RAIPUR Bulletin 23 April 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 23 April 2026

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट प्रेस रिपोर्ट: विस्तृत विधिक एवं आपराधिक समीक्षा
दिनांक: 23.04.2026 (प्रातः) उद्देश्य: यह समाचार बुलेटिन कानून के छात्रों, पुलिस कर्मियों और आम नागरिक की जागरूकता के लिए तैयार किया गया है, जिसमें विभिन्न थानों में दर्ज मामलों और उन पर लगाई गई भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा अन्य विशेष अधिनियमों की धाराओं का विस्तार से विश्लेषण किया गया है।
1. संपत्ति संबंधी अपराध (चोरी)
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थाना राजेंद्र नगर: 21 अप्रैल 2026 को देवपुरी स्थित डाल्म्नि ज्वेलो में प्रार्थी देवाशिष गुरू के घर काम करने वाली 19 वर्षीय नौकरानी प्रिया ढीढी ने अलमारी से 2,50,000 रुपये नकद और लॉकर चोरी कर लिया । पुलिस ने BNS की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया है ।
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थाना माना कैम्प: डुमरतराई शूज मार्केट में 21 अप्रैल को किसी अज्ञात चोर ने राज बेदी की दुकान से एसी का आउटर और कॉपर पाइप (कीमत 36,000 रुपये) चोरी कर लिया । मामला BNS की धारा 303-2 के तहत दर्ज किया गया है ।
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थाना देवेन्द्रनगर: 18 अप्रैल को सिटी सेंटर मॉल के बाहर से घनश्याम पटेल की सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (CG 04 CR 5661, कीमत 20,000 रुपये) अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई । BNS 303-2 के तहत अपराध कायम किया गया है ।
2. शारीरिक चोट, मारपीट और विवाद
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थाना तेलीबांधा: 22 अप्रैल को मरीन ड्राइव बीएसयूपी कॉलोनी में पुराने विवाद के चलते आरोपी शिवा मोंगराज ने हर्ष ध्रुव को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और ‘कड़ा’ मारकर उसका जबड़ा फ्रैक्चर कर दिया । पुलिस ने BNS 296, 117-2, 351-2 के तहत अपराध दर्ज किया है ।
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थाना आजाद चौक: 22 अप्रैल को हांडीपारा में विजय निषाद और मानु यादव सहित 4 लोगों ने जागेश्वर निषाद के साथ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी । धारा BNS 296, 351-2, 115-2, 3-5 लगाई गई है ।
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थाना टिकरापारा (2 मामले): 23 अप्रैल को कृष्णा नगर में नल का पानी बहने के विवाद में आरोपी मनोज मिश्रा ने एक 16 वर्षीय नाबालिग से मारपीट की । इसी विवाद में सूरज सेन, टीकेशवरी और भारती सेन ने मनोज मिश्रा के साथ मारपीट की । दोनों मामलों में BNS 296, 351-2, 115-2 (एवं एक में 324-4, 3-5) के तहत कार्रवाई हुई ।
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थाना विधान सभा (2 मामले): ग्राम बरबंदा में बाथरूम का पानी बहने को लेकर नीलू और शेर सिंह बघेल ने मनोहर लाल बघेल से मारपीट की (BNS 296, 115-2, 351-2, 3-5) । वहीं बरगंडा में जमीन विवाद को लेकर योगेश कुमार ने मनबुधीराम बघेल को पीटा (BNS 296, 115-2, 351-2) ।
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थाना दीनदयाल उपाध्याय नगर: इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में ऑटो में सवारी बिठाने को लेकर आरोपी शाहरुख खान ने नीरज रावते को डंडे से पीटा (BNS 296, 351-3, 115-2) ।
3. लापरवाही से वाहन चलाना (सड़क दुर्घटनाएं)
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थाना आजाद चौक: 28 फरवरी को वंदना ऑटो शो रूम के पास एक अज्ञात मोटरसाइकिल चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए 15 वर्षीय अदियान खान की स्कूटी को टक्कर मार दी । BNS 281, 125 के तहत मामला दर्ज है ।
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थाना अभनपुर: 19 अप्रैल को ग्राम खोरपा में कार (CG 13-Y 5234) के चालक ने घासीराम साहू की मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर चोट पहुंचाई (BNS 281, 125) ।
