RAIPUR PRESS BRIFING MORNING DATE 16 June 2026 (
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अधिवक्ता अनिल देवांगन (लेखन एवं संपादन) अमलीडीह, रायपुर: : विभिन्न थानों में नए विधिक प्रावधानों के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध दर्ज किए गए हैं। कानून के छात्रों, शोधकर्ताओं और पुलिस अधिकारियों की विधिक समझ के लिए जिले के विभिन्न थानों से प्राप्त प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (FIR) का बिंदुवार, तथ्यात्मक और धारा-वार विस्तृत विवरण नीचे प्रस्तुत है:
1. थाना गोलबाजार (सम्पत्ति संबंधी अपराध)
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अपराध क्रमांक व तिथि: 97/26, दिनांक: 15-06-26 (समय: 20:44)
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घटना दिनांक व समय: 12-06-26 को दोपहर 14:00 बजे
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घटना स्थल: मल्टीलेवल पार्किंग के पीछे, गोल बाजार
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आवेदक: विकास कुमार टांडिया (आत्मज कश्झाराम टांडिया, उम्र 29 वर्ष, निवासी: ग्राम अडगपुरी, थाना मंगचुआ, जिला बालोद)
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विधिक धाराएं (BNS): धारा 303(2)
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आरोपी: 1 अज्ञात चोर
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: पीड़ित विकास कुमार टांडिया; संपत्ति: एक्टिवा स्कूटी (क्र. CG 24 W 1269), अनुमानित कीमती ₹20,000
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मामले का विवरण: प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि कोई अज्ञात चोर उसकी खड़ी एक्टिवा स्कूटी को चोरी कर ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
2. थाना तेलीबांधा (परिवहन व लापरवाही जनित दुर्घटना)
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अपराध क्रमांक व तिथि: 262/26, दिनांक: 15-06-26 (समय: 20:41)
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घटना दिनांक व समय: 12-06-26 को शाम 19:30 बजे
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घटना स्थल: अग्रसेन धाम चौक सिग्नल के पास
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आवेदक: प्रवीण कुमार साहू (आत्मज कामता प्रसाद साहू, उम्र 34 वर्ष, निवासी: कुशालपुर, पुरानी बस्ती, रायपुर)
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विधिक धाराएं (BNS): धारा 281
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आरोपी: टाटा इंट्रा वाहन (क्र. CG 07 DD 2106) का चालक
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: पीड़ित प्रवीण कुमार साहू; संपत्ति: क्षतिग्रस्त कार
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मामले का विवरण: आरोपी चालक ने अपने वाहन को तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए प्रार्थी की कार को जबरदस्त ठोकर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया।
3. थाना दीनदयाल उपाध्याय नगर (लापरवाही पूर्वक वाहन चालन)
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अपराध क्रमांक व तिथि: 373/26, दिनांक: 15-06-26 (समय: 20:20)
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घटना दिनांक व समय: 11-06-26 को शाम 19:30 बजे
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घटना स्थल: श्रद्धा डेयरी नीड्स दुकान के पास, रायपुरा
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आवेदक: समल जीत सिंह ठाकुर (आत्मज रोहित सिंह ठाकुर, उम्र 39 वर्ष, निवासी: अमलेश्वर, दुर्ग)
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विधिक धाराएं (BNS): धारा 281
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आरोपी: कार (क्र. CG 02 BD 3333) का चालक
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: पीड़ित समल जीत सिंह ठाकुर; संपत्ति: क्षतिग्रस्त कार
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मामले का विवरण: आरोपी कार चालक ने लापरवाही का प्रदर्शन करते हुए तेजी से वाहन चलाकर प्रार्थी की कार को टक्कर मार दी, जिससे वाहन को नुकसान पहुंचा।
4. थाना दीनदयाल उपाध्याय नगर (पुरानी रंजिश व मारपीट)
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अपराध क्रमांक व तिथि: 374/26, दिनांक: 15-06-26 (समय: 23:55)
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घटना दिनांक व समय: 15-06-26 को शाम 16:30 बजे
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घटना स्थल: आरडीए कालोनी, डीपपारा
