RAIPUR 31 March 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 31 March 2026
कानून के छात्रों और पुलिस प्रशासन के अवलोकनार्थ दिनांक 31 मार्च 2026 की प्रेस ब्रीफिंग के आधार पर रायपुर जिले के विभिन्न थानों में दर्ज आपराधिक मामलों का विस्तृत विवरण नीचे प्रस्तुत है। यह रिपोर्ट अपराध की प्रकृति, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं और घटनाओं के तथ्यों का विश्लेषण करने में सहायक है।
थानों के अनुसार अपराधों का विस्तृत विवरण
1. थाना सरस्वती नगर
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अपहरण (अपराध क्र. 66/26, धारा 137-2 BNS): 30 मार्च 2026 को चौबे कॉलोनी के पास से एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया । गुम इंसान क्र 13/26 की जांच के उपरांत अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है ।
2. थाना अभनपुर
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अपहरण (अपराध क्र. 100/26, धारा 137-2 BNS): 30 मार्च 2026 को अभनपुर क्षेत्र से 15 वर्षीय किशोर का अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण किया गया (गुम इंसान क्र 37/26 पर आधारित) ।
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मारपीट व धमकी (अपराध क्र. 101/26 एवं 102/26, धारा 296, 115-2, 351-2 BNS): 30 मार्च 2026 को नया बाजार चौक बेलर में हीरामन यदु और जितेंद्र निर्मलकर के बीच विवाद हुआ । दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गाली-गलौज और हाथ-मुक्के व ईंट से मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का क्रॉस-केस दर्ज कराया है ।
3. थाना मंदिर हसौद
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अपहरण (अपराध क्र. 158/26, धारा 137-2 BNS): 28 मार्च 2026 को मंदिर हसौद क्षेत्र से 16 वर्षीय लड़की का अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण किया गया ।
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मारपीट (अपराध क्र. 156/26, धारा 296, 115-2, 351-2, 3-5 BNS): 30 मार्च 2026 को ग्राम मुनगी में अनिकेत और पावन बघेल ने राकेश कुर्रे के साथ गाली-गलौज कर चूड़े से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी ।
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आबकारी एक्ट (अपराध क्र. 157/26, धारा 36-C): 30 मार्च 2026 को सरोज ढाबा में करण सरोज को अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाते हुए गिरफ्तार किया गया ।
4. थाना गंज
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मारपीट (अपराध क्र. 46/26, धारा 296, 115-2, 351-2, 3-5 BNS): 30 मार्च 2026 को रेलवे स्टेशन अशोक बिरयानी के पास, मोटरसाइकिल (CG 04 PH 5525) के चालक और उसके साथी ने हर्षवर्धन राव के साथ गाली-गलौज कर मारपीट की ।
5. थाना आमानाका
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सड़क दुर्घटना (अपराध क्र. 99/26, धारा 281, 125 BNS): 27 मार्च 2026 को सी.पी.एस. स्कूल के पास एक अज्ञात कार चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए चंचल गील की स्कूटी को टक्कर मारी, जिससे उन्हें चोटें आईं ।
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वाहन चोरी (अपराध क्र. 100/26, धारा 305 BNS): 18 मार्च 2026 को एम्स अस्पताल साईं मंदिर के पास से राम सिंहासन राणा की सुपर स्प्लेंडर (CG 04 HS 4462, कीमत ₹15,000) अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई ।
6. थाना आजाद चौक
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संपत्ति क्षति/दुर्घटना (अपराध क्र. 64/26, धारा 281 BNS): 29 मार्च 2026 को गोयल अस्पताल, समता कॉलोनी के पास एक अज्ञात बाइक चालक ने गुरूप्रीत सिंह की खड़ी कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया ।
7. थाना टिकरापारा
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घरेलू हिंसा/मारपीट (अपराध क्र. 276/26 एवं 279/26): चौरसिया कॉलोनी और संतोषी नगर में घरेलू विवाद के चलते महिलाओं (दिव्या पाल और गंधर्वी बघेल) के साथ उनके परिजनों/परिचितों द्वारा मारपीट और गाली-गलौज की गई । दोनों मामलों में BNS की धारा 296, 351-2, 115-2 के तहत केस दर्ज है ।
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सड़क दुर्घटना (अपराध क्र. 277/26, धारा 281, 125 BNS): 30 मार्च 2026 को कदम चौक मठपुरैना में बाइक (CG 06 GL 4168) चालक कैफ ने 1 वर्षीय बच्ची समृद्धि को टक्कर मारकर घायल कर दिया ।
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मारपीट (अपराध क्र. 278/26, धारा 296, 351-2, 115-2, 3-5 BNS): संतोषी नगर गौसिया मस्जिद के पास गोकुल बघेल ने आलिया परवीन के साथ मारपीट की ।
8. थाना गुढ़ियारी, राजेन्द्र नगर एवं पुरानी बस्ती
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गुढ़ियारी (अपराध क्र. 134/26): गोकुल नगर में पुरानी रंजिश के चलते अज्ञात वाहन चालक द्वारा उमेश साहू के साथ मारपीट की गई ।
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राजेन्द्र नगर (अपराध क्र. 136/26, धारा 281 BNS): भक्त माता कर्मा चौक के पास अज्ञात वाहन चालक ने प्रवीर साहू की खड़ी बाइक को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया ।
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पुरानी बस्ती (अपराध क्र. 139/26): छुईयापारा कुशालपुर में पुरानी रंजिश के कारण यश यादव, गोपाल और राजू यादव ने डिगेश्वर सेन के साथ मारपीट की ।
9. थाना खमतराई
