RAIPUR Commissionerate Bulletin 15 April 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 15 April 2026

विशेष पुलिस बुलेटिन: रायपुर पुलिस कमिश्नरेट – दैनिक अपराध एवं कार्यवाही प्रतिवेदन
दिनांक: 15 अप्रैल 2026
कानून के छात्रों, शोधकर्ताओं और पुलिस प्रशासन की जानकारी के लिए रायपुर पुलिस द्वारा दिनांक 15.04.2026 को जारी प्रेस नोट के आधार पर विभिन्न थानों में दर्ज किए गए अपराधों और कार्यवाहियों का विस्तृत विवरण नीचे प्रस्तुत है । इस प्रतिवेदन को अपराध की प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत किया गया है ताकि भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अन्य विशेष अधिनियमों के व्यावहारिक प्रयोग को आसानी से समझा जा सके।
1. गंभीर अपराध: अपहरण, चोरी एवं नकबजनी (Property & Body Offences)
संपत्ति और शरीर के विरुद्ध हुए गंभीर अपराधों में पुलिस ने त्वरित संज्ञान लेते हुए निम्नलिखित मामले दर्ज किए हैं:
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थाना धरसींवा (अपहरण): दिनांक 12 अप्रैल 2026 को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा 17 वर्ष 11 माह की नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया गया । इस मामले में गुम इंसान क्र 49/26 की जांच के पश्चात BNS की धारा 137-2 के तहत अपराध दर्ज किया गया है ।
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थाना तेलीबांधा (नकबजनी): दिनांक 20 मार्च 2026 को ग्रीन लैण्ड विशालनगर में प्रार्थी आशीष कृष्णा राव रोकड़े के सूने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने सोने-चांदी के जेवर, 30,000 रुपये नकद और एक गैस सिलेंडर सहित कुल 1,90,000 रुपये की संपत्ति चोरी कर ली । पुलिस ने BNS की धारा 331-4 और 305 के तहत मामला दर्ज किया है ।
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थाना खरोरा (विद्युत संपत्ति चोरी): दिनांक 8 अप्रैल 2026 को मोहरा रोड कठिया में अज्ञात चोरों ने 4 नग कंटक्टर और बिजली तार (कीमत 95,000 रुपये) चोरी कर लिए । BNS की धारा 303-2 और विद्युत अधिनियम 136-1 ए के तहत अपराध कायम किया गया है ।
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थाना आमानाका एवं सिविल लाईन (वाहन चोरी): आमानाका क्षेत्र में डुमरतलाब अटल आवास से 3 साइकिल (कीमत 5000 रुपये) तथा सिविल लाईन क्षेत्र के कटोरातलाब से एक फैशन प्रो मोटरसाइकिल (कीमत 10,000 रुपये) की चोरी के मामले में BNS की धारा 303 और 303-2 के तहत अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है ।
2. विशेष अधिनियम: NDPS, आर्म्स एक्ट एवं आबकारी (Special Acts)
मादक पदार्थों, अवैध हथियारों और शराब के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है:
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नारकोटिक्स एक्ट (NDPS) की कार्यवाही:
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थाना तेलीबांधा: जोरा स्थित यूको बैंक के पास से आरोपी संतोष देवबा घोडके को 7 किलो 518 ग्राम गांजे (कीमत 75,000 रुपये) के साथ गिरफ्तार किया गया । आरोपी पर NDPS एक्ट की धारा 20 बी के तहत कार्रवाई की गई है ।
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थाना मुजगहन: ग्राम सिवनी तालाब के पास से आरोपी तरुण रात्रे को 2 किलो 10 ग्राम गांजे (कीमत 30,000 रुपये) के साथ गिरफ्तार कर NDPS 20 बी के तहत अपराध दर्ज किया गया है ।
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आर्म्स एक्ट (अवैध हथियार):
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थाना गुढ़ियारी: कुंदरापारा गुढ़ियारी में आरोपी महेंद्र निर्मलकर को अवैध रूप से तलवार रखने के जुर्म में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत गिरफ्तार किया गया है ।
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आबकारी अधिनियम (अवैध शराब):
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थाना मंदिर हसौद: ग्राम जरौद में ठेले पर अवैध रूप से शराब पिलाने वाले तीन आरोपियों (गरीब तुर्काने, किशोर लहरी, मदन लहरी) को आबकारी एक्ट की धारा 36-सी के तहत गिरफ्तार किया गया ।
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थाना धरसींवा: पुराना बाजार रोड चरौदा से रामकुमार साहू को 22 पाव अंग्रेजी शराब (कीमत 2780 रुपये) के साथ धारा 34-1 ब के तहत गिरफ्तार किया गया ।
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थाना देवेन्द्रनगर: पण्डरी शराब दुकान के पास आम जगह पर शराब पीने के आरोप में महेश साहू और महेश कुमार को धारा 36 च के तहत गिरफ्तार किया गया ।
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3. सड़क दुर्घटनाएं: लापरवाही से मृत्यु एवं चोट (Road Accidents)
तेज और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने (Rash Driving) के कारण कई गंभीर दुर्घटनाएं सामने आई हैं:
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घातक दुर्घटनाएं (मृत्यु):