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आवेदक: पंकज रावटे (आत्मज चंद्रकांत रावटे, उम्र 33 वर्ष, निवासी: इंद्रप्रस्थ कालोनी, रायपुरा, डीडी नगर, रायपुर)
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विधिक धाराएं (BNS): धारा 296, 351(2), 115(2)
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आरोपी: राजेश साहू
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: पीड़ित पंकज रावटे (शारीरिक चोटें)
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मामले का विवरण: पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने प्रार्थी का रास्ता रोककर गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के तथा लोहे की रॉड से हमला कर चोट पहुंचाई।
5. थाना मोवा (सार्वजनिक स्थल पर मारपीट)
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अपराध क्रमांक व तिथि: 167/26, दिनांक: 15-06-26 (समय: 17:50)
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घटना दिनांक व समय: 15-06-26 को दोपहर 15:45 बजे
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घटना स्थल: मोवा शराब दुकान के पास
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आवेदक: रमेश कुमार विश्वकर्मा (आत्मज सीताराम विश्वकर्मा, उम्र 32 वर्ष, निवासी: दलदल सिवनी, मोवा, पण्डरी, रायपुर)
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विधिक धाराएं (BNS): धारा 296, 115(2)
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आरोपी: 1 नामजद एवं 1 अज्ञात
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: पीड़ित रमेश कुमार विश्वकर्मा
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मामले का विवरण: शराब दुकान के पास आरोपियों ने प्रार्थी को अकारण अश्लील गाली-गलौज करते हुए हाथ और मुक्के से मारपीट कर घायल कर दिया।
6. थाना मोवा (महिला को धमकी व संपत्ति का नुकसान)
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अपराध क्रमांक व तिथि: 168/26, दिनांक: 15-06-26 (समय: 18:35)
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घटना दिनांक व समय: 15-06-26 को सुबह 11:30 बजे
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घटना स्थल: वाहे मैरेज फेस्टीलेशन रिसॉर्ट, मोवा
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आवेदक: खुशनुमा परवीन (आत्मज गालिफ अंसारी, उम्र 26 वर्ष, निवासी: श्रीनगर, खमतराई, रायपुर)
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विधिक धाराएं (BNS): धारा 296, 115(2), 324(4)
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आरोपी: अजीत मिश्रा
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: पीड़िता खुशनुमा परवीन; संपत्ति क्षति: टूटा हुआ मोबाइल फोन
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मामले का विवरण: आरोपी ने प्रार्थीया को सार्वजनिक तौर पर प्रताड़ित करते हुए गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी और उसका मोबाइल फोन छीनकर तोड़ दिया।
7. थाना पुरानी बस्ती (गुट द्वारा महिला से विवाद व मारपीट)
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अपराध क्रमांक व तिथि: 279/26, दिनांक: 15-06-26 (समय: 21:45)
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घटना दिनांक व समय: 14-06-26 को रात्रि 23:30 बजे
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घटना स्थल: सिद्धेश्वर/बुढ़ेश्वर मंदिर के पास, पुरानी बस्ती
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आवेदक: सरला त्रिपाठी (पति गिरीश त्रिपाठी, उम्र 32 वर्ष, निवासी: कुशालपुर, पुरानी बस्ती, रायपुर)
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विधिक धाराएं (BNS): धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5)
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आरोपी: गीता तिवारी एवं अन्य 3 व्यक्ति
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: पीड़िता सरला त्रिपाठी
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मामले का विवरण: पुराने विवाद के चलते मुख्य आरोपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर प्रार्थीया को घेरा, अश्लील गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी और शारीरिक रूप से मारपीट की। (धारा 3(5) संयुक्त दायित्व को दर्शाती है)।
8. थाना खम्हारडीह (आपसी रंजिश में मारपीट)
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अपराध क्रमांक व तिथि: 183/26, दिनांक: 15-06-26 (समय: 16:30)
