RAIPUR Bulletin 20 April 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 20 April 2026

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट क्राइम बुलेटिन: 20 अप्रैल 2026
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी प्रेस ब्रीफिंग के अनुसार, जिले के विभिन्न थानों में दर्ज आपराधिक मामलों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है । यह संकलन विशेष रूप से कानून के छात्रों और पुलिसकर्मियों के संदर्भ के लिए तैयार किया गया है।
प्रमुख आपराधिक मामले (BNS के अंतर्गत)
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थाना टिकरापारा (आत्महत्या के लिए उकसाना): दिनांक 19-04-2025 को रात्रि 02:30 बजे, संतोषी नगर गार्डन के पास महफूज खान के मकान में एक घटना घटी । आरोपी महफूज खान द्वारा शादी का दबाव बनाने से परेशान होकर 19 वर्षीय कविता दास ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । पुलिस ने मर्ग क्रमांक 37/25 की जांच के आधार पर बीएनएस की धारा 108 के तहत अपराध दर्ज किया है ।
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थाना गुढ़ियारी (मारपीट और वसूली): दिनांक 19-04-2026 को रात 20:20 बजे एमपी धरम कांटा, गोगांव के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने निरंजन ठाकरे का रास्ता रोककर शराब के लिए पैसे मांगे । पैसे न देने पर गाली-गलौज और मारपीट कर उन्हें चोट पहुंचाई गई । बीएनएस की धारा 296, 127-1, 119-1 के तहत मामला दर्ज किया गया है ।
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थाना कोतवाली (सड़क विवाद में मारपीट): 19-04-2026 को रात 21:00 बजे सदर बाजार सदाणी चौक पर आरोपी योगेश साहू की मोटरसाइकिल पीड़ित संतुराम फरिकार की गाड़ी से टकरा गई । इसके बाद आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए बेल्ट से मारपीट की । बीएनएस की धारा 296, 115-2 के तहत केस दर्ज है ।
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थाना मुजगहन (धमकी और मारपीट): ग्राम सिवनी में 19-04-2026 की सुबह 08:00 बजे आरोपी मुकेश, हरीश, द्रोपति और निशा टण्डन ने घर के पास गाली-गलौज करने से मना करने पर पीड़ित परमिला सांगडे को जान से मारने की धमकी दी और मुक्कों से मारपीट की । बीएनएस धारा 296, 115-2, 351-2, 3-5 के तहत अपराध दर्ज किया गया है ।
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थाना मुजगहन (लापरवाही से मौत): 13-03-2026 को धनेली नाला के पास मृतक राजेश महेश्वरी ने अपनी कार (CG 04 QF 3303) लापरवाही से चलाते हुए एक पेड़ से टकरा दी । इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई । इस मामले में बीएनएस की धारा 106-1 के तहत अपराध दर्ज किया गया है ।
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थाना खमतराई (कर्मचारी से मारपीट): 19-04-2026 की रात 21:00 बजे गोंदवारा बस्ती में आरोपी जीवन जांगडे और बबली ने पीड़ित शिवराज चौहान की दुकान में काम करने वाले सूरज चौहान को गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी और मुक्कों से पीटा । बीएनएस की धारा 296, 115-2, 351-2, 3-5 दर्ज की गई है ।
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थाना खमतराई (मारपीट और संपत्ति का नुकसान): 19-04-2026 की रात 22:30 बजे नाहरपारा झण्डा चौक पर आरोपी मोह. फैज और उसके भाई ने पीड़ित सावन निषाद के साथ गाली-गलौज की, मुक्कों से पीटा और उनका मोबाइल फोन पटक कर तोड़ दिया । बीएनएस धारा 296, 115-2, 351-2, 324-4, 3-5 के तहत एफआईआर दर्ज है ।
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थाना खम्हारडीह (घरेलू हिंसा): 19-04-2026 की शाम 17:00 बजे कचना भाठापारा में आरोपी जनक धीवर ने अपनी पत्नी सुंदरिया धीवर को गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और किसी वस्तु व मुक्कों से मारपीट की । बीएनएस धारा 296, 351-3, 118-1 के तहत मामला दर्ज हुआ है ।
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थाना तेलीबांधा (रैश ड्राइविंग): 19-04-2026 को रात 23:00 बजे खुशी रेसीडेंसी के पास टीवीएस एक्सेस (CG 04 NY 0866) के अज्ञात चालक ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए पैदल जा रहे आनंद जैन के ड्राइवर बिन्नू यादव को टक्कर मार दी । बीएनएस की धारा 281, 125 ए के तहत अपराध दर्ज है ।
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थाना सरस्वती नगर (पटाखा फोड़ने पर विवाद): 19-04-2026 को रात 21:30 बजे अशोका बिरयानी सेंटर के पास आरोपी पवन और उसके साथियों को पटाखा फोड़ने से मना करने पर उन्होंने पीड़ित चतुर सोना के साथ गाली-गलौज की और ईंट मारकर घायल कर दिया । बीएनएस धारा 296, 115-2, 3-5 लगाई गई है ।
