RAIPUR 22 March 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 22 March 2026
रायपुर जिले के विभिन्न थानों में दर्ज अपराधों का विस्तृत समाचार बुलेटिन दिया गया है। यह विवरण कानून के छात्रों और पुलिस अधिकारियों के संदर्भ के लिए बिंदुवार तैयार किया गया है:
📄 रायपुर पुलिस अपराध बुलेटिन
1. थाना राजेन्द्र नगर
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घटना दिनांक एवं स्थान: 01-03-26 शाम 19:00 बजे, शिवनाथ अपार्टमेंट राजेंद्रनगर ।
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धारा (BNS): 305 ।
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आरोपी: 1 अज्ञात ।
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पीड़ित/संपत्ति: राजश्री ठाकुर ।
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विवरण: किसी अज्ञात चोर द्वारा प्रार्थीया की अलमारी से 1,43,000 रुपये नकद चोरी करने पर अपराध कायम किया गया ।
2. थाना नेवरा (दो मामले)
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मामला 1 (घटना: 20-03-26, मौली मंदिर के पास तिल्दा): आरोपी जीवन निषाद द्वारा घरेलू बात को लेकर पीड़िता सोना निषाद के साथ गाली-गलौज और हाथ-मुक्के से मारपीट की गई । इस प्रकरण में BNS की धारा 296, 115-2 लगाई गई है ।
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मामला 2 (घटना: 21-03-26, ग्राम छपोरा नेवरा): आरोपी तोपचन्द्र लहरे द्वारा गाली-गलौज करने पर प्रार्थी अजय कुमार बंजारे ने मना किया, जिस पर विवाद कर मारपीट की गई । BNS की धारा 296, 115-2, 3-5 के तहत मामला दर्ज है ।
3. थाना सिविल लाईन
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घटना दिनांक एवं स्थान: 18-03-26 रात 21:00 बजे, श्री टावर के पास शंकरनगर ।
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धारा (BNS): 303-2 ।
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आरोपी: 1 अज्ञात ।
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पीड़ित/संपत्ति: नरेंद्र रचदानी / एक्टीवा CG 04 MT / 4524 ।
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विवरण: प्रार्थी की खड़ी एक्टीवा (कीमत 15000 रुपये) अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई ।
4. थाना गंज
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घटना दिनांक एवं स्थान: 21-03-26 रात 21:00 बजे, फाफाडीह ओव्हर ब्रिज के पास ।
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धारा (BNS): 296, 115-2, 351-2 ।
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आरोपी: प्रवीण कुमार जांगड़े ।
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पीड़ित: श्रीमती देवला चेलक (पत्नी) ।
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विवरण: आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ घरेलू बात को लेकर गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और मारपीट कर चोट पहुंचाई ।
5. थाना टिकरापारा
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घटना दिनांक एवं स्थान: 21-03-26 शाम 17:00 बजे, लालपुर शराब दुकान के पास ।
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धारा (BNS): 296, 326-1 ।
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आरोपी: शिवा एवं साथी ।
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पीड़ित/संपत्ति: राहुल प्रजापति / बजाज पल्सर मोटरसाइकिल ।
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विवरण: बिना कारण गाली-गलौज करते हुए आरोपियों ने पास खड़ी प्रार्थी की मोटरसाइकिल में आग लगा दी, जिससे वह जल गई ।
6. थाना तेलीबांधा (तीन सड़क संबंधित मामले)
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मामला 1 (21-03-26, जीवन विहार कॉलोनी): कार CG 04-QL/9625 के चालक ने लापरवाही से प्रार्थी हर्षल आर्या की कार को ठोकर मारी, रास्ता रोका, गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी, मारपीट की और कार का शीशा तोड़ दिया । BNS धारा 281, 296, 351-2, 115-2, 324-4 के तहत दर्ज ।
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मामला 2 (21-03-26, महासमुंद बेरियर चौक): ट्रक क्र. NL 01-AH/2287 के चालक ने लापरवाही से गौरव मिश्रा की कार को ठोकर मारकर क्षतिग्रस्त किया । BNS धारा 281 लागू ।
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मामला 3 (21-03-26, जीवन विहार कॉलोनी): कार क्र. CG 04-QV/5515 के चालक ने कार टकराने की बात पर उदित तोमैया के साथ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी । BNS धारा 281, 296, 351-2, 115-2 के तहत दर्ज ।
7. थाना उरला
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घटना दिनांक एवं स्थान: 21-03-26 शाम 16:00 बजे, अछोली उरला ।
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धारा (BNS): 281 ।
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आरोपी: अज्ञात ट्रक का चालक ।
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पीड़ित: दिलेश्वर टण्डन ।
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विवरण: अज्ञात ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाकर प्रार्थी की मोटरसाइकिल को ठोकर मारी ।
