सक्ती। छत्तीसगढ़ के सक्ती रियासत के राजा और भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह को अप्राकृत यौन उत्पीड़न के मामले में कोर्ट ने 12 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है. धर्मेंद्र सिंह जिला पंचायत के सदस्य भी हैं. उनपर आरोप था कि उन्होंने राजपरिवार के ही एक महिला के साथ जबरन घर में घुसकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.बता दें, यह धर्मेंद्र सिंह ने दुष्कर्म की वारदात को 2022 में अंजाम दिया था. घटना के बाद वह फरार हो गया. वहीं पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ और फास्ट-ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई. इस मामले में 3 साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप में आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत 7 साल की सजा और धारा 450 के तहत जबरन घर में घुसपैठ करने के लिए 5 वर्ष की सजा सुनाई है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. इसके साथ ही आरोपी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

More Stories
CG High Court : छत्तीसगढ़ पदभार संभालते ही चीफ जस्टिस केआर महापात्र का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई डिस्ट्रिक्ट जजों का तबादला
CG Crime News : ओडिशा से गुजरात जा रही थी गांजे की बड़ी खेप, छत्तीसगढ़ में पुलिस ने दबोचे 2 अंतर्राज्यीय तस्कर’ 60 लाख का गांजा बरामद
CG NEWS : पिकनिक स्पॉट पर हादसा’ नदी में बहे तीनों युवकों के शव बरामद, घटना के बाद क्षेत्र में बैरिकेडिंग की तैयारी