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घटना दिनांक व समय: 14-06-26 को रात्रि 21:00 बजे
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घटना स्थल: संगम चौक, खम्हारडीह
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आवेदक: पूरन दास मानिकपुरी (आत्मज प्यारी दास मानिकपुरी, उम्र 56 वर्ष, निवासी: संगम चौक, खम्हारडीह, रायपुर)
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विधिक धाराएं (BNS): धारा 296, 115(2), 351(3), 3(5)
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आरोपी: खेमलाल साहू एवं डेमन साहू
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: पीड़ित पूरन दास मानिकपुरी
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मामले का विवरण: आरोपियों ने एक राय होकर प्रार्थी को अपमानित करने के उद्देश्य से गालियां दीं, जान से मारने की गंभीर धमकी दी और मुक्कों से मारपीट की।
9. थाना खम्हारडीह (Hit and Run / गंभीर सड़क दुर्घटना)
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अपराध क्रमांक व तिथि: 184/26, दिनांक: 15-06-26 (समय: 20:50)
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घटना दिनांक व समय: 01-06-26 को तड़के सुबह 04:00 बजे
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घटना स्थल: शक्तिनगर, खम्हारडीह
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आवेदक: सब्बीर अली (आत्मज वाजिद अली, उम्र 40 वर्ष, निवासी: प्रेमनगर, मोवा, पण्डरी, रायपुर)
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विधिक धाराएं (BNS): धारा 281, 125
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आरोपी: अज्ञात बस का चालक
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: पीड़ित सलमान अली (प्रार्थी का पुत्र) एवं क्षतिग्रस्त एक्टिवा स्कूटी
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मामले का विवरण: अज्ञात बस के चालक ने बेहद तेज व लापरवाही पूर्वक बस चलाते हुए स्कूटी सवार सलमान अली को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।
10. थाना टिकरापारा (रास्ता रोककर सामूहिक हमला)
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अपराध क्रमांक व तिथि: 534/26, दिनांक: 15-06-26 (समय: 17:54)
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घटना दिनांक व समय: 12-06-26 को शाम 19:00 बजे
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घटना स्थल: दावड़ा कालोनी
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आवेदक: रजत सिंह चौहान (आत्मज भगत सिंह चौहान, उम्र 24 वर्ष, निवासी: मौलीपारा, तेलीबांधा, रायपुर)
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विधिक धाराएं (BNS): धारा 296, 115(2), 351(2), 126(2), 3(5)
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आरोपी: संजीव गोस्वामी, अजय, और शेखर कोठारी
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: पीड़ित रजत सिंह चौहान
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मामले का विवरण: आरोपियों ने एक मत होकर प्रार्थी का रास्ता रोका (सदोष अवरोध किया), अश्लील गालियां दीं, जान से मारने की धमकी देकर हाथ-मुक्के से मारपीट की।
11. थाना टिकरापारा (वाहन टकराने के बाद विवाद व हिंसा)
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अपराध क्रमांक व तिथि: 535/26, दिनांक: 16-06-26 (समय: 00:34)
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घटना दिनांक व समय: 15-06-26 को रात्रि 22:20 बजे
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घटना स्थल: मिश्रा होटल के पास, संतोषी नगर
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आवेदक: आशीष सोनी (आत्मज शंकर लाल सोनी, उम्र 24 वर्ष, निवासी: BSUP कालोनी, मठपुरैना, टिकरापारा, रायपुर)
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विधिक धाराएं (BNS): धारा 296, 115(2), 3(5)
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आरोपी: स्कूटी (क्र. CG 04 NJ 8701) का चालक एवं उसका साथी
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: पीड़ित आशीष सोनी
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मामले का विवरण: प्रार्थी की मोटरसाइकिल आरोपियों की स्कूटी से मामूली रूप से टकरा गई थी। इस बात पर आवेश में आकर आरोपियों ने सामूहिक रूप से गाली-गलौज कर प्रार्थी की बेरहमी से पिटाई कर दी।
12. थाना सरस्वती नगर (गृह-अतिचार एवं पथराव)
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अपराध क्रमांक व तिथि: 126/26, दिनांक: 15-06-26 (समय: 20:00)
