CG NEWS : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम में बड़ा बदलाव करते हुए महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब आपातकाल के दौरान राजनीतिक या सामाजिक कारणों से जेल के साथ-साथ थानों में बंद रहे लोगों को भी सम्मान निधि का लाभ मिलेगा।
नियम में किया गया बड़ा बदलाव
अब तक केवल जेल में बंद रहे लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदी) को ही इस योजना का लाभ मिलता था, लेकिन नए संशोधन के बाद थानों में बंद रहे पात्र व्यक्तियों को भी इस दायरे में शामिल कर लिया गया है।
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मिलेगी चिकित्सा सुविधा और आर्थिक सहायता
नई व्यवस्था के तहत लोकतंत्र सेनानियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही उन्हें 8 हजार से 25 हजार रुपए तक की मासिक सम्मान निधि भी प्रदान की जाएगी।
पहले से लाभ ले रहे लोगों को नहीं करना होगा आवेदन
जो लोग पहले से इस योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह नियम केवल नए और छूटे हुए पात्र लोगों पर लागू होगा।
आवेदन के लिए 90 दिन का समय
राज्य सरकार द्वारा 20 मई को जारी अधिसूचना के अनुसार, पात्र और छूटे हुए मीसाबंदी 90 दिनों के भीतर आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
मरणोपरांत सहायता का प्रावधान
सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि लोकतंत्र सेनानी के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता परिवार के प्रमुख सदस्य को दी जाएगी।
लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान देने की पहल
सरकार का यह कदम उन लोगों को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया था।

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