RAIPUR 29 March 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 29 March 2026
कानून के छात्रों, पुलिस कर्मियों और आम नागरिकों के सूचनार्थ, दिनांक 29.03.2026 की रायपुर पुलिस प्रेस ब्रीफिंग के आधार पर विभिन्न थानों में दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विस्तृत विवरण नीचे दिया जा रहा है। यह रिपोर्ट नए आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता – BNS) के व्यावहारिक उपयोग को समझने में अत्यंत सहायक है।
थानों के अनुसार दर्ज अपराधों का विस्तृत विवरण
1. दीनदयाल उपाध्याय नगर थाना (डीडी नगर)
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अपहरण: दिनांक 27-03-2026 को चंगोराभाठा क्षेत्र से किसी अज्ञात आरोपी द्वारा एक 15 वर्ष 10 माह की किशोरी को बहला-फुसलाकर अपहरण करने का मामला सामने आया है, जिस पर गुम इंसान की जांच के बाद BNS की धारा 137-2 के तहत अपराध दर्ज किया गया है ।
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सड़क दुर्घटना: 27-03-2026 को महादेव घाट रोड पर टाटा एस (CG 04 PE 2738) के चालक द्वारा लापरवाही से वाहन चलाकर एक्टिवा सवार किशन कुमार निषाद को टक्कर मारकर घायल कर दिया गया (धारा: BNS 281, 125) ।
2. मौदहापारा थाना
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धोखाधड़ी (420): वर्ष 2021 से 2024 के मध्य आरोपी इमरान नवाब द्वारा प्रार्थी मोहम्मद शहनवाज (हंसैनी प्लाजा) से एचडीडी मशीन बेचने का सौदा कर 39 लाख रुपये की ठगी की गई (धारा: IPC 420, 406, 506) ।
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आर्म्स एक्ट: 28-03-2026 को स्वीपर कॉलोनी से अंसु राडेकर को अवैध चाकूनुमा कटार के साथ गिरफ्तार किया गया (धारा: आर्म्स एक्ट 25, 27) ।
3. तेलीबांधा थाना
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चोरी: 27-03-2026 को रोमांस विला सोसाइटी ऑफिस (लभांडी) की अलमारी से अज्ञात चोर द्वारा 15-20 हजार रुपये नगदी चोरी कर लिए गए (धारा: BNS 305) ।
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मारपीट एवं धमकी: 28-03-2026 को तेलीबांधा बाजार चौक में डब्बुं सारथी, आर्यन, और काउ देवार द्वारा संस्कार विश्वकर्मा के साथ गाली-गलौज कर और जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की गई (धारा: BNS 296, 115-2, 351-2, 3-5) ।
4. टिकरापारा थाना (मारपीट और विवाद के सर्वाधिक मामले)
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आपसी विवाद: 28-03-2026 को छ.ग. नगर में आरोपी मोह. सुफियान और उसके साथियों द्वारा प्रार्थी दाउलाल सिन्हा को गाली-गलौज से मना करने पर जान से मारने की धमकी दी गई (धारा: BNS 296, 351-2, 3-5) ।
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पैसों का लेन-देन: 27 और 28 मार्च को मठपुरैना और पचपेड़ी नाका क्षेत्र में उधार पैसे के लेनदेन को लेकर दो अलग-अलग मामलों में रज्जु, श्रीकांत और उनके साथियों द्वारा नागेश्वर यादव और संदीप कुमार के साथ मारपीट और धमकी की घटना को अंजाम दिया गया (धारा: BNS 296, 115-2, 351-2, 3-5) ।
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पुरानी रंजिश: आरडीए कॉलोनी और मठपुरैना में पुरानी रंजिश के चलते ज्ञानसिंह ध्रुव और आवेश द्वारा मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामले दर्ज हुए हैं (धारा: BNS 296, 351-2, 115-2) ।
5. गुढ़ियारी थाना
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मारपीट: 28-03-2026 को एकतानगर और रामनगर में पुरानी रंजिश को लेकर दिवाकर मिश्रा व मोहित यादव (और उनके साथियों) द्वारा सन्नी मलंग एवं अन्य पीड़ितों के साथ मारपीट और धमकी की घटनाएं हुईं (धारा: BNS 296, 351-2, 115-2, 118-1, 3-5) ।
6. मंदिर हसौद एवं मुजगहन थाना
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चोरी (विद्युत तार): 25-03-2026 को बड़गांव कोल्हान नाला के पास से अज्ञात चोर द्वारा 90,000 रुपये कीमत का 500 मीटर एल्युमिनियम तार चोरी किया गया (धारा: BNS 303-2, विद्युत अधि. 136-1ए) ।