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घटना दिनांक व समय: 14-06-26 को रात्रि 21:00 बजे
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घटना स्थल: कुकुरखेड़ा
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आवेदक: पूजा विश्वकर्मा (पति रंजीत विश्वकर्मा, उम्र 31 वर्ष, निवासी: कुकुरखेड़ा, सरस्वती नगर, रायपुर)
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विधिक धाराएं (BNS): धारा 333, 296, 115(2), 351(2)
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आरोपी: साहिल साहू
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: प्रार्थीया पूजा विश्वकर्मा एवं उनके घायल पति रंजीत विश्वकर्मा
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मामले का विवरण: आरोपी जबरन प्रार्थीया के घर के भीतर घुस गया (गृह-अतिचार), गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और प्रार्थीया के पति रंजीत पर पत्थर से जानलेवा हमला कर चोट पहुंचाई।
13. थाना खमतराई (भारी वाहन चालक की लापरवाही)
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अपराध क्रमांक व तिथि: 544/26, दिनांक: 15-06-26 (समय: 19:04)
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घटना दिनांक व समय: 15-06-26 को दोपहर 15:00 बजे
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घटना स्थल: ट्रांसपोर्ट नगर मोड़, रावाभाठा
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आवेदक: रामाअवतार शर्मा (आत्मज जय नारायण शर्मा, उम्र 43 वर्ष, निवासी: भनपुरी, खमतराई, रायपुर)
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विधिक धाराएं (BNS): धारा 281
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आरोपी: हाईवा (क्र. CG 04 NJ 2946) का चालक
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: पीड़ित रामाअवतार शर्मा; संपत्ति क्षति: कार क्षतिग्रस्त
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मामले का विवरण: अनियंत्रित एवं तेज गति से आ रहे हाईवा के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए प्रार्थी की कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
14. थाना उरला (रंजिश के तहत मारपीट)
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अपराध क्रमांक व तिथि: 267/26, दिनांक: 15-06-26 (समय: 23:25)
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घटना दिनांक व समय: 15-06-26 को रात्रि 22:30 बजे
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घटना स्थल: शहीद नगर, बीरगांव
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आवेदक: हिम्मत सिंह राजपूत (आत्मज स्व. लाखन सिंह राजपूत, उम्र 27 वर्ष, निवासी: शहीद नगर, बीरगांव, उरला, रायपुर)
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विधिक धाराएं (BNS): धारा 296, 351(2), 115(2), 3(5)
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आरोपी: शनि मिरी एवं अन्य 1 साथी
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पीड़ित / संपत्ति क्षति: पीड़ित हिम्मत सिंह राजपूत
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मामले का विवरण: पुराने विवाद का बदला लेने की नीयत से आरोपियों ने रास्ते में रोककर प्रार्थी के साथ अश्लील गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और मुक्कों से प्रहार कर चोटें पहुंचाईं।
15. थाना कोतवाली (सट्टा एवं जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई)
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अपराध क्रमांक व तिथि: 276/26, दिनांक: 15-06-26 (समय: 16:22)
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घटना दिनांक व समय: 15-06-26 को दोपहर 15:30 बजे
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घटना स्थल: गांधीनगर सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास
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आवेदक: शासन की ओर से थाना कोतवाली पुलिस
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विधिक धाराएं: जुआ प्रतिषेध अधिनियम (क्र. 6)
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आरोपी: नरेश तांडी (आत्मज राजू तांडी, उम्र 26 वर्ष), तुषार वाडे (आत्मज गिरीश वाडे, उम्र 19 वर्ष), एवं मयंक सोनवानी (आत्मज आदेश कुमार सोनवानी, उम्र 23 वर्ष)
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जब्ती / बरामदगी: आरोपियों के कब्जे से सट्टा पट्टी और नगद ₹2,600 बरामद किए गए।
