RAIPUR 20 March 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 20 March 2026
कानून के छात्रों, पुलिस कर्मियों और आम नागरिकों की जानकारी के लिए रायपुर जिले के विभिन्न थानों से दिनांक 20.03.2026 को जारी प्रेस नोट के आधार पर दैनिक अपराध रिपोर्ट का विस्तृत विवरण नीचे प्रस्तुत है।
विभिन्न थानों में दर्ज अपराधों का विस्तृत विवरण
-
थाना कबीरनगर (अपहरण): 01 मार्च 2026 को कबीरनगर में सुबह 6:00 बजे एक 12 वर्ष 9 माह के बालक को अज्ञात आरोपी द्वारा बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया गया । पीड़ित के पिता (45 वर्ष) की शिकायत पर BNS की धारा 137-2 के तहत गुम इंसान (क्र. 11/26) की जांच उपरांत अपराध कायम किया गया है ।
-
थाना आरंग (अपहरण): 10 मार्च 2026 को आरंग में दोपहर 15:10 बजे एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया । गुम इंसान (क्र. 42/26) की जांच के बाद BNS की धारा 137-2 के तहत मामला दर्ज किया गया है ।
-
थाना धरसींवा (धोखाधड़ी/साइबर अपराध): 11 मार्च 2026 को ग्राम कुरूद में राखी साहू से नौकरी लगाने के नाम पर ऐप डाउनलोड कराकर प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 1,13,000 रुपये की ठगी की गई । मोबाइल नंबर 9914049168 और 3 अन्य धारकों के खिलाफ BNS की धारा 318-4 के तहत अपराध दर्ज किया गया है ।
-
थाना मोवा (दुर्घटना): 07 मार्च 2026 को थाना चौक मोवा में एक अज्ञात कार चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल सवार तेजश देवांगन (31 वर्ष) को टक्कर मारकर घायल कर दिया । BNS की धारा 281 और 125 के तहत मामला दर्ज हुआ है ।
-
थाना पुरानीबस्ती (वाहन चोरी): 07 दिसंबर 2025 को ग्रीन लाइट ढाबा, भाठागांव के पास से गिरिश तिवारी (42 वर्ष) की 15,000 रुपये कीमती एक्टिवा (CG 04 DZ 1497) चोरी हो गई । अज्ञात आरोपी पर BNS 305 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है ।
-
थाना तेलीबांधा (दुर्घटना एवं संपत्ति क्षति): 19 मार्च 2026 को जीवन विहार कॉलोनी में कार (DL 14 CD 6699) के चालक ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए सुशीला सोनी (56 वर्ष) के गुपचुप ठेले को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया । BNS धारा 281 के तहत मामला दर्ज किया गया ।
-
थाना मुजगहन (संपत्ति चोरी): 19 मार्च 2026 को कौशल्या माता विहार में नरेंद्र कुमार पैकरा (30 वर्ष) की शिकायत पर 75,000 रुपये कीमती 50 मीटर एल्युमीनियम केबल वायर की ट्रांसफार्मर से चोरी का मामला अज्ञात आरोपी के खिलाफ BNS 303-2 के तहत दर्ज किया गया ।
-
थाना टिकरापारा (सेंधमारी/चोरी): 08-14 मार्च 2026 के बीच भैखनगर में नंद कुमार सेन (60 वर्ष) के सूने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने चांदी की बिछिया, 3000 रुपये नकद और एक गैस सिलेंडर (कुल कीमत 6,700 रुपये) चोरी कर लिया । BNS 331-4 और 305 के तहत अपराध दर्ज है ।
-
थाना टिकरापारा (मारपीट/धमकी): 19 मार्च 2026 को दुधाधारी मंदिर के पास उधारी के पैसे को लेकर गुमान सेन (33 वर्ष) ने योगेश कुमार भट्ट (23 वर्ष) के साथ गाली-गलौज और मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । BNS 296, 115-2 और 351-2 के तहत कार्रवाई की गई है ।
-
थाना टिकरापारा (वाहन चोरी): 19 मार्च 2026 को बस स्टैंड प्लेटफार्म 8 के सामने से तोमेश्वर साहु (27 वर्ष) की 30,000 रुपये कीमती एक्टिवा (CG 04 NE 7953) अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई । BNS धारा 305 के तहत मामला दर्ज हुआ ।
-
थाना खमतराई (लापरवाही से मृत्यु): 21 अक्टूबर 2025 को श्रीनगर शुभम अस्पताल के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक्टिवा सवार प्रांजल लोधी (22 वर्ष) घायल हो गया था, जिसकी नारायणा अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई । मर्ग जांच के बाद BNS धारा 106 के तहत मामला कायम किया गया ।
-
थाना खमतराई (वाहन चोरी): 16 मार्च 2026 को रावाभाठा आरटीओ ऑफिस के पीछे से पवन साहु (28 वर्ष) की 20,000 रुपये कीमती मोटरसाइकिल (CG 04 MR 2011) चोरी होने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध BNS 303-2 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई ।
-
थाना विधान सभा (चोरी): 18 मार्च 2026 को मणिपाल अस्पताल के अंदर से अरणन चक्रवर्ती (20 वर्ष) का 70,000 रुपये कीमती लैपटॉप और हार्ड डिस्क अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया । BNS 331-4 और 305 के तहत मामला दर्ज किया गया ।
-
