RAIPUR PRESS BRIFING MORNING DATE 27 April 2026 (
NEWS SOURCE)
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रायपुर पुलिस कमिश्नरेट – दैनिक अपराध समाचार प्रतिवेदन (दिनांक: 27.04.2026)
कानून के छात्रों एवं पुलिस विभाग के संदर्भ के लिए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा दिनांक 27 अप्रैल 2026 को जारी प्रेस नोट के आधार पर विभिन्न थानों में दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:
1. थाना: गुढ़ियारी (अपहरण का मामला)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 24-04-2026 (12:30 बजे), गुढ़ियारी ।
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लागू धारा (BNS): 137-2 ।
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आरोपी: 1 अज्ञात व्यक्ति ।
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पीड़ित: 42 वर्षीय पुरुष प्रार्थी की 16 वर्षीय पुत्री ।
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विवरण: किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी की 16 साल 11 माह की नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया गया है । पूर्व में दर्ज गुम इंसान क्र 63/26 की जांच के आधार पर यह अपराध कायम किया गया है ।
2. थाना: राजेन्द्र नगर (साइबर ठगी / धोखाधड़ी)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 24-04-2026 (05:35 बजे), अमलीडीह न्यू राजेंद्रनगर ।
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लागू धारा: आईटी एक्ट 66(D) एवं BNS 318-4 ।
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आरोपी: मोबाइल नंबर 79006-35283 का धारक ।
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पीड़ित: भरत लाल वाधवानी (29 वर्षीय) ।
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विवरण: आरोपी ने प्रार्थी को फोन कर ICICI बैंक लाइफ इंश्योरेंस के पैसे वापस दिलाने का झांसा दिया और एक लिंक भेजा । लिंक पर क्लिक करते ही प्रार्थी के बैंक खाते से 55,000 रुपये आहरित कर धोखाधड़ी की गई ।
3. थाना: आमानाका (वाहन चोरी)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 25-04-2026 (21:23 बजे), टाटीबंध चौक के पास ।
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लागू धारा (BNS): 305 ।
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आरोपी: 1 अज्ञात चोर ।
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पीड़ित: विरेंद्र कुमार साहु (30 वर्षीय) ।
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सम्पत्ति क्षति: होण्डा हार्नेट मोटरसाइकिल (CG 04 LY 1360), अनुमानित कीमत 15,000 रुपये ।
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विवरण: प्रार्थी की खड़ी मोटरसाइकिल को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया ।
4. थाना: उरला (कार्यस्थल पर लापरवाही से मृत्यु – तीन मामले)
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प्रकरण 1:
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घटना: 26-09-2024 (14:27 बजे), छ.ग. फेरो ट्रेडर्स प्रा.लि. कम्पनी सरोरा ।
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धारा: BNS 289, 106-1 ।
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आरोपी: प्रबंधक, छ.ग. फेरो ट्रेडर्स प्रा.लि. ।
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पीड़ित: कोमल साहु (मृतक, 32 वर्षीय) ।
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विवरण: क्रेन से सीढ़ी चढ़ते समय मोबाइल फोन ब्लास्ट होने से ऊंचाई से गिरने के कारण एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़ित की मृत्यु हो गई ।
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प्रकरण 2:
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घटना: 03-07-2025 (02:53 बजे), बजरंग दाल मील सरोरा ।
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धारा: BNS 289, 106-1 ।
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आरोपी: प्रबंधक, बजरंग दाल मील सरोरा ।
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पीड़ित: तामेश्वर देशलहरे (मृतक, 50 वर्षीय) ।
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विवरण: दाल मशीन का पट्टा चढ़ाते समय पट्टे में फंसने से मेकाहारा अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई ।
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प्रकरण 3:
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घटना: 08-08-2025 (10:15 बजे), छ.ग. फेरो ट्रेडर्स प्रा.लि. सरोरा ।
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धारा: BNS 289, 106-1 ।
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आरोपी: प्रबंधक, छ.ग. फेरो ट्रेडर्स प्रा.लि. ।
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पीड़ित: गुजु यादव (मृतक, 35 वर्षीय) ।
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विवरण: ब्रायलर से झुलस जाने के कारण कालड़ा अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई ।
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5. थाना: खमतराई (मारपीट एवं धमकी – तीन मामले)
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प्रकरण 1 एवं 2 (क्रॉस केस):
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घटना: 13-04-2026 (21:00 बजे), परसुराम चौक रावाभाठा ।
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धारा: BNS 296, 351-2, 115-2 ।
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विवरण: यूवराज निर्मलकर एवं संतोष निर्मलकर द्वारा विकाश राजपुत (26 वर्षीय) के साथ, तथा विकाश एवं निर्मल राजपुत द्वारा यूवराज निर्मलकर (19 वर्षीय) के साथ गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और हाथ-मुक्के से मारपीट की गई ।
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प्रकरण 3:
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घटना: 26-04-2026 (22:30 बजे), धनलक्ष्मी नगर भनपुरी ।
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धारा: BNS 296, 351-2, 115-2, 3-5 ।
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आरोपी: जीवन धीवर एवं डोमन धीवर ।
