RAIPUR 27 March 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 27 March 2026
कानून के छात्रों, पुलिस कर्मियों और आम जनता की जागरूकता के लिए इसे थानों और अपराध की प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।
1. थाना: कोतवाली
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अपराध क्रमांक 139/26 (चोरी): * 23 मार्च 2026 को सदर बाजार स्थित सहेली ज्वेलर्स में चोरी की घटना हुई ।
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आरोपी आर्यन शर्मा (कर्मचारी) ने 2 नग डायमंड और 1 सोने का टॉप्स चुराया, जिसकी कुल कीमत ₹6,49,702 थी ।
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इस मामले में प्रार्थी राकेश कुमार तिवारी की शिकायत पर बीएनएस (BNS) की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया गया है ।
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अपराध क्रमांक 140/26 (बंधक बनाकर मारपीट): * 23 मार्च 2026 को उसी सहेली ज्वेलर्स में सुनील जैन और 11 अन्य आरोपियों ने आर्यन शर्मा (पूर्व मामले का आरोपी) पर चोरी का शक जताते हुए गाली-गलौज की ।
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आरोपियों ने उसे एक कमरे में बंधक बनाया, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी ।
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पुलिस ने बीएनएस की धारा 296, 115-2, 351-2, 127-2 और 3-5 के तहत अपराध दर्ज किया है ।
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2. थाना: टिकरापारा (सर्वाधिक मामले)
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मारपीट और धमकी: * 02 मार्च 2026 को मठपुरैना में 3 अज्ञात लड़कों ने शराब के लिए पैसे न देने पर विकाश निर्मलकर से गाली-गलौज और मारपीट की (बीएनएस: 119-1, 296, 351-2, 115-2, 3-5) ।
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26 मार्च 2026 को लालपुर में अजय और मिथलेश नामक आरोपियों ने घर के पास बाथरूम करने से मना करने पर खिलेश्वर साहु से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी (बीएनएस: 296, 351-2, 115-2, 3-5) ।
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सड़क दुर्घटना: 26 मार्च 2026 को सुमीत बाजार के पास मोटरसाइकिल (CG 04 LS 0269) के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए जीतेंद्र यादव को टक्कर मारी (बीएनएस: 281, 125) ।
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नारकोटिक्स (NDPS): 26 मार्च 2026 को बस स्टैंड भाठागांव से मोहम्मद इस्तयाक को गिरफ्तार किया गया । उसके बैग से 6 किलो 40 ग्राम गांजा (कीमत ₹3 लाख) बरामद हुआ (नारकोटिक्स एक्ट: 20 बी) ।
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आबकारी एक्ट: 26 मार्च 2026 को बोरिया खुर्द में भानु साहु को आम जगह पर शराब पीते हुए गिरफ्तार किया गया (आबकारी एक्ट: 36 च) ।
3. थाना: मुजगहन एवं उरला (गंभीर अपराध)
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मुजगहन (अपहरण): 25 मार्च 2026 को किसी अज्ञात व्यक्ति ने प्रार्थी के 16 वर्ष 9 माह के लड़के का बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया । इस पर बीएनएस की धारा 137-2 के तहत अपराध कायम किया गया है ।
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उरला (गृह भेदन एवं डिजिटल चोरी): 13 मार्च 2026 को वीआईपी कॉलोनी बीरगांव में किसी अज्ञात चोर ने अदालत यादव के कमरे में घुसकर ₹15,000 का मोबाइल चुराया और बाद में फोन पे (PhonePe) के माध्यम से ₹96,600 भी निकाल लिए (बीएनएस: 331-4, 305) ।
4. थाना: दीनदयाल उपाध्याय नगर
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अवैध वसूली एवं मारपीट: 26 मार्च 2026 को सरोना में आरोपी कन्हैया ने मुकेश मरकाम से शराब के लिए पैसे मांगे । मना करने पर उसने गाली-गलौज करते हुए डंडे से मारपीट की (बीएनएस: 296, 351-3, 119-1) ।
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दुर्घटना: 26 मार्च 2026 को वसुंधरा नगर में बोलेरो (CG 04 QT 5374) के चालक ने सूर्यान्स तिवारी की खड़ी एक्टिवा को टक्कर मार दी (बीएनएस: 281) ।
5. थाना: खमतराई
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वाहन चोरी: 24 मार्च 2026 को आरटीओ ऑफिस रावाभाठा के पीछे से अखिलेश केशरवानी की होंडा ड्रीम युगा (CG 16 CE 3242) चोरी हो गई (बीएनएस: 303-2) ।
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भ्रूण बरामदगी: 25 मार्च 2026 को जागृति नगर में अज्ञात व्यक्ति द्वारा 3-4 माह का नवजात भ्रूण फेंक दिया गया (बीएनएस: 94) ।
6. अन्य थानों में दर्ज प्रमुख सड़क दुर्घटनाएँ (Accidents)
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कबीरनगर: 29 नवंबर 2025 को हाईवे ढाबा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से 32 वर्षीय राजीव लोचन बरिहा की मृत्यु हो गई (बीएनएस: 106-1) ।
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खरोरा: 26 मार्च 2026 को बुडेरा में ट्रेलर (CG 10 BZ 7076) के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए छतराम यादव को टक्कर मारी (बीएनएस: 281, 125) ।
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मौदहापारा: 26 मार्च 2026 को फरिश्ता कॉम्प्लेक्स के पास जूपिटर (CG 04 LW 5986) की महिला चालक ने संतोषी जाहिरे को टक्कर मारी और गाली-गलौज की (बीएनएस: 281, 125 ए, 296) ।
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गोबरा नवापारा: 20 मार्च 2026 को चंपारण चौक पर हाईवा (CG 04 QJ 5687) की टक्कर से 54 वर्षीय गोपीराम पटेल की मृत्यु हो गई (बीएनएस: 281, 106-1) ।


कानून के छात्रों एवं पुलिस के लिए विशेष: BNS (भारतीय न्याय संहिता) की सामान्य धाराओं का ज्ञान
प्रेस रिपोर्ट में उल्लिखित अपराधों के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण BNS धाराओं की व्यावहारिक समझ निम्नलिखित है:
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BNS 305 / 306 (चोरी): निवास स्थान पर चोरी (305) और सामान्य या बड़ी चोरी (306) से संबंधित धाराएं ।
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BNS 137(2) (अपहरण): जब किसी व्यक्ति (विशेषकर नाबालिग) को बहला-फुसलाकर ले जाया जाता है ।
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BNS 296 (अश्लीलता/गाली-गलौज): सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य करना या किसी के साथ गाली-गलौज कर शांति भंग करना ।
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BNS 115(2) (स्वेच्छया चोट पहुंचाना): किसी व्यक्ति को जानबूझकर शारीरिक चोट पहुंचाना (जैसे हाथ-मुक्के या डंडे से मारना) ।
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BNS 351(2) / 351(3) (आपराधिक धमकी): किसी को जान से मारने या गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी देना ।
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BNS 281 (तेज एवं लापरवाही से वाहन चलाना): सार्वजनिक मार्ग पर इस प्रकार वाहन चलाना जिससे मानव जीवन को खतरा हो ।
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BNS 106(1) (लापरवाही से मृत्यु): किसी की लापरवाही (जैसे तेज गति से वाहन चलाने) के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना ।
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BNS 94 (जन्म छिपाना): मृत शरीर (जैसे नवजात भ्रूण) को गुप्त रूप से ठिकाने लगाकर जन्म को छिपाने का प्रयास करना ।
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