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April 29, 2026

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Raipur

Raipur Bulletin 29 April 2026 मारपीट, सड़क दुर्घटनाओं और अवैध शराब के सर्वाधिक मामले दर्ज

RAIPUR PRESS BRIFING MORNING DATE 29 April 2026 (📰 NEWS SOURCE)

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रायपुर पुलिस कमिश्नरेट: दैनिक अपराध बुलेटिन एवं विधिक समीक्षा दिनांक: 29 अप्रैल 2026

कानून के छात्रों, पुलिस कर्मियों और आम जनता के सूचनार्थ, रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी प्रेस नोट (29-04-2026) के आधार पर विभिन्न थानों में दर्ज प्रमुख आपराधिक मामलों का विस्तृत विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है। यह बुलेटिन अपराधों की प्रकृति और उन पर लागू भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा अन्य विशेष अधिनियमों की धाराओं को समझने में अत्यंत सहायक है।


थानावार अपराध विवरण (Crime Details by Police Station)

1. थाना टिकरापारा (हत्या का प्रयास एवं अपहरण)

  • अपराध क्र. 361/26 (हत्या का प्रयास): 28 अप्रैल 2026 को दोपहर 3:50 बजे कमल विहार, बोरिया खुर्द स्थित बैजनाथ फर्नीचर के सामने एक अज्ञात व्यक्ति ने प्रार्थी भरत लाल गुप्ता (39 वर्ष) की फल दुकान पर आकर आम मांगा मना करने पर आरोपी ने जान से मारने की नीयत से कैंची से हमला कर प्रार्थी को गंभीर चोट पहुंचाई पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 109 के तहत मामला दर्ज किया है

  • अपराध क्र. 360/26 (अपहरण): 27 अप्रैल 2026 को दोपहर 3:00 बजे बोरिया खुर्द क्षेत्र से एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया गया इस मामले में BNS की धारा 137-2 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है

2. थाना पुरानी बस्ती (नकबजनी एवं साइबर ठगी)

  • अपराध क्र. 186/26 (नकबजनी): 2 अप्रैल 2026 की रात भाठागांव क्षेत्र में प्रार्थी कोणाल चौधरी (27 वर्ष) के कमरे में घुसकर अज्ञात चोर ने 5,000 रुपये नकद और 4 मोबाइल फोन (कुल कीमत 2,40,000 रुपये) चोरी कर लिए पुलिस ने BNS की धारा 331-4 और 305 (मूल दस्तावेज़ में टंकण त्रुटिवश 1305 अंकित) के तहत मामला दर्ज किया है

  • अपराध क्र. 187/26 (ऑनलाइन ठगी): 26 से 28 अप्रैल 2026 के बीच यूनिहोम, महादेव घाट रोड निवासी श्रीमती वंदना चौधरी के बैंक खाते से अज्ञात आरोपी ने 22 बार में कुल 13,75,000 रुपये ऑनलाइन आहरित कर लिए इस गंभीर धोखाधड़ी पर BNS की धारा 318-4 के तहत केस दर्ज हुआ है

3. थाना मोवा (अपहरण एवं मारपीट)

  • अपराध क्र. 105/26 (अपहरण): 26 अप्रैल 2026 को दोपहर 2:30 बजे मोवा क्षेत्र से एक 17 वर्ष 9 माह के किशोर का अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया BNS की धारा 137-2 के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है

  • अपराध क्र. 106/26 (मारपीट): 27 अप्रैल 2026 को रात 9:30 बजे शंकर नगर रोड स्थित आकाबुम रेस्टोरेंट के सामने मोटरसाइकिल खड़ी करने के विवाद में वहां के सुरक्षा गार्ड ने प्रार्थी कमलेश मांझी (28 वर्ष) के साथ गाली-गलौज और मारपीट की पुलिस ने BNS की धारा 296 एवं 115-2 के तहत अपराध दर्ज किया है

4. थाना तेलीबांधा (तेज एवं लापरवाही से वाहन चलाना)

  • अपराध क्र. 195/26: 26 अप्रैल 2026 की रात वीआईपी चौक के पास कार (CG 04 HC 9113) के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए प्रार्थी वेद चंद्राकर की कार को टक्कर मार कर क्षतिग्रस्त कर दिया इस पर BNS की धारा 281 लगाई गई है

5. थाना अभनपुर (सड़क दुर्घटना)

  • अपराध क्र. 142/26: 27 अप्रैल 2026 की रात सिग्नल चौक के पास कार (CG 04 QR 7101) के चालक ने प्रार्थी हिरेन्द्र कुमार सिन्हा के भाई को मोटरसाइकिल से जाते समय टक्कर मार दी, जिससे उसे चोटें आईं इस मामले में BNS की धारा 281 एवं 125 के तहत मामला दर्ज किया गया है

6. थाना मंदिर हसौद (चोरी)

  • अपराध क्र. 207/26: 26 अप्रैल 2026 को चंदखुरी फार्म नगपुरा रोड स्थित प्रार्थी प्राची साहू की दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर ने 15,000 रुपये के नकली जेवर पार कर दिए BNS की धारा 331-4 एवं 305 (दस्तावेज़ में 1305) के तहत कार्रवाई की गई है

7. थाना सिविल लाइन (मारपीट एवं सड़क दुर्घटना के 3 मामले)

