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संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ी, नगरीय प्रशासन विभाग ने दी 30 दिन की विशेष छूट

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संपत्ति कर और विवरणी जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 कर दी है। विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया है।

परिपत्र में कहा गया है कि इस वर्ष लोकसभा चुनाव, स्थानीय निकायों का परिसीमन, मतदाता सूची का पुनरीक्षण और चुनावी आचार संहिता के कारण नगरीय निकायों में राजस्व संग्रहण कार्य प्रभावित हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए 30 दिनों की विशेष छूट प्रदान की गई है ताकि नागरिक समय पर संपत्ति कर जमा कर सकें।

विभाग ने निर्देशित किया है कि नगरीय निकाय के कर्मचारी घर-घर जाकर संपत्ति कर संग्रहण करें और नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही, कर संग्रहण की प्रगति की रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की जाए।

 

सुझाव:

संपत्ति कर जमा करने की प्रक्रिया को और सरल तथा यूज़र-फ्रेंडली बनाया जाए, विशेष रूप से ऑनलाइन पोर्टल में सुधार किया जाए।

नागरिकों को समय पर कर भुगतान के लिए SMS और ईमेल रिमाइंडर भेजे जाएं।

समय पर कर जमा करने वालों को प्रोत्साहन के तौर पर छूट या प्रोत्साहन योजनाएं दी जाएं।

घर-घर संपर्क अभियान में कर भुगतान की विधि और महत्व की जानकारी भी शामिल की जाए।

 

 

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