नई दिल्ली। दिवाली के मौके पर कर्मचारियों को कंपनियों की ओर से बोनस और गिफ्ट मिलना आम बात है। कोई कंपनी कैश बोनस देती है तो कोई मिठाई, कपड़े या गैजेट जैसे गिफ्ट देती है। लेकिन अब इन पर टैक्स नियमों को लेकर सरकार ने बड़ा खुलासा किया है।
सरकार के मुताबिक, बोनस और गिफ्ट्स पर टैक्स की गणना अलग-अलग तरीके से होगी। यदि आपकी कंपनी दिवाली पर मिठाई का बॉक्स, कपड़े, मोबाइल, लैपटॉप या अन्य वस्तु गिफ्ट करती है और उसकी कीमत ₹5,000 तक है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर गिफ्ट की कीमत इस सीमा से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि को टैक्स योग्य आय में शामिल किया जाएगा।
Insult To Martyrs : सोशल मीडिया पर रोष यूजर्स ने कहा, ‘यह शर्मनाक है’
वहीं, कैश बोनस को पूरी तरह से टैक्स योग्य आय माना जाएगा और इस पर आयकर के नियम लागू होंगे। यानी कर्मचारियों को कैश बोनस पर टैक्स देना ही होगा।
टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि यह नियम कर्मचारियों को गिफ्ट टैक्स से राहत तो देगा, लेकिन कैश बोनस पर टैक्स छूट की संभावना नहीं है। इसलिए कंपनियां इस बार ज्यादातर गिफ्ट आइटम्स देने पर जोर दे सकती हैं।

More Stories
West Bengal Election News : बंगाल चुनाव प्रचार में गरजे पीएम मोदी, ममता सरकार पर बोला तीखा हमला
‘Mann Ki Baat’ में काले हिरण संरक्षण की सराहना: पीएम Narendra Modi ने छत्तीसगढ़ मॉडल को बताया प्रेरणादायी
पंजाब में सियासी हलचल तेज: Harbhajan Singh से Z+ सुरक्षा वापस, कई सवाल खड़े