RAIPUR Bulletin 21 April 2026
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SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 21 April 2026

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट: दैनिक अपराध बुलेटिन एवं विधिक विश्लेषण
दिनांक: 21 अप्रैल 2026
कानून के छात्रों, पुलिस अधिकारियों और आम नागरिकों की जानकारी के लिए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा 21 अप्रैल 2026 को जारी प्रेस नोट के आधार पर थानावार अपराधों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। यह बुलेटिन भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अन्य विशेष अधिनियमों के व्यावहारिक अनुप्रयोग को समझने में सहायक है।
थानावार अपराध विवरण
1. थाना टिकरापारा
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साइबर ठगी (अपराध क्र. 333/26): 10 अप्रैल 2026 को आरडीए कॉलोनी में प्रार्थी पवित्र पाल के बेटे रोहित को एक अज्ञात मोबाइल धारक (73077-36403) ने RTO चालान की फर्जी एपीके (APK) फाइल भेजी । इसे डाउनलोड करते ही उनके बैंक खाते से 7,42,209 रुपये की धोखाधड़ी हो गई । मामले में आई.टी. एक्ट की धारा 66 डी और बीएनएस की धारा 318-4 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है ।
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लापरवाही से मौत (अपराध क्र. 332/26): कमल होटल, बोरिया खुर्द में 2 नवंबर 2025 को 26 वर्षीय शिव कुमार गोस्वामी की आलू साफ करते समय करंट लगने से मौत हो गई थी । मर्ग जांच के बाद होटल संचालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 106-1 के तहत मामला दर्ज किया गया है ।
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तेज एवं लापरवाही से वाहन चालन (अपराध क्र. 334/26): 19 अप्रैल 2026 को फायर ब्रिगेड गेट के सामने एक अज्ञात कार चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए प्रार्थी शेख सईद के भाई को टक्कर मारकर घायल कर दिया । मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 और बीएनएस की धारा 281, 125 ए के तहत मामला दर्ज किया गया ।
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मारपीट एवं धमकी (अपराध क्र. 335/26): 20 अप्रैल 2026 को तरुण बाजार में प्रार्थी लक्ष्मी छूरा द्वारा आरोपी बबन और पिंटू को गाली-गलौज करने से मना करने पर, आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और मारपीट की । बीएनएस की धारा 296, 115-2, 351-2, 3-5 लगाई गई है ।
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अवैध वसूली एवं मारपीट (अपराध क्र. 336/26): 21 अप्रैल 2026 को सीरत मैदान के पास आरोपी खान (समीर) और अजमत खान ने प्रार्थी साहिल से शराब के लिए पैसे मांगे । पैसे न देने पर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई । मामले में बीएनएस 119-1, 296, 351-2, 115-2 दर्ज है ।
2. थाना पुरानी बस्ती
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मारपीट एवं धमकी (अपराध क्र. 176/26): 20 अप्रैल 2026 को ढीमर मोहल्ला में आरोपी बृजलाल ढीमर ने प्रार्थीया सोहद्रा ढीमर के साथ गाली-गलौज और मारपीट की । (धाराएं: बीएनएस 296, 115-2, 351-2) ।
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घरेलू विवाद में मारपीट (अपराध क्र. 177/26): 20 अप्रैल 2026 को बीएसयूपी कॉलोनी भाठागांव में पूर्णिमा पुलस्ते और लक्ष्मी ने घरेलू विवाद के चलते प्रार्थीया उमा कुर्रे को गालियां दीं और डंडे से पीटा । (धाराएं: बीएनएस 296, 115-2, 351-2, 3-5) ।
3. थाना खमतराई / गुढ़ियारी
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मारपीट (अपराध क्र. 271/26): 19 अप्रैल 2026 को नाहरपारा में सावन निषाद व अन्य ने प्रार्थी मोह. कैफ के साथ मारपीट की और धमकी दी । थाना खमतराई में बीएनएस की धारा 296, 115-2, 351-2, 3-5 के तहत केस दर्ज है ।
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आर्म्स एक्ट (अपराध क्र. 179/26): 20 अप्रैल 2026 को गोकुल नगर रामनगर (थाना गुढ़ियारी/खमतराई रिकॉर्ड) में मुन्ना लाल साहु को अवैध चाकू रखने के आरोप में आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत गिरफ्तार किया गया ।
4. थाना विधान सभा
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वाहन चोरी (अपराध क्र. 136/26): 27 अप्रैल 2026 (संभावित रूप से रिपोर्ट दर्ज होने की त्रुटिपूर्ण तिथि, जिसे 27-04-26 लिखा गया है) को आमासिवनी से प्रार्थी अन्यक तिवारी की 15,000 रुपये कीमत की मोटरसाइकिल (CG 07- MA 3874) चोरी हो गई । अज्ञात चोर के खिलाफ बीएनएस की धारा 303-2 के तहत मामला दर्ज है ।
5. थाना गोबरानवापारा
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सड़क दुर्घटना में मौत (अपराध क्र. 127/26): 16 अप्रैल 2026 को ग्राम पोड मेन रोड पर एक तेज रफ्तार कार (CG 04 HS 9500) ने 35 वर्षीय अनुपचंद साहू को टक्कर मार दी, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई । आरोपी चालक पर बीएनएस की धारा 281, 106-1 दर्ज है ।