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मामले का विवरण: पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रेड मारकर सट्टा लिखते हुए आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा और जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया।
16. थाना पुरानी बस्ती (अवैध शराब / आबकारी अधिनियम)
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अपराध क्रमांक व तिथि: 278/26, दिनांक: 15-06-26 (समय: 16:14)
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घटना दिनांक व समय: 15-06-26 को दोपहर 14:55 बजे
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घटना स्थल: कुशालपुर चौक के पास
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आवेदक: शासन की ओर से थाना पुरानी बस्ती पुलिस
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विधिक धाराएं: छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2)
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आरोपी: मयंक सोनवानी
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जब्ती / बरामदगी: 32 पाव देसी शराब (अनुमानित मूल्य ₹3,200) एवं बिक्री की नगद राशि ₹100 जब्त की गई।
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मामले का विवरण: आरोपी अवैध रूप से सार्वजनिक स्थान पर देसी शराब की तस्करी व बिक्री कर रहा था, जिसे पुलिस ने रंगे हाथ दबोचा।
विधिक सामान्य ज्ञान: IPC बनाम BNS (तुलनात्मक चार्ट एवं विधिक शब्दावली)
भारतीय न्याय संहिता (BNS) ने पुरानी भारतीय दंड संहिता (IPC) को प्रतिस्थापित कर विधिक संरचना को नया रूप दिया है। कानून के छात्रों और पुलिस अधिकारियों के संदर्भ के लिए उपरोक्त मामलों में प्रयुक्त प्रमुख धाराओं का तुलनात्मक विवरण नीचे दिया जा रहा है:
धाराओं का तुलनात्मक विश्लेषण:
| नए कानून की धारा (BNS) | पुराने कानून की धारा (IPC) | अपराध का प्रकार (Nature of Offence) | अंग्रेजी कीवर्ड्स (Legal Keywords) |
|
धारा 303(2) |
धारा 379 | चोरी (सामान्य रूप से) | Theft / Dishonest Misappropriation |
|
धारा 281 |
धारा 279 | सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना | Rash Driving / Public Way Negligence |
|
धारा 125 |
धारा 337 / 338 | लापरवाही से किसी के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को संकट में डालना/गंभीर चोट | Act Endangering Life / Grievous Hurt by Negligence |
|
धारा 115(2) |
धारा 323 | स्वेच्छा से किसी को साधारण चोट पहुंचाना | Voluntarily Causing Hurt |
|
धारा 296 |
धारा 294 | सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य या गाली-गलौज करना | Obscene Acts and Songs / Public Utterance of Abuse |
|
धारा 351(2) / 351(3) |
धारा 506 / 506(B) | आपराधिक धमकी (जान से मारने की धमकी देना) | Criminal Intimidation / Threat to Cause Death |
|
धारा 126(2) |
धारा 341 | सदोष अवरोध (किसी का रास्ता गलत तरीके से रोकना) | Wrongful Restraint |
|
धारा 333 |
धारा 448 / 451 | गृह-अतिचार (जबरन किसी के घर में घुसना) | House-Trespass |
|
धारा 324(4) |
धारा 427 | कुचेष्टा द्वारा संपत्ति को नुकसान पहुंचाना (जैसे मोबाइल तोड़ना) | Mischief Causing Damage / Property Damage |
|
धारा 3(5) |
धारा 34 | सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य | Joint Liability / Common Intention |
महत्वपूर्ण विधिक शब्दावली (Legal Keywords for Law Students):
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First Information Report (FIR): प्रथम सूचना रिपोर्ट – दंड प्रक्रिया के तहत थानों में दर्ज होने वाला प्रारंभिक आधिकारिक दस्तावेज।
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Cognizable Offence: संज्ञेय अपराध – ऐसे गंभीर अपराध जिनमें पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है।
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Joint Liability / Common Intention: संयुक्त दायित्व / सामान्य आशय – जब कई लोग मिलकर एक ही आपराधिक उद्देश्य से घटना को अंजाम देते हैं (BNS धारा 3(5))।
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House-Trespass: गृह-अतिचार – किसी व्यक्ति की संपत्ति या घर में बिना अनुमति के आपराधिक इरादे से प्रवेश करना।
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Criminal Intimidation: आपराधिक धमकी – किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या संपत्ति के नुकसान की धमकी देकर डराना।



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