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April 14, 2026

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RAIPUR Bulletin 14 April 2026 शहर में मारपीट, गाली-गलौज और धमकी के सर्वाधिक मामले दर्ज।

RAIPUR Commissionerate Bulletin 14 April 2026

सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।


📰 SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE  14 April 2026


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रायपुर पुलिस कमिश्नरेट: अपराध बुलेटिन एवं विधिक समीक्षा (दिनांक 14 अप्रैल 2026)

रायपुर, 14 अप्रैल 2026 – रायपुर पुलिस द्वारा जारी नवीनतम प्रेस ब्रीफिंग के अनुसार, जिले के विभिन्न थानों में चोरी, धोखाधड़ी, सड़क दुर्घटना, मारपीट और अवैध शराब बिक्री के कई मामले दर्ज किए गए हैं । कानून के छात्रों, पुलिस प्रशिक्षुओं और आम नागरिक जागरूकता के दृष्टिकोण से थानों में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) का विस्तृत थाना-वार और अपराध-वार विवरण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।


थाना-वार दर्ज अपराधों का विस्तृत विवरण

1. संपत्ति संबंधी अपराध (चोरी एवं नकबजनी)

  • थाना तेलीबांधा: दिनांक 10 अप्रैल 2026 की रात को अज्ञात चोर द्वारा प्रार्थी अजय ठाकुर (निवासी- पुराना काशीरामनगर) के कमरे का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात और 30,000 रुपये नकद (कुल 4 लाख 5 हजार रुपये) की चोरी की गई पुलिस ने बीएनएस की धारा 331-4 और 305 के तहत मामला दर्ज किया है

  • थाना नेवरा: दिनांक 12 अप्रैल 2026 को प्रार्थी राजेन्द्र ठाकुर (ग्राम भूमिया) के सूने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर ने जेवर और 2,33,000 रुपये नकद चोरी कर लिए इस पर भी बीएनएस की धारा 331-3 और 305 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है

  • थाना कोतवाली: प्रार्थी दिव्यांस शर्मा की खड़ी सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल (कीमत लगभग 10,000 रुपये) पुजारी चेम्बर के पास से चोरी हो गई पुलिस ने दिनांक 13 अप्रैल 2026 को बीएनएस की धारा 303-2 के तहत अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है

  • थाना मंदिरहसौद: दिनांक 12 अप्रैल 2026 को विद्याश्री लॉजिस्टिक के स्टोर रूम से 2.5 MM और 1.5 MM के बिजली वायर के बंडल (कीमत 52,000 रुपये) चोरी हुए पुलिस ने प्रार्थी कमलेश कौसल की शिकायत पर अज्ञात के विरुद्ध बीएनएस की धारा 331-4 और 305 के तहत मामला दर्ज किया है

2. धोखाधड़ी (छल एवं कपट)

  • थाना माना कैम्प: एक पुराने मामले (दिनांक 14-09-2015) में पुलिस ने भादवि (IPC) की धारा 420 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया है प्रार्थीया अनंया देवांगन ने आरोप लगाया है कि शांति देवांगन, गंगाराम और तुसार देवांगन ने उसे नाबालिग बताकर उसकी भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित कर छलपूर्वक धोखाधड़ी की

3. सड़क दुर्घटनाएं (तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चालन)

  • थाना तेलीबांधा: अवंतिविहार अटल पथ एक्सप्रेस-वे पर एक अज्ञात कार चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए प्रार्थीया कंचन धीवर की भतीजी सोम्या की स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे उसे चोटें आईं । (धारा बीएनएस: 281, 125)

  • थाना आमानाका: टाटीबंध यूनियन बैंक के पास ट्रक (CG 04 MB 3888) के चालक ने प्रार्थी अनीस कुर्रे के माता-पिता की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी । (धारा बीएनएस: 281, 125)

