मध्यप्रदेश में लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश भर के दैनिक वेतन भोगी और अस्थाई कर्मचारियों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अब विभाग इन कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़े फैसले लेने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए विस्तृत जानकारी मांगी गई है।
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लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश (भोपाल) द्वारा 25 मार्च 2026 को जारी पत्र (क्रमांक/स्था-4/एच/32/2025-26/723) के माध्यम से प्रदेश के सभी संयुक्त संचालकों (लोक शिक्षण) को यह निर्देश दिए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 28 फरवरी 2025 को जारी पत्र और 16 मई 2007 को जारी विस्तृत निर्देशों के तहत स्वीकृत पदों पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी व अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने की कार्यवाही की जानी है। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों, विभागाध्यक्षों व अन्य कार्यालयों से समस्त स्थापना की जानकारी एकत्रित कर प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध करानी होगी।

संचालनालय के इस आदेश के पालन में जिला स्तर पर भी कार्यवाही शुरू हो गई है। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO), छतरपुर ने 26 मार्च 2026 को जिले के सभी विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों (BEO), संकुल प्राचार्यों, शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) नौगांव और शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय छतरपुर के प्राचार्यों को पत्र जारी कर दिया है। डीईओ ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित प्रारूप में जानकारी तैयार कर 2 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से कार्यालय में प्रस्तुत करें।

इस प्रारूप में मांगी गई है जानकारी:
विभाग द्वारा जो प्रपत्र (प्रारूप) जारी किया गया है, उसमें कार्यालय व पदनाम के साथ कर्मचारियों का विस्तृत ब्यौरा देना है। इसमें मुख्य रूप से विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/अस्थाई कर्मचारियों की कुल संख्या बतानी है। इसके अतिरिक्त, 1 जनवरी 2025 की स्थिति में विगत 10 वर्षों से निरंतर कार्यरत उन कर्मचारियों की संख्या की जानकारी अलग से देनी है, जो 16 मई 2007 के परिपत्र में उल्लेखित निर्देशों के अंतर्गत नियमितीकरण हेतु पात्र हैं।
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