रायपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए शेयर बाजार में ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब वे शेयर, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश नहीं कर पाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर इसे छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किया है।
इस नए नियम के तहत, ऐसे निवेश को सिविल सेवा आचरण नियम के तहत “अवचार” (मिसकंडक्ट) घोषित किया गया है। विभाग के सचिव रजत कुमार द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य निवेश पत्रों की इंट्रा-डे, बीटीएसटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन और क्रिप्टोकरेंसी में बार-बार खरीद-बिक्री को सेवा कदाचार माना जाएगा।
यह प्रावधान सेवा नियम 19 के उप-खंड के तहत भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा गया है। हाल ही में प्रदेश में कुछ शिक्षकों और द्वितीय-तृतीय वर्ग के अधिकारी-कर्मचारियों के ऐसे निवेश के मामले सामने आए थे, जहाँ बड़े निवेश पत्र सर्टिफिकेट भेंट के रूप में भी लिए गए थे। इन मामलों में गिरफ्तारियां भी हुई थीं। इस कदम से सरकारी कर्मचारियों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। नियम 1965 के उप-खंड एक में भी यह बदलाव जोड़ा गया है।
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