नई दिल्ली। दिवाली के मौके पर कर्मचारियों को कंपनियों की ओर से बोनस और गिफ्ट मिलना आम बात है। कोई कंपनी कैश बोनस देती है तो कोई मिठाई, कपड़े या गैजेट जैसे गिफ्ट देती है। लेकिन अब इन पर टैक्स नियमों को लेकर सरकार ने बड़ा खुलासा किया है।
सरकार के मुताबिक, बोनस और गिफ्ट्स पर टैक्स की गणना अलग-अलग तरीके से होगी। यदि आपकी कंपनी दिवाली पर मिठाई का बॉक्स, कपड़े, मोबाइल, लैपटॉप या अन्य वस्तु गिफ्ट करती है और उसकी कीमत ₹5,000 तक है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर गिफ्ट की कीमत इस सीमा से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि को टैक्स योग्य आय में शामिल किया जाएगा।
Insult To Martyrs : सोशल मीडिया पर रोष यूजर्स ने कहा, ‘यह शर्मनाक है’
वहीं, कैश बोनस को पूरी तरह से टैक्स योग्य आय माना जाएगा और इस पर आयकर के नियम लागू होंगे। यानी कर्मचारियों को कैश बोनस पर टैक्स देना ही होगा।
टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि यह नियम कर्मचारियों को गिफ्ट टैक्स से राहत तो देगा, लेकिन कैश बोनस पर टैक्स छूट की संभावना नहीं है। इसलिए कंपनियां इस बार ज्यादातर गिफ्ट आइटम्स देने पर जोर दे सकती हैं।



More Stories
Republic Day 2026 : कर्तव्य पथ पर ‘वंदे मातरम’ की गूंज, 77वें गणतंत्र दिवस पर दिखा भारत का पराक्रम, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र
Republic Day 2026 : पीएम मोदी ने 77वें गणतंत्र दिवस पर दिया राष्ट्रीय संदेश, विकसित भारत पर जोर
Padma Awards 2026 : इन दिग्गज हस्तियों को मिलेगा देश का प्रतिष्ठित पद्म सम्मान