CG NEWS : जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी नक्सली हमला मामले में जगदलपुर स्थित NIA की विशेष अदालत ने शनिवार, 5 सितंबर को बड़ा फैसला सुनाया है। लंबे समय से चल रही सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में शेष 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी आरोपियों को उनके खिलाफ लगाए गए विभिन्न आरोपों और धाराओं में दोषी माना है। अब दोषियों को 16 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।
इस फैसले के बाद झीरम घाटी हमले से जुड़े मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी चरण पूरा हो गया है। अदालत के फैसले पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई थीं।
11 आरोपियों के खिलाफ चल रही थी सुनवाई
जानकारी के अनुसार, झीरम घाटी नक्सली हमला मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई चल रही थी। हालांकि सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी। इसके बाद शेष 10 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में कानूनी प्रक्रिया जारी रही।
दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद NIA की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को दोषी सिद्ध पाया है।
27 लोगों की हत्या के मामले में दोषी
झीरम घाटी हमला छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे भयावह नक्सली घटनाओं में से एक रहा है। इस हमले में 27 लोगों की हत्या हुई थी, जबकि अन्य लोगों को भी निशाना बनाया गया था।
विशेष अदालत ने आरोपियों को हत्या से जुड़े मामले में दोषी माना है। इसके साथ ही 15 लोगों की हत्या के प्रयास से जुड़े आरोपों में भी सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है।
कोर्ट के इस फैसले को मामले में वर्षों से चल रही कानूनी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।
16 सितंबर को तय होगी सजा
दोष सिद्ध होने के बाद अब सभी की नजरें सजा के ऐलान पर टिकी हुई हैं। NIA की विशेष अदालत दोषी पाए गए 10 आरोपियों को 16 सितंबर को दंड सुनाएगी।
सजा के निर्धारण के दौरान अदालत मामले की गंभीरता, अपराध की प्रकृति और कानून के प्रावधानों सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी। दोषियों और अभियोजन पक्ष की ओर से सजा के संबंध में भी अपनी-अपनी दलीलें रखी जा सकती हैं।

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