थाना गोबरानवापारा (दुर्घटना): 28 दिसंबर 2025 को डोंगीतराई मोड़ के पास कार (GJ 02 CP 9097) के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर मोटरसाइकिल सवार रोशन साहू (71 वर्ष) को घायल कर दिया । BNS 281 और 125-0 के तहत कार्रवाई हुई ।
-
थाना सिविल लाईन (आबकारी एक्ट): 19 मार्च 2026 को भारत माता चौक के पास आम जगह पर शराब पीते हुए मोह. जिशान (30 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया । आबकारी एक्ट की धारा 36-च के तहत अपराध दर्ज है ।
-
थाना मंदिरहसौद (आबकारी एक्ट): 19 मार्च 2026 को ग्राम नवागांव में मुकेश बांधे (26 वर्ष) के कब्जे से 15 पाव देशी शराब और बिक्री के 200 रुपये (कुल कीमत 1,700 रुपये) जब्त कर आबकारी एक्ट 34-1 ब के तहत गिरफ्तारी की गई ।
-
थाना गंज (नारकोटिक्स): 19 मार्च 2026 को राजपूताना होटल के सामने कैलाश कुश्वाहा (40 वर्ष) और पूजा पटेल (30 वर्ष) के पिट्ठू बैग से 5 किलो 260 ग्राम गांजा (कीमत 2,62,500 रुपये) जब्त कर नारकोटिक्स (NDPS) एक्ट 20 बी के तहत गिरफ्तार किया गया ।
-
थाना देवेन्द्रनगर (नारकोटिक्स): 19 मार्च 2026 को सेक्टर 5 देवेन्द्रनगर से कृष्ण गोपाल अग्रवाल (28 वर्ष) के पास से 4.55 ग्राम कोकीन (कीमत 30,000 रुपये), 1 कार और 1 मोबाइल फोन जब्त किया गया । रिपोर्ट में इसे बीएनएस 22 बी (वास्तव में यह NDPS अधिनियम की धारा है) के तहत दर्ज किया गया है ।
कानून के छात्रों के लिए विशेष (भारतीय न्याय संहिता – BNS एवं अन्य अधिनियम)
जुलाई 2024 से भारत में भारतीय दंड संहिता (IPC) का स्थान भारतीय न्याय संहिता (BNS) ने ले लिया है। इस रिपोर्ट में उल्लेखित धाराओं का सरल कानूनी अर्थ निम्नलिखित है:
-
BNS 137(2) – अपहरण: किसी अवयस्क (नाबालिग) को उसके कानूनी अभिभावक की सहमति के बिना ले जाना या अपहरण करना। (यह पुरानी IPC की धारा 363 के समतुल्य है)।
-
BNS 318(4) – धोखाधड़ी (Cheating): छल या बेईमानी से किसी व्यक्ति को संपत्ति (जैसे पैसे) सौंपने के लिए प्रेरित करना। (पुरानी IPC की प्रसिद्ध धारा 420 के स्थान पर)।
-
BNS 281 – लापरवाही से वाहन चलाना: सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन या लापरवाही से वाहन चलाना जिससे मानव जीवन को खतरा हो। (पुरानी IPC 279)।
-
BNS 106 – लापरवाही से मृत्यु का कारण बनना: उतावलेपन या लापरवाही वाले कार्य (जैसे सड़क दुर्घटना) से किसी की मृत्यु का कारण बनना, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता। (पुरानी IPC 304A)।
-
BNS 303(2) व 305 – चोरी: किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी सहमति के बिना बेईमानी से कोई चल संपत्ति ले जाना। (पुरानी IPC 379)।
-
BNS 331(4) – गृह अतिचार (House-breaking): अपराध करने के इरादे से किसी के घर में अनधिकृत रूप से प्रवेश करना या ताला तोड़ना।
-
BNS 296, 115(2), 351(2) – गाली-गलौज, मारपीट व धमकी: अश्लील कृत्य या शब्द (296), जानबूझकर स्वेच्छा से चोट पहुंचाना (115), और आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation – 351)।
-
NDPS अधिनियम (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act): धारा 20 (भांग/गांजा से संबंधित अपराध) और धारा 22 (साइकोट्रोपिक पदार्थों जैसे कोकीन से संबंधित अपराध) के तहत नशीले पदार्थों के उत्पादन, बिक्री, और रखने पर दंडात्मक कार्रवाई होती है।
-
आबकारी अधिनियम (Excise Act): धारा 34 (अवैध शराब का निर्माण या कब्जा) और धारा 36 (सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना) के तहत राज्य के आबकारी नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई।
संकट में हों? घबराएं नहीं! अपने नजदीकी थाने का नंबर और स्थान जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: 🔗 यहाँ क्लिक करें।
आपकी सुरक्षा, हमारी प्राथमिकता।
Chhattisgarh Police Apps के लिंक यहाँ से प्राप्त करें
रायपुर जिले अंतर्गत सभी थानों के बीते दिनों में अपराध घटनाक्रम जानने के लिए हमारे WhatsApp चैनल में बने रहें …..
Sashakt App स्मार्ट पुलिसिंग की ओर बड़ा कदम ‘सशक्त ऐप’ से अब जनता बनेगी पुलिस की ‘तीसरी आँख’
विशेष समाचार: ‘सशक्त एवं समृद्ध छत्तीसगढ़’ की झलक के साथ साल 2026 का कैलेंडर जारी

More Stories
Hindu Navvarsh Shobhayatra : हिंदू नववर्ष के स्वागत में उमड़ी भारी भीड़, ड्रोन कैमरों में कैद हुई भव्यता
Illegal Liquor Action : खाकी पहुंची उरांव बस्ती के द्वार, नशे और अवैध धंधों पर ग्रामीणों ने लगाया ‘फुल स्टॉप’
CG Breaking News : न्यायधानी में हाई वोल्टेज ड्रामा नशे में धुत युवती ने बीच सड़क किया हंगामा, पुलिस से की बदतमीजी