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पीड़ित: नरेंश धीवर (51 वर्षीय) ।
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विवरण: आरोपियों ने प्रार्थी को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और हाथ मुक्का एवं पत्थर से मारपीट कर चोट पहुंचाई ।
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6. थाना: दीनदयाल उपाध्याय नगर (मारपीट)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 26-04-2026 (08:30 बजे), गोल चौक के पास डीडी नगर ।
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लागू धारा (BNS): 296, 115-2 ।
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आरोपी: ओम दुबे ।
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पीड़ित: साक्षी ठाकुर (21 वर्षीय) ।
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विवरण: आरोपी द्वारा प्रार्थिया के साथ गाली-गलौज कर हाथ-मुक्के से मारपीट की गई ।
7. थाना: गुढ़ियारी (अस्पताल में तोड़फोड़ व मारपीट)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 26-04-2026 (14:50 बजे), मातृ स्मृति अस्पताल एकतानगर ।
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लागू धारा (BNS): 296, 351-2, 324-2 ।
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आरोपी: जीतेंद्र शर्मा एवं रितिक ।
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पीड़ित: चंद्र प्रताप सिंह (51 वर्षीय) ।
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विवरण: आरोपी अस्पताल में घुसकर प्रार्थी एवं स्टाफ से गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दिए और तोड़फोड़ की ।
8. थाना: आरंग एवं धरसींवा (घरेलू हिंसा / मारपीट)
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आरंग प्रकरण: 26-04-2026 (10:30 बजे), आरोपी सनत बंजारे (पति) ने अपनी पत्नी नंद कुमारी बंजारे को मोबाइल में हमेशा व्यस्त रहने का ताना देकर गाली-गलौज, धमकी व मारपीट की (धारा: BNS 296, 351-2, 115-2) ।
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धरसींवा प्रकरण: 26-04-2026 (10:00 बजे), आरोपी रवि कुर्रे (पति) ने अपनी पत्नी किरण कुर्रे के चरित्र पर संदेह करते हुए गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और मारपीट की (धारा: BNS 296, 115-2, 351-2) ।
9. थाना: मंदिर हसौद (लापरवाही से वाहन चालन)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 26-04-2026 (13:30 बजे), सीबीडी बिल्डिंग के पास नया रायपुर ।
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लागू धारा (BNS): 281 ।
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आरोपी: कार क्र. CG 22 P 2012 का चालक ।
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पीड़ित: दिलीप कुमार (53 वर्षीय) ।
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विवरण: आरोपी चालक द्वारा तेज एवं लापरवाही पूर्वक कार चलाकर प्रार्थी की कार को ठोकर मारी गई जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया ।
10. थाना: नेवरा (अमानत में खयानत)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 16-03-2026 (20:00 बजे), गुगली ढाबा के मध्य ।
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लागू धारा (BNS): 316-3 ।
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आरोपी: कमलेश साहू ।
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पीड़ित/सम्पत्ति क्षति: जगदीश प्रसाद (54 वर्षीय), 700 बैग सीमेंट (कीमत 2,25,000 रु) एवं 150 लीटर डीजल ।
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विवरण: आरोपी ट्रक चालक माल को गंतव्य तक ना पहुंचाकर अमानत में खयानत करते हुए ट्रक छोड़कर भाग गया ।
📚 कानून के छात्रों के लिए विशेष: प्रतिवेदन में प्रयुक्त BNS (भारतीय न्याय संहिता) धाराओं का सामान्य ज्ञान
हाल ही में भारतीय दंड संहिता (IPC) का स्थान भारतीय न्याय संहिता (BNS) ने ले लिया है। उपरोक्त रिपोर्ट में दर्ज मुख्य धाराओं का संक्षिप्त कानूनी आशय इस प्रकार है:
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BNS 106(1): लापरवाही से मृत्यु का कारण बनना (Causing death by negligence) पूर्व में यह IPC की धारा 304A हुआ करती थी।
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BNS 115(2): स्वेच्छा से चोट पहुंचाना (Voluntarily causing hurt) यह पूर्व की IPC धारा 323 के समतुल्य है।
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BNS 137(2): व्यपहरण / अपहरण (Kidnapping)
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BNS 281: सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन या लापरवाही से वाहन चलाना (Rash driving), जो पहले IPC 279 था।
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BNS 289: मशीनरी आदि के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण (Qualitative behaviour) जिससे मानव जीवन को संकट उत्पन्न हो।
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BNS 296: अश्लील कार्य Obscene acts और गाने / सार्वजनिक रूप से गंदी गालियां देना, जिसे पूर्व में IPC 294 के तहत दर्ज किया जाता था।
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BNS 305: किसी निवास स्थान या भवन आदि में चोरी (Theft) करना।
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BNS 316(3): आपराधिक विश्वासघात (Criminal breach of trust), जिसे ‘अमानत में खयानत’ भी कहा जाता है (पूर्व IPC 406/407)।
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BNS 318(4): छल और बेईमानी (Cheating), जो साइबर ठगी और धोखाधड़ी के मामलों में लागू होता है (पूर्व IPC 420)।
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BNS 324(2): रिष्टि (Mischief) – जानबूझकर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना (जैसे तोड़फोड़)।
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BNS 351(2): आपराधिक अभित्रास (Criminal intimidation) – यानी जान से मारने या गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी देना (पूर्व IPC 506)।



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