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मारपीट: मुजगहन और ग्राम रीवा में पुरानी रंजिश के चलते कल्याण सेन और अमन कोसले द्वारा पीड़ितों से मारपीट की गई (धारा: BNS 296, 115-2, 351-2) ।
7. पुरानी बस्ती एवं देवेन्द्र नगर थाना
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जेवरात की चोरी: 16-02-2026 को प्रोफेसर कॉलोनी (पुरानी बस्ती) में करूणकर प्रधान के घर की अलमारी से लगभग 95,000 रुपये के सोने-चांदी के जेवरात (मंगलसूत्र, अंगूठी आदि) चोरी हुए (धारा: BNS 305-1) ।
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मारपीट: 28-03-2026 को नारायणा अस्पताल (देवेन्द्र नगर) के पास कुणाल साहू एवं अन्य द्वारा अक्षत पाण्डेय के साथ मारपीट की गई ।
8. आबकारी एवं आर्म्स एक्ट की विशेष कार्यवाहियां
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अवैध शराब (आबकारी एक्ट): उरला थाना क्षेत्र में पंकज कुमार साहू और विक्रम सिंह को आम जगह पर शराब पीते हुए (धारा: 36 च), तथा खरोरा और राखी थाना क्षेत्र में विजय वर्मा एवं हर्ष पाल को अवैध रूप से शराब पिलाते हुए (धारा: 36 सी) गिरफ्तार किया गया ।
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अवैध हथियार (आर्म्स एक्ट): कबीर नगर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आशीष यादव, शिवराज ताण्डी, और रवि नायक को अवैध चाकू रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया (धारा: 25, 27) ।

📚 कानूनी सामान्य ज्ञान (लॉ स्टूडेंट्स एवं पुलिस के लिए)
उपरोक्त पुलिस प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 और अन्य अधिनियमों की कई महत्वपूर्ण धाराओं का उपयोग किया गया है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:
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BNS 296 (सार्वजनिक रूप से अश्लील कार्य या शब्द): इस धारा का उपयोग प्रायः किसी को सार्वजनिक स्थान पर भद्दी गालियां देने या अशांति फैलाने के मामलों में किया गया है।
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BNS 115(2) (स्वेच्छया चोट पहुंचाना): जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को शारीरिक चोट (हाथ-मुक्के या किसी वस्तु से) पहुंचाता है, तो यह धारा लगाई जाती है। यह पुरानी IPC की धारा 323 के समतुल्य है।
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BNS 351(2) (आपराधिक धमकी – Criminal Intimidation): किसी को जान से मारने या गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी देने पर यह धारा लगती है (पूर्व में IPC 506)।
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BNS 137(2) (अपहरण – Kidnapping): किसी नाबालिग (लड़की या लड़के) को उसके वैधानिक अभिभावक के संरक्षण से बिना सहमति के ले जाने पर लागू होती है।
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BNS 305 (चोरी): यह धारा किसी भवन, तंबू या जलयान (जो मानव निवास के रूप में उपयोग होता हो) में चोरी करने से संबंधित है (पूर्व में IPC 380)।
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BNS 281 एवं 125: ये धाराएं सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन या लापरवाही से वाहन चलाने (Rash driving) और दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के कृत्यों पर लगाई जाती हैं (पूर्व में IPC 279, 337)।
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आबकारी अधिनियम (Excise Act) 36(c) और 36(f): ये धाराएं क्रमशः अवैध रूप से शराब पिलाने के स्थान का संचालन करने और सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करके न्यूसेंस पैदा करने से संबंधित हैं।
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आयुध अधिनियम (Arms Act) 25 & 27: बिना लाइसेंस के अवैध हथियार (जैसे बटनदार चाकू, कटार आदि) रखने और उसका उपयोग करने पर इन धाराओं के तहत गिरफ्तारी की जाती है।
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