6. थाना मंदिरहसौद
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वाहन दुर्घटना (अपराध क्र. 187/26): 20 अप्रैल 2026 को रिंग रोड नं. 03 पर ट्रेलर (CG 10 BW 2421) के चालक ने प्रार्थी ओमप्रकाश वर्मा की कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया । बीएनएस की धारा 281 के तहत केस दर्ज है ।
7. थाना आरंग
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पुरानी रंजिश में मारपीट (अपराध क्र. 204/26): 4 मार्च 2026 को ग्राम लखौली में लोकेश साहू एवं अन्य ने प्रार्थीया सातोबाई साहू के साथ पुरानी रंजिश में मारपीट की (बीएनएस 296, 115-2, 351-2, 3-5) ।
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अवैध शराब पिलाई (अपराध क्र. 205/26 व 206/26): 20 अप्रैल 2026 को नहर पार रोड पर विकास पोड और कनऊ साहू को अपने-अपने ठेलों में लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाते हुए आबकारी एक्ट 36-सी के तहत गिरफ्तार किया गया ।
8. थाना मौदहापारा
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सट्टा एक्ट (अपराध क्र. 72/26): 20 अप्रैल 2026 को जोरापारा में रामु राय को सट्टा पट्टी और 775 रुपये नकद के साथ जुआ एक्ट की धारा 6 ख के तहत गिरफ्तार किया गया ।
9. थाना देवेन्द्रनगर एवं गंज
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सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना: पुलिस ने आबकारी एक्ट की धारा 36 च के तहत आम जगह पर शराब पीते हुए निम्नलिखित आरोपियों को गिरफ्तार किया:
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धीरज मोंगराज और यूवराज ताण्डी (दुल्हन साड़ी सेंटर पास, पण्डरी – देवेन्द्रनगर) ।
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मकरध्वज वर्मा और भानु वर्मा (सिटी सेंटर मॉल पास – देवेन्द्रनगर) ।
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बजरंगी यादव (तेलघानी नाका चौक पास – गंज थाना) ।
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विधिक सामान्य ज्ञान: कानून के छात्रों व पुलिसकर्मियों के लिए
उपरोक्त पुलिस बुलेटिन में उल्लिखित धाराओं का संक्षिप्त कानूनी विश्लेषण (भारतीय न्याय संहिता – BNS 2023 के संदर्भ में):
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BNS धारा 318 (4) – छल (Cheating): यह धोखाधड़ी से संबंधित है। (जैसे टिकरापारा के साइबर ठगी मामले में, जहां RTO चालान के बहाने पैसे उड़ाए गए)।
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BNS धारा 106 (1) – लापरवाही से मृत्यु (Causing death by negligence): जब कोई व्यक्ति बिना किसी आपराधिक इरादे के, उतावली या लापरवाहीपूर्ण कार्य से किसी की मृत्यु का कारण बनता है। (जैसे करंट से मौत या सड़क दुर्घटना में मौत)।
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BNS धारा 281 – सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना (Rash driving): जो कोई सार्वजनिक मार्ग पर इस प्रकार वाहन चलाता है जिससे मानव जीवन को खतरा हो।
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BNS धारा 296 – अश्लील कृत्य और गाने (Obscenity / Abusive Language): सार्वजनिक रूप से गाली-गलौज करना या शांति भंग करना।
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BNS धारा 115 (2) – स्वेच्छया चोट पहुँचाना (Voluntarily causing hurt): जानबूझकर किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा या चोट पहुँचाना (सामान्य मारपीट के मामलों में लागू)।
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BNS धारा 351 (2) – आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation): किसी को जान या संपत्ति का नुकसान पहुँचाने की धमकी देना ताकि उसे कोई ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर किया जा सके जो वह कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य नहीं है।
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BNS धारा 119 (1) – गंभीर चोट (Grievous Hurt): पैसे ऐंठने या गंभीर नुकसान पहुँचाने के इरादे से मारपीट के मामलों में लागू (जैसे टिकरापारा में शराब के लिए पैसे मांगने वाला मामला)।
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BNS धारा 303 (2) – चोरी (Theft): किसी की चल संपत्ति को उसकी सहमति के बिना बेईमानी से ले जाना (जैसे मोटरसाइकिल चोरी का मामला)।
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IT Act 66D: कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके प्रतिरूपण (Identity theft/Spoofing) द्वारा धोखाधड़ी करना।
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आबकारी अधिनियम (Excise Act) 36-C / 36-च: बिना लाइसेंस के अवैध रूप से शराब परोसना या सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करना।
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