रायपुर, 11 अप्रैल 2025।
छत्तीसगढ़ सरकार ने डिजिटल सेवाओं की दक्षता और पारदर्शिता को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 पोर्टल को आधिकारिक रूप से लाइव कर दिया है। यह पोर्टल नागरिकों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाली विभिन्न सेवाओं को सुगमता और पारदर्शिता से उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।
राज्य शासन द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देशों के अनुसार:
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3 अप्रैल 2025 से पूर्ववर्ती ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर नई प्रविष्टियाँ पूरी तरह से अक्षम कर दी गई हैं।
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अब केवल बैकलॉग आवेदनों की ही प्रक्रिया पुराने पोर्टल के माध्यम से की जा सकेगी।
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सभी नए आवेदन अनिवार्य रूप से ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
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नए उपयोगकर्ता निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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सभी लोक सेवा केंद्रों (LSK) और ऑपरेटरों को निर्देशित किया गया है कि वे केवल नए पोर्टल का ही उपयोग करें।
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पोर्टल से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या या असुविधा की तत्काल सूचना संबंधित अधिकारियों को देना अनिवार्य होगा।
राज्य सरकार ने इस बदलाव को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से लागू किया है। नए पोर्टल में सेवा वितरण की निगरानी, ट्रैकिंग, समयबद्धता और फीडबैक प्रणाली को और भी बेहतर बनाया गया है।
यह परिवर्तन डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की प्रतिबद्धता और नागरिकों को सुविधा संपन्न सेवाएं प्रदान करने के प्रयासों का एक और प्रमाण है।

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