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थाना राखी: 22 अप्रैल को नवा रायपुर में कार (CG 04-MA 6640) के चालक ने आलोक कुमार को लापरवाही से टक्कर मारी (BNS 281, 125-0) ।
4. आबकारी (Excise) एवं नारकोटिक्स (NDPS) अधिनियम
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अवैध शराब की जब्ती: खमतराई पुलिस ने हितेश साहू से 56 पाव अंग्रेजी शराब (8,960 रुपये) और नेवरा पुलिस ने देवेंद्र साहू से 100 पाव देशी शराब (10,000 रुपये) मय मोटरसाइकिल जब्त कर आबकारी एक्ट 34-2 के तहत गिरफ्तार किया ।
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सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना/पिलाना: आरंग (4 मामले), गोबरा नवापारा (2 मामले) और देवेंद्र नगर (2 मामले) में ठेले पर शराब पिलाने और आम जगह पर शराब पीने के जुर्म में कुल 8 आरोपियों (जितेंद्र, टिकेंद्र, कृष्णकांत, प्रीतम, विनोद, प्रेम, राहुल, टीकेश) को आबकारी एक्ट 36-C (36-च) के तहत गिरफ्तार किया गया ।
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नारकोटिक्स (NDPS Act): मुजगहन पुलिस ने मोहम्मद आरिफ सहित 6 लोगों को 4 किलो 916 ग्राम गांजे (कीमत 60,000 रुपये) के साथ नारकोटिक्स एक्ट 20(B) के तहत पकड़ा । गोलबाजार पुलिस ने मोहम्मद निजामुद्दीन को 10 ग्राम गांजा और चिलम के साथ NDPS 27 के तहत गिरफ्तार किया ।


कानून के छात्रों के लिए विधिक सामान्य ज्ञान (BNS एवं अन्य अधिनियम)
भारतीय दंड संहिता (IPC) के स्थान पर लागू की गई भारतीय न्याय संहिता (BNS) की उपरोक्त उल्लिखित प्रमुख धाराओं का सामान्य अर्थ इस प्रकार है:
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BNS धारा 115: स्वेच्छया चोट पहुंचाना (Voluntarily causing hurt) यह मामूली मारपीट और शारीरिक पीड़ा देने पर लागू होती है।
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BNS धारा 117: स्वेच्छया गंभीर चोट पहुंचाना (Voluntarily causing grievous hurt), जैसे किसी का जबड़ा या हड्डी तोड़ देना (जैसा कि तेलीबांधा के मामले में हुआ)।
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BNS धारा 125: ऐसे कार्य जो दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। यह आमतौर पर सड़क दुर्घटनाओं में धारा 281 के साथ लगती है।
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BNS धारा 281: सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन या लापरवाही से वाहन चलाना (Rash driving)
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BNS धारा 296: सार्वजनिक रूप से अश्लील कार्य या गाने। इसका उपयोग अक्सर सार्वजनिक स्थान पर गंदी गालियां, गाली-गलौज (Abusive language) देने के मामलों में किया जाता है।
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BNS धारा 303: चोरी (Theft) के लिए सामान्य दंड का प्रावधान।
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BNS धारा 306: लिपिक या सेवक (जैसे नौकरानी/कर्मचारी) द्वारा अपने मालिक के कब्जे वाली संपत्ति की चोरी। इसमें सामान्य चोरी से अधिक कड़ी सजा होती है।
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BNS धारा 351: आपराधिक धमकी (Criminal intimidation), जिसमें जान से मारने या गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती है।
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BNS धारा 3(5): सामान्य आशय (Common Intention) जब कई लोग मिलकर एक ही इरादे से अपराध करते हैं (पूर्व IPC की धारा 34 के समान)।
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आबकारी अधिनियम (Excise Act) 34(2) एवं 36(C): धारा 34(2) भारी मात्रा में अवैध शराब रखने या परिवहन पर लगती है, जबकि 36(C) सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने या पिलाने पर लगती है।
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NDPS अधिनियम 20(B) एवं 27: धारा 20(B) गांजा जैसे मादक पदार्थों के उत्पादन, रखने या परिवहन से संबंधित है। धारा 27 मादक पदार्थों के निजी सेवन (Consumption) पर लगाई जाती है।
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