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थाना डीडी नगर: रिंग रोड 1 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार सद्दाम हुसैन की मेकाहारा अस्पताल में मृत्यु हो गई । (BNS: 106-1) ।
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थाना कबीरनगर: हीरापुर तेंदुआ रोड पर अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट में सुरेंद्र सिंह चंद्रवंशी की एम्स में मृत्यु हो गई । (BNS: 106-1) ।
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थाना नेवरा: ट्रेलर (CG 04-JC/7215) के चालक द्वारा लापरवाही से टक्कर मारने पर श्रीमती रामेश्वरी मानिकपुरी की मौके पर मौत हो गई और कबीर मानिकपुरी घायल हो गए । (BNS: 281, 125 ए, 106-1) ।
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थाना अभनपुर एवं गोबरा नवापारा: अभनपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से शीशांत साहू की मृत्यु हो गई । गोबरा नवापारा में हाईवा की टक्कर से ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें भागवत राम साहू की मृत्यु हो गई ।
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गैर-घातक दुर्घटनाएं (चोट): थाना गुढ़ियारी (दो मामले) और थाना अभनपुर में तेज वाहन चलाने से प्रार्थी को चोट पहुंचने के मामलों में BNS 281 और 125 के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं ।
4. शरीर संबंधी अपराध: मारपीट, गाली-गलौज और धमकी (Assault & Intimidation)
आपसी विवाद और लेन-देन के मामलों में कई थानों में मारपीट के प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें मुख्यतः BNS की धारा 296, 115-2 और 351 (विभिन्न उपधाराओं) का प्रयोग हुआ है:
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थाना डीडी नगर: घरेलू बात पर विनोद कुमार और सोनी पाण्डे द्वारा श्याम सुंदर पाण्डे के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी ।
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थाना गंज: उधार पैसे के लेन-देन को लेकर तरणजीत सिंह सलूजा द्वारा रिषभ कुमार नौरंग के साथ मारपीट ।
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थाना टिकरापारा: बिना कारण भूपेंद्र नामदेव द्वारा विरेंद्र यादव को गाली-गलौज व धमकी ।
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थाना मोवा: उधार पैसे को लेकर पूरन भारती द्वारा राहुल कुमार ध्रुव से मारपीट ।


⚖️ कानून के छात्रों के लिए विशेष ज्ञान: सामान्य धाराओं का अर्थ (BNS एवं अन्य एक्ट)
भारतीय दंड संहिता (IPC) के स्थान पर लागू हुई भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अन्य अधिनियमों की जो धाराएं इस प्रतिवेदन में प्रयोग की गई हैं, उनका सामान्य विधिक अर्थ इस प्रकार है:
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BNS धारा 106 (1): लापरवाही या उतावलेपन से किए गए किसी कार्य द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना (पूर्व में IPC 304A – Death by negligence)।
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BNS धारा 137 (2): अपहरण (Kidnapping) से संबंधित अपराध हेतु दंड का प्रावधान।
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BNS धारा 281 एवं 125: सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना (Rash driving) जिससे मानव जीवन को संकट हो (पूर्व में IPC 279) तथा दूसरों के जीवन को खतरे में डालकर चोट पहुंचाना (पूर्व में IPC 337)।
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BNS धारा 296: अश्लील कृत्य या शांति भंग करने के इरादे से गाली-गलौज करना (पूर्व में IPC 294)।
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BNS धारा 115 (2): जानबूझकर स्वेच्छा से किसी को चोट या उपहति कारित करना (पूर्व में IPC 323 – Voluntarily causing hurt)।
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BNS धारा 351 (2)/(3): आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation), जिसमें जान से मारने या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी शामिल है (पूर्व में IPC 506)।
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BNS धारा 303 एवं 305: चोरी (Theft) और किसी निर्माण/आवास में गृह-अतिचार या नकबजनी (House-breaking) के अपराध।
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NDPS एक्ट 20 (B): गांजा (Cannabis) के उत्पादन, निर्माण, पजेशन, बिक्री या परिवहन के लिए दंड का प्रावधान। मात्रा के आधार पर सजा तय होती है।
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आर्म्स एक्ट 25/27: बिना वैध लाइसेंस के प्रतिबंधित हथियार (जैसे तलवार, बंदूक) रखने या उसका प्रदर्शन करने पर दंडात्मक कार्रवाई।
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आबकारी एक्ट 34 व 36: अवैध शराब का निर्माण, परिवहन, बिक्री (धारा 34) और सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान करना या ठेले आदि में अवैध रूप से शराब पिलाना (धारा 36)।
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