8. थाना गुढ़ियारी (दो मामले)
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मामला 1 (सड़क दुर्घटना – 01-01-26, कृष्णा लेण्ड मार्क कोटा रोड): मोटरसाइकिल CG 22-U/2807 के चालक की लापरवाही से हुए एक्सीडेंट में मृतक कुमार साहु (24 वर्ष) की सुयश अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई । BNS धारा 106-1 दर्ज ।
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मामला 2 (नारकोटिक्स – 21-03-26, बीएसयूपी मैदान कलिंगनगर): आरोपी सिद्ध बाग और रोहित कुमार के कब्जे से 676 नग प्रतिबंधित नशीले टैबलेट, एक्टीवा, 3 मोबाइल, 2000 रुपये नकद और 1 चाकू बरामद । नारकोटिक्स 22 ख एवं आर्म्स एक्ट 25 के तहत कार्रवाई ।
9. थाना विधान सभा (तीन मारपीट के मामले)
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मामला 1 (21-03-26, ग्राम सकरी): पुरानी रंजिश में रवि आडिल एवं अन्य ने रोहन कुमार खुटे से गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और मारपीट की । BNS 296, 115-2, 351-2, 3-5 दर्ज ।
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मामला 2 (21-03-26, ग्राम सकरी): आरोपी बुधेलाल खुटे ने “मेरे भाई से मारपीट किये हो” कहकर राज कुमार अनंन्त को लोहे की पाइप से पीटा । भ्रष्टाचार निवारण 296, 115-2, 351-2 दर्ज (संभवतः लिपिकीय त्रुटि, BNS होना चाहिए) ।
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मामला 3 (21-03-26, ग्राम मांढर): आरोपी बलराम गुप्ता ने प्रार्थीया हिमेश्वरी साहू से “तुम मुझसे बात नहीं करती हो” कहकर मारपीट की । BNS 296, 115-2 दर्ज ।
10. थाना गोबरा नवापारा
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घटना दिनांक एवं स्थान: 03-03-26 रात 22:00 बजे, अन्जेय इंटरप्राईजेस नया रायपुर ।
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धारा (BNS): 331-4, 305 ।
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आरोपी: 1 अज्ञात ।
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पीड़ित/संपत्ति: बंटी सुंदरानी ।
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विवरण: फैक्ट्री का शटर तोड़कर कटिंग एंड सीलिंग मशीन, ब्लोइंग मशीन, स्टेबलाइजर, केबल, मोटर सहित करीब 80,000 रुपये के सामान की चोरी ।
11. थाना कोतवाली
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घटना दिनांक एवं स्थान: 21-03-26 रात 20:10 बजे, नेहरूनगर शराब भट्टी के पास ।
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धारा: BNS 22 सी, 29 (नारकोटिक्स अधि.) ।
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आरोपी: कयामुदीन, निजामुदीन, दयाल कुमार उदासी एवं मनीष आहुजा ।
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विवरण: आरोपियों से 1700 नग प्रतिबंधित अलफाजोल टैबलेट (कीमत 34800 रुपये) और 2320 रुपये नकद बरामद ।
12. थाना दीनदयाल उपाध्याय (डीडी) नगर
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घटना दिनांक एवं स्थान: 21-03-26 शाम 17:55 बजे, ओजस अस्पताल के पीछे ।
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धारा: नारकोटिक्स 20 बी ।
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आरोपी: गोपाल आसुदानी, आलोक दुबे ।
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विवरण: नेट्राजेपल नशीले टैबलेट के 50 पत्ते (कुल 500 नग, कीमत 4000 रुपये) बरामद ।
📚 कानूनी ज्ञान: पुलिस रिपोर्ट में प्रयुक्त सामान्य BNS (भारतीय न्याय संहिता) धाराएं
उपरोक्त प्रेस ब्रीफिंग में दर्ज मामलों के आधार पर कानून के छात्रों के लिए सामान्य जानकारी:
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धारा 296 (BNS): अश्लील कार्य और गाने (सार्वजनिक स्थान पर गाली-गलौज करना या शांति भंग करना)। लगभग सभी विवादों में इसका प्रयोग प्राथमिक तौर पर देखा गया है।
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धारा 115(2) (BNS): स्वेच्छया चोट पहुँचाना (Voluntarily causing hurt)। मारपीट और हाथ-मुक्के से चोटिल करने के मामलों में लागू।
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धारा 351(2) (BNS): आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation)। किसी को जान से मारने या गंभीर नुकसान पहुँचाने की धमकी देने पर।
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धारा 281 (BNS): सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन या लापरवाही से वाहन चलाना (Rash Driving)।
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धारा 305 (BNS): चोरी (Theft)। घरों, इमारतों या आवासीय स्थानों से संपत्ति चुराना।
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धारा 106(1) (BNS): लापरवाही से मौत का कारण बनना (Causing death by negligence)। जैसे कि सड़क दुर्घटनाओं में घातक परिणाम।
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धारा 326 (BNS): शरारत (Mischief) के कारण संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, जैसे आगजनी या वाहन में तोड़फोड़ करना।
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