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June 30, 2025

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Health Department

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छत्तीसगढ़: स्वास्थ्य विभाग का महत्वपूर्ण निर्देश, 15 जून तक कर्मचारियों को जानकारी अपडेट करना अनिवार्य

रायपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्य के सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। विभाग ने सभी संबंधित कर्मचारियों को 15 जून, 2025 तक अपनी व्यक्तिगत और सेवा संबंधी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति और अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़े सभी कर्मियों पर लागू होगा।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के सुचारु संचालन और मानव संसाधन के सटीक प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। हाल ही में 1 मई, 2025 को हुई समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है, जिसमें कर्मचारियों के डेटा को अद्यतन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।

सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल https://cghealth.nic.in पर या उपलब्ध मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी जानकारी अद्यतन करें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से अनिवार्य है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

निर्देश में यह भी कहा गया है कि संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDOs) और कार्यालय प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों द्वारा जानकारी अपडेट सुनिश्चित करवाएं। यदि कोई कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी जानकारी अद्यतन नहीं करता है, तो उसे कर्तव्य पर अनुपस्थित माना जाएगा और उसके वेतन सहित अन्य लाभों को रोका जा सकता है।

यह कदम स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और कर्मचारियों की सही जानकारी का एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। विभाग ने सभी से सहयोग की अपील की है ताकि इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाया जा सके। यह आदेश अमित कटारिया (IAS), सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा आदेश जारी किया गया है।

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