नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए एक बड़ी राहत देते हुए “तत्पर” योजना शुरू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम के तहत मृत्यु दावों का तेजी से निपटारा करना है, ताकि दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को जल्द से जल्द वित्तीय सहायता मिल सके। यह योजना उन परिवारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिन्हें अचानक हुए नुकसान के बाद तत्काल आर्थिक मदद की जरूरत पड़ती है।
EDLI योजना में EPFO ने किये महत्वपूर्ण बदलाव:
28 फरवरी, 2025 को केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 237वीं बैठक में EDLI योजना में EPFO के कई अहम संशोधन किए गए हैं, जो EPFO “तत्पर” योजना के साथ मिलकर मृत्यु दावों को और अधिक सुगम और लाभकारी बनाएंगे:
* EPFO ने सेवा के एक वर्ष के भीतर मृत्यु पर भी लाभ: अब, यदि कोई EPF सदस्य सेवा शुरू करने के एक वर्ष के भीतर ही गुजर जाता है, तो उसके परिवार को न्यूनतम ₹50,000 का जीवन बीमा लाभ मिलेगा। इससे प्रति वर्ष 5,000 से अधिक मामलों में फायदा होने की उम्मीद है।
* गैर-अंशदायी अवधि के बाद भी लाभ का विस्तार: संशोधित नियमों के अनुसार, यदि कोई EPFO सदस्य अपने अंतिम EPF योगदान की तारीख से छह महीने के भीतर (बशर्ते उसका नाम नियोक्ता के रिकॉर्ड से न हटाया गया हो) मर जाता है, तो परिवार को EDLI मृत्यु लाभ मिलेगा। इससे सालाना लगभग 14,000 परिवारों को लाभ होने की संभावना है।
* निरंतर सेवा के नियमों में ढील: दो रोजगार अवधियों के बीच के दो महीने तक के अंतराल को अब निरंतर सेवा माना जाएगा, जिससे उच्च EDLI लाभ की पात्रता सुनिश्चित होगी। यह बदलाव प्रति वर्ष 1,000 से अधिक मृत्यु के मामलों में लाभ पहुंचाएगा।
कैसे काम करता है “तत्पर” पोर्टल (Tatpar Portal 2.0):
* जैसे ही किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है, नियोक्ता या कोई संबंधित व्यक्ति “तत्पर” पोर्टल पर आवश्यक जानकारी दर्ज कर सकता है।
* सूचना मिलते ही, EPFO का क्षेत्रीय कार्यालय तुरंत परिवार से संपर्क करेगा।
* यह पोर्टल परिवारों को PF, पेंशन और बीमा लाभ तुरंत प्राप्त करने में सहायता करता है।
EPFO में मृत्यु दावा दायर करने की प्रक्रिया:
दावा दिवंगत कर्मचारी के पंजीकृत नॉमिनी द्वारा या नॉमिनी न होने पर परिवार के सदस्य/कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए, मृतक को अपनी मृत्यु के समय EPF योजना में सक्रिय योगदानकर्ता होना चाहिए।
* लाभार्थी EDLI फॉर्म 5IF डाउनलोड करके दावा शुरू कर सकते हैं।
* दावा फॉर्म पर नियोक्ता के हस्ताक्षर और प्रमाणीकरण आवश्यक है।
* ऑनलाइन दावे के लिए, लाभार्थी के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसके बाद EPF मृत्यु दावा फॉर्म ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है।
* मृत्यु प्रमाणपत्र और सभी दावेदारों की संयुक्त तस्वीर जैसे आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
“तत्पर पोर्टल 2.0” कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की एक प्रभावशाली पहल है, जिसका उद्देश्य मृत EPF सदस्यों के आश्रितों को त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह पोर्टल दावों की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने में सहायक है।
इस पोर्टल के माध्यम से परिवारजन आवश्यक जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं, जिसके बाद EPFO का संबंधित कार्यालय सीधे संपर्क स्थापित करता है। PF, पेंशन और EDLI बीमा जैसे लाभ स्वचालित रूप से प्रोसेस किए जाते हैं।
इस पोर्टल में EDLI योजना के अंतर्गत बीमा राशि ₹50,000 तक सुनिश्चित की गई है, जिसमें सेवा की अवधि के बंधन को सरल किया गया है। इसके अतिरिक्त, दो नौकरियों के बीच का अंतर अब निरंतर सेवा के रूप में मान्य है।
दावे के लिए आवश्यक फॉर्म जैसे फॉर्म 5IF को भरना, दस्तावेज़ अपलोड करना, और OTP सत्यापन जैसे चरणों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरा किया जा सकता है।
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