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दुर्घटना एवं मारपीट (अपराध क्र. 187/26, धारा 281, 125A, 296, 115-2, 351-2, 324-4, 3-5 BNS): 29 मार्च 2026 को रावाभाठा में टाटा मैजिक (CG 04 LF 9723) के चालक ने किशन चौधरी की एक्टिवा को टक्कर मारी, गाली-गलौज की और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की ।
10. थाना दीनदयाल उपाध्याय (डीडी) नगर
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मारपीट (अपराध क्र. 207/26): जोरापारा रायपुरा में रिंकू और समीर यादव ने पुरानी रंजिश में आशीष चेलक से मारपीट की ।
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सार्वजनिक स्थान पर मद्यपान (अपराध क्र. 208/26 एवं 209/26, आबकारी एक्ट 36-C): रायपुरा क्षेत्र में शिवा पासवान और रुद्रशंकर गोस्वामी को आम जगह पर शराब पीते हुए गिरफ्तार किया गया ।
11. थाना देवेन्द्र नगर एवं उरला
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देवेन्द्र नगर (अपराध क्र. 43/26): प्रकाश होलसेल कपड़ा दुकान, पंडरी के पास शुभम पांडेय ने दीपक वर्मा के साथ मारपीट की ।
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उरला (अपराध क्र. 44/26, 108/26, 109/26): पंडरी, उरला और बीरगांव क्षेत्रों में क्रमशः रोशन दास, देवदास गायकवाड़, और खगेश सोना के साथ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी के तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए ।
12. थाना सिविल लाईन
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दुर्घटना (अपराध क्र. 201/26, धारा 281 BNS): कपूर होटल के सामने कार (CG 07 CC 7942) चालक ने पंकज वैष्णव की कार को टक्कर मारी ।
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दुर्घटना में चोट (अपराध क्र. 202/26, धारा 281, 125-1 BNS): आक्सीजोन गार्डन के पास कार (CG 04 PC 1333) चालक ने सरिता श्रीवास के बेटे को स्कूटी से जाते समय टक्कर मारकर घायल कर दिया ।
13. थाना नेवरा (गंभीर दुर्घटना)
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लापरवाही से मृत्यु (अपराध क्र. 134/26, धारा 106-1 BNS): 17 मार्च 2026 को ग्राम किरना में एक अज्ञात मोटरसाइकिल चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए निरुपमा साहू (39 वर्ष) की बाइक को टक्कर मारी । इलाज के दौरान निरुपमा साहू की मृत्यु हो गई ।
14. थाना खरोरा
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आबकारी एक्ट (अपराध क्र. 173/26, धारा 36-C): खरोरा क्रिकेट ग्राउंड के पास करण माल्या को आम जगह पर शराब पीते हुए गिरफ्तार किया गया ।


कानून के छात्रों एवं पुलिसकर्मियों के लिए विधिक सामान्य ज्ञान (BNS एवं अन्य अधिनियम)
हाल ही में लागू हुई भारतीय न्याय संहिता (BNS) ने भारतीय दंड संहिता (IPC) का स्थान लिया है। उपरोक्त रिपोर्ट में उल्लिखित प्रमुख धाराओं का तुलनात्मक एवं व्यावहारिक ज्ञान निम्नलिखित है:
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धारा 137(2) BNS (अपहरण – Kidnapping): यह धारा किसी नाबालिग या असहाय व्यक्ति को कानूनी अभिभावक की सहमति के बिना ले जाने (अपहरण) से संबंधित है। (पूर्व में IPC की धारा 363)।
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धारा 296 BNS (अश्लील कार्य और गाने / गाली-गलौज): सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता या किसी को क्षुब्ध करने वाले शब्द/गाली-गलौज के प्रयोग पर यह धारा लगाई जाती है। (पूर्व में IPC 294)।
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धारा 115(2) BNS (स्वेच्छया चोट पहुंचाना – Voluntarily Causing Hurt): बिना किसी गंभीर उकसावे के जानबूझकर किसी को साधारण चोट पहुंचाना या मुक्का-थप्पड़ मारना। (पूर्व में IPC 323)।
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धारा 351(2) एवं 351(3) BNS (आपराधिक धमकी – Criminal Intimidation): किसी व्यक्ति को जान से मारने या गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर उसे डराना। (पूर्व में IPC 506)।
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धारा 281 BNS (सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना – Rash Driving): सार्वजनिक सड़क पर इस तरह से वाहन चलाना जिससे मानव जीवन को खतरा हो। (पूर्व में IPC 279)।
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धारा 125 एवं 125(A) BNS (दूसरों का जीवन खतरे में डालना / दुर्घटना में चोट): लापरवाही भरे कृत्य (जैसे तेज वाहन चलाना) से किसी व्यक्ति को साधारण या गंभीर चोट पहुंचाना। (पूर्व में IPC 337 / 338)।
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धारा 305 BNS (चोरी – Theft): किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी सहमति के बिना चल संपत्ति (जैसे मोटरसाइकिल) बेईमानी से ले जाना। (पूर्व में IPC 379)।
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धारा 106(1) BNS (लापरवाही से मृत्यु – Causing Death by Negligence): आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाले किसी उतावले या उपेक्षापूर्ण कार्य (जैसे घातक सड़क दुर्घटना) द्वारा किसी की मृत्यु कारित करना। (पूर्व में IPC 304A)।
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आबकारी अधिनियम की धारा 36-C (Excise Act 36-C): सार्वजनिक स्थानों (Public Places) पर शराब का सेवन करना या बिना वैध लाइसेंस के अपने परिसर (जैसे ढाबे) में लोगों को शराब पिलाना।
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