  • अपराध क्र. 243/26: 28 अप्रैल 2026 को दोपहर 1:00 बजे जिला न्यायालय गेट नं. 3 के पास देवेन्द्रपुरी गोस्वामी व अन्य दो लोगों ने बिना कारण प्रार्थी राज अनंत के साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और मारपीट की BNS की धारा 296, 351-2, 115-2 एवं 3-5 दर्ज की गई है

  • अपराध क्र. 244/26: इसी दिन, उसी स्थान (गेट नं. 3) पर पुरानी रंजिश के चलते राज अनंत (जो पिछले मामले में प्रार्थी था) ने प्रार्थिया राजकुमारी बघेल के साथ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी इस क्रॉस-केस जैसी स्थिति में भी BNS की धारा 296, 115-2 एवं 351-2 लगाई गई है

  • अपराध क्र. 245/26: 28 अप्रैल 2026 की सुबह पंडरी स्थित तनिष्क ज्वेलर्स के पास टाटा डीआर वाहन (CG 04 PR 0034) के चालक ने प्रार्थी हामिद खान के पिता की एक्टिवा को टक्कर मार दी BNS की धारा 281 एवं 125 के तहत अपराध दर्ज है

8. थाना न्यू राजेंद्र नगर (सट्टा एक्ट)

  • अपराध क्र. 165/26: 28 अप्रैल 2026 की रात महावीर नगर में शुभम मंगलानी (22 वर्ष) व एक अन्य को मोबाइल फोन पर रुपयों का दांव लगाकर ऑनलाइन सट्टा खिलाते रंगे हाथों पकड़ा गया उनके पास से 2 मोबाइल फोन जब्त कर जुआ/सट्टा एक्ट की धारा 6 के तहत कार्रवाई की गई

9. आबकारी अधिनियम के मामले (थाना देवेन्द्र नगर एवं उरला)

  • देवेन्द्र नगर (अपराध क्र. 79/26): 28 अप्रैल 2026 को फाफाडीह शराब दुकान के पास आम जगह पर शराब पीते हुए पोषण पटेल को गिरफ्तार किया गया

  • उरला (अपराध क्र. 162/26 व 163/26): 28 अप्रैल 2026 की सुबह पुष्कर पटेल (बीरगांव राजपूत होटल के पास) और गणेशु पारधी (पारधीपारा) को अपने-अपने ठेलों पर लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाते हुए गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट की धारा 36(c) के तहत कार्रवाई की गई


कानून के छात्रों के लिए विशेष: सामान्य कानूनी ज्ञान (BNS धाराओं का अर्थ)

जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता (IPC) का स्थान भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 ने ले लिया है। ऊपर वर्णित प्रेस नोट में उल्लिखित प्रमुख BNS धाराओं का संक्षिप्त विधिक विवरण इस प्रकार है:

  • BNS धारा 109 (हत्या का प्रयास): यह धारा पुरानी IPC की धारा 307 के समतुल्य है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे कृत्य से किसी की हत्या करने का प्रयास करता है, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती थी, तो यह धारा लागू होती है।

  • BNS धारा 137(2) (अपहरण): यह पुरानी IPC की धारा 363 (Kidnapping) का नया रूप है। यह नाबालिगों (विशेषकर 18 वर्ष से कम) को उनके विधिक अभिभावक की सहमति के बिना ले जाने पर लागू होती है।

  • BNS धारा 318(4) (छल/धोखाधड़ी): यह बहुचर्चित पुरानी IPC की धारा 420 (Cheating and dishonestly inducing delivery of property) की नई धारा है। साइबर ठगी और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में इसका प्रयोग किया जाता है।

  • BNS धारा 331(4) & 305 (गृह-अतिचार और चोरी): पुरानी IPC 457 (रात में घर में सेंधमारी) और 380 (रिहायशी मकान में चोरी) की जगह इन धाराओं का इस्तेमाल मकान का ताला तोड़कर चोरी (नकबजनी) करने पर किया जाता है।

  • BNS धारा 281 (सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना): यह पुरानी IPC 279 के समान है। तेज और लापरवाही से (Rash driving) वाहन चलाकर दूसरों का जीवन संकट में डालने पर यह धारा लगती है।

  • BNS धारा 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना): पुरानी IPC 337/338 के स्थान पर, सड़क दुर्घटनाओं में किसी को चोट लगने पर यह धारा धारा 281 के साथ लगाई जाती है।

  • BNS धारा 296 (अश्लील कार्य या गाने): पुरानी IPC 294 की तरह, सार्वजनिक स्थानों पर गाली-गलौज करने या शांति भंग करने पर यह लागू होती है।

  • BNS धारा 115(2) (स्वेच्छया चोट पहुंचाना): पुरानी IPC 323 के समतुल्य। सामान्य मारपीट और शारीरिक चोट पहुंचाने पर लागू होती है।

  • BNS धारा 351(2) (आपराधिक धमकी): पुरानी IPC 506 (Criminal Intimidation) की जगह इसे जान से मारने की धमकी देने वाले मामलों में जोड़ा जाता है।

  • BNS धारा 3(5) (सामान्य आशय): यह पुरानी IPC 34 के समान है। जब कई व्यक्ति एक ही आपराधिक इरादे (Common intention) से कोई अपराध करते हैं, तो उन सभी को समान रूप से उत्तरदायी ठहराने के लिए इसका प्रयोग होता है।


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