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थाना विधान सभा (जमीन विवाद): 19-04-2026 को शाम 19:00 बजे बंजरपारा सड्डु में आरोपी मोहन लाल, रितेश और अन्य ने जमीन बंटवारे को लेकर पीड़ित उत्तम कुमार निषाद को गालियां दीं और मारपीट की । बीएनएस धारा 296, 115-2, 3-5 के तहत केस दर्ज है ।
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थाना सिविल लाईन (कार चालक द्वारा धमकी): 02-04-2026 को रात 20:15 बजे संत कंवर राम चौक के पास कार (CG 04 PU 9006) के चालक ने पीड़ित कमल वाधवा को टक्कर मार दी और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी । बीएनएस की धारा 296, 351-2 दर्ज की गई है ।
आबकारी अधिनियम (Excise Act) के तहत मामले
पुलिस ने अवैध शराब बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की है:
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थाना गोलबाजार: 19-04-2026 की रात 22:30 बजे शास्त्री बाजार में आरोपी संजय को अपने ठेले में लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाते हुए गिरफ्तार किया गया (आबकारी एक्ट 36-सी) ।
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थाना खमतराई: 19-04-2026 की रात 22:00 बजे ट्रांसपोर्ट नगर रावाभाठा में ईमरान खान को ठेले पर शराब पिलाते पकड़ा गया (आबकारी एक्ट 36-सी) ।
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थाना खम्हारडीह: 19-04-2026 की शाम 18:30 बजे कचना शराब दुकान के पास मनोहर कुर्रे को आम जगह पर शराब पीते हुए गिरफ्तार किया गया (आबकारी एक्ट 36-च) ।
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थाना गोबरानवापारा: 19-04-2026 को पुलिस ने तीन अलग-अलग स्थानों पर अवैध शराब पिलाने वालों को गिरफ्तार किया: ब्रदर्स ढाबा में मनीष कोसरें, विजय ढाबा में रामलाल साहू, और देवा ढाबा में ओमकार साहू (सभी आबकारी एक्ट 36-सी के तहत) ।
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थाना अभनपुर: 19-04-2026 की शाम 18:30 बजे ग्राम सकरी में सोमनाथ साहू के कब्जे से 46 पाव देशी शराब (कीमत 4500 रु) जब्त कर उसे गिरफ्तार किया गया (आबकारी एक्ट 34-2) ।


कानूनी संदर्भ: सामान्य ज्ञान (Law Students व पुलिस के लिए)
उपरोक्त समाचार में उल्लिखित भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आबकारी अधिनियम की धाराओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है, जो कानूनी अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है:
BNS (भारतीय न्याय संहिता) की महत्वपूर्ण धाराएं:
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BNS 108: आत्महत्या के लिए उकसाना (Abetment of suicide) यदि कोई व्यक्ति किसी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता है।
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BNS 106(1): लापरवाही से मौत का कारण बनना (Causing death by negligence) जैसे रैश ड्राइविंग के कारण किसी की जान जाना।
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BNS 115(2): स्वेच्छया चोट पहुंचाना (Voluntarily causing hurt) सामान्य मारपीट के मामलों में यह धारा लगाई जाती है।
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BNS 281: सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन या लापरवाही से वाहन चलाना (Rash driving on public way)
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BNS 296: अश्लील कार्य और गाने / सार्वजनिक स्थान पर गाली-गलौज करना (Obscene acts/Public Nuisance)
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BNS 351(2) & 351(3): आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation) जान से मारने या गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी देना।
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BNS 324(4): रिष्टि (Mischief) – जानबूझकर किसी की संपत्ति (जैसे मोबाइल फोन) को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना।
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BNS 3(5): सामान्य आशय (Common Intention) जब एक से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी अपराध को अंजाम देते हैं।
छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धाराएं:
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धारा 34(2): भारी मात्रा में अवैध शराब का निर्माण, परिवहन या कब्जा रखना। गैर-जमानती अपराध (Non-bailable offences)
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धारा 36(C) / 36(सी): अपने परिसर, ढाबे या ठेले में लोगों को अवैध रूप से शराब पीने की अनुमति देना या सुविधाएं उपलब्ध कराना।
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धारा 36(F) / 36(च): सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना या शराब पीकर हंगामा करना।
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