC 323)।
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BNS 281 & 125(A/B) – लापरवाही से वाहन चलाना: सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन या लापरवाही से वाहन चलाने (Rash driving) और किसी के जीवन को खतरे में डालने पर यह धाराएं लगती हैं (पूर्व में IPC 279, 337/338)।
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आर्म्स एक्ट 25, 27: बिना वैध लाइसेंस के धारदार हथियार (जैसे चाकू, तलवार) या आग्नेयास्त्र रखने और उसका प्रदर्शन करने पर यह धाराएं लगाई जाती हैं।
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आबकारी एक्ट 36(च) (Excise Act 36-f): सार्वजनिक स्थानों (सड़क, पार्क, पेट्रोल पंप आदि) पर शराब पीने या उपद्रव करने पर पुलिस इस अधिनियम के तहत सीधी कार्रवाई करती है।
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