नई दिल्ली: सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, केंद्र सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1989 में महत्वपूर्ण बदलावों की तैयारी कर रही है। इन प्रस्तावित संशोधनों के तहत, जनवरी 2026 से भारत में बिकने वाले सभी नए दोपहिया वाहनों में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) को अनिवार्य किया जाएगा, फिर चाहे उनकी इंजन क्षमता कुछ भी हो। यह कदम दुर्घटनाओं को रोकने और आपातकालीन ब्रेकिंग के दौरान वाहन के नियंत्रण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण साबित होगा, जिससे सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा प्रस्तावित इन नियमों में एक और बड़ा बदलाव शामिल है: प्रत्येक नए दोपहिया वाहन की खरीद पर निर्माता को दो BIS-प्रमाणित हेलमेट उपलब्ध कराने होंगे। इनमें से एक हेलमेट चालक के लिए और दूसरा पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए होगा। यह प्रावधान हेलमेट पहनने की अनिवार्यता को बढ़ावा देगा और सिर की चोटों से होने वाली मौतों को कम करने में सहायक होगा।
ये नियम सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों की संख्या को कम करने के व्यापक उद्देश्य से लाए जा रहे हैं। वर्तमान में, इन प्रस्तावित नियमों पर जनता से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, ताकि इन्हें अंतिम रूप देने से पहले सभी पहलुओं पर विचार किया जा सके। सरकार का यह कदम सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने और नागरिकों की जान बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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