  • थाना पुरानीबस्ती: कुशालपुर ओवर ब्रिज के पास बस (CG 27 K 8147) के चालक ने ई-रिक्शा को टक्कर मारी, जिससे प्रार्थी मोह. साहिद और अमीर हुसैन घायल हो गए । (धारा बीएनएस: 281, 125)

  • थाना सरस्वती नगर: आमानाका ओवर ब्रिज पर कार (CG 04 NS 1909) चालक ने प्रार्थी भोलानाथ पटेल की कार को टक्कर मारकर चोट पहुंचाई । (धारा बीएनएस: 281, 125)

  • थाना खमतराई: भनपुरी यातायात थाना के पास ट्रक कंटेनर (RJ 11 GD 2580) ने स्कूटी को टक्कर मारी, जिससे प्रार्थी सुनील ठाकुर की माता की पसली में फ्रैक्चर हो गया । (धारा बीएनएस: 281, 125 ए, 125 बी)

  • थाना धरसींवा: ग्राम कपसदा में पिकअप वाहन (CG 04 BA 0259) के चालक ने प्रार्थी रूद्रनाथ साहू की मोटरसाइकिल को एक्सीडेंट कर घायल कर दिया । (धारा बीएनएस: 281)

4. मारपीट, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी

  • थाना डीडी नगर: प्रार्थीया राजेश्वरी साहु ने अपने पिता राम साहु पर गाली-गलौज और मुक्के से मारपीट करने का आरोप लगाया है । (धारा बीएनएस: 296, 115-2)

  • थाना पुरानीबस्ती: आरोपी हितेंद्र कुम्भकार ने प्रार्थी शुभम पटेल को बिना कारण गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी और मारपीट की । (धारा बीएनएस: 296, 115-2, 351-2)

  • थाना मुजगहन: प्रार्थी विनय दीवार और उसके लड़के को गालियां देने से मना करने पर आरोपी मोती साहु और देवा ने उनके साथ मारपीट की । (धारा बीएनएस: 296, 115-2, 351-2, 3-5)

  • थाना मोवा: प्रार्थी भीखम लाल साहु के लड़के प्रकाश को आरोपी मनोज वर्मा और तेजश्वरी वर्मा ने धमकी देते हुए पीटा । (धारा बीएनएस: 296, 115-2, 351-2, 3-5)

  • थाना मंदिरहसौद: * प्रार्थी यशवंत चेलक को डीजे पर नाचते समय धक्का लगने की बात पर आरोपी पंकज तौडे ने जान से मारने की धमकी देकर पीटा

    • प्रार्थी मन्नु लाल तावडे के साथ आरोपी भानु चलक ने गाली-गलौज और मारपीट की

  • थाना धरसींवा: प्रार्थी हरेराम यादव को “तुम घूमते हो” कहकर आरोपी सचिन कुमार यादव ने गालियां दीं और चाकू से हमला कर घायल कर दिया । (धारा बीएनएस: 296, 115-2, 351-2)

  • थाना खरोरा: पैसे के लेन-देन को लेकर आरोपी विजय यादव एवं उसके साथियों ने प्रार्थीया सुनिता वर्मा के साथ मारपीट की । (धारा बीएनएस: 296, 115-2, 351-2, 3-5)

  • थाना आरंग: आरोपी पूनाराम साहु ने प्रार्थी घनश्याम साहु के साथ हाथ मुक्के से मारपीट की । (धारा बीएनएस: 296, 115-2, 3-5)

5. आबकारी अधिनियम (अवैध शराब)

  • थाना डीडी नगर: आरोपी रिंकु देवांगन को 15 पाव देशी शराब (कीमत 1500 रु) और 150 रु बिक्री रकम के साथ गिरफ्तार किया गया । (आबकारी एक्ट: 34-1)

  • थाना गोबरा नवापारा: * आरोपी बसंत सिन्हा को 34 पाव देशी शराब (कीमत 3400 रु) के साथ गिरफ्तार किया गया । (आबकारी एक्ट: 34-2)

    • आरोपी संतोष साहू और सुखदेव टंडन को अपने-अपने ठेलों/चखना दुकान पर लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाते हुए पकड़ा गया । (आबकारी एक्ट: 36-सी)

  • थाना धरसींवा: आरोपी कामाख्या सिंह को ठेले में अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाते हुए गिरफ्तार किया गया । (आबकारी एक्ट: 36-सी)


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सामान्य ज्ञान एवं विधिक समीक्षा (कानून के छात्रों के लिए)

रिपोर्ट में हाल ही में लागू की गई भारतीय न्याय संहिता (BNS) और कुछ पुराने मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC) का उल्लेख किया गया है। इन धाराओं का विधिक अर्थ निम्नलिखित है:

1. संपत्ति के विरुद्ध अपराध (Theft and House-trespass):

  • BNS 303(2): यह धारा सामान्य चोरी (Theft) के लिए दंड का प्रावधान करती है।

  • BNS 305: निवास स्थान (Dwelling house) या संपत्ति रखने वाले किसी तंबू या पोत में चोरी करने से संबंधित है।

  • BNS 331: यह धारा ‘गृह-अतिचार’ (House-trespass) या ‘लुक-छिप कर गृह-अतिचार’ (Lurking house-trespass) एवं ‘गृह-भेदन’ (House-breaking) को परिभाषित और दंडित करती है। उपधाराएं 3 और 4 अपराध की गंभीरता (जैसे ताला तोड़ना) को दर्शाती हैं।

2. शरीर के विरुद्ध अपराध (Offences against Human Body):

  • BNS 115(2): यह धारा स्वेच्छया चोट पहुंचाने (Voluntarily causing hurt) के लिए दंड का प्रावधान करती है (यह पुरानी IPC 323 के समतुल्य है)।

  • BNS 125: जल्दबाजी या लापरवाही से ऐसा कार्य करना जिससे दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो (जैसे सड़क दुर्घटनाओं में चोट लगना)। 125A और 125B इसके तहत गंभीर चोट (Grievous hurt) के मामलों को कवर करती हैं।

  • BNS 281: किसी सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही या उतावलेपन से वाहन चलाना (Rash driving), जिससे मानव जीवन को खतरा हो (पुरानी IPC 279 के समतुल्य)।

3. शांति भंग, धमकी और आपराधिक कृत्य:

  • BNS 296: सार्वजनिक रूप से अश्लील कार्य, गाने या गाली-गलौज करना, जिससे दूसरों को क्षोभ पहुंचे (सार्वजनिक उपद्रव/Public Nuisance)।

  • BNS 351(2): आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation), जिसमें किसी व्यक्ति को शरीर, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती है (पुरानी IPC 506 के समतुल्य)।

  • BNS 3(5): सामान्य आशय (Common Intention) को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य (पुरानी IPC 34 के समतुल्य)।

4. धोखाधड़ी:

  • IPC 420: छल करना और बेईमानी से संपत्ति परिदत्त करने के लिए प्रेरित करना (चूंकि अपराध वर्ष 2015 का है, इसलिए इसमें पुरानी धाराएं लगी हैं)।

  • IPC 120B: आपराधिक षड्यंत्र (Criminal Conspiracy) का हिस्सा होना।

5. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (Excise Act):

  • धारा 34(1) और 34(2): बिना वैध लाइसेंस के मादक द्रव्यों (शराब) का निर्माण, परिवहन, या अवैध कब्जा रखना। धारा 34(2) के तहत मात्रा अधिक होने पर गैर-जमानती और कठोर दंड का प्रावधान होता है।

  • धारा 36(C): किसी भी स्थान के स्वामी या प्रभारी द्वारा अपने परिसर (जैसे ठेला या ढाबा) में लोगों को अवैध रूप से शराब पीने की अनुमति देना।



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