RAIPUR 13 March 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – RAIPUR PRESS BRIFING MORNING DATE 13 March 2026
कानून के छात्रों एवं पुलिस कर्मियों के अध्ययन और संदर्भ के लिए दिनांक 13.03.2026 की प्रेस ब्रीफिंग के आधार पर तैयार की गई विस्तृत अपराध रिपोर्ट नीचे दी गई है। इसे अपराध की प्रकृति और थानों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है:
1. संपत्ति संबंधी अपराध (चोरी, धोखाधड़ी एवं गबन)
थाना: टिकरापारा (आभूषण की चोरी)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 12-03-2026 को 15:30 बजे, मां दुर्गा ज्वेलर्स, सतनाम चौक देवपुरी ।
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धारा: बीएनएस: 305 ।
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पीड़ित: दुर्गा प्रसाद सोनी (58 वर्ष, पुरुष) ।
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आरोपी: कमलेश्वरी साहु एवं मेशराम साहु ।
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विवरण: आरोपी जेवर खरीदने के बहाने दुकान पर आए और 4 लाख 93 हजार रुपये के आभूषण (रानी हार, अंगूठी, पायल आदि) पहनकर, सहेली से पैसे लाने का बहाना करके भाग गए ।
थाना: दीनदयाल उपाध्याय नगर (ऑनलाइन धोखाधड़ी)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 17-02-2026 को 02:30 बजे, सेक्टर 2 डीडी नगर ।
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धारा: आई. टी. एक्ट: 66 डी, बीएनएस: 318-4 ।
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पीड़ित: अजनेय बुधोलिया (37 वर्ष, पुरुष) ।
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आरोपी: 1 अज्ञात ।
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विवरण: अज्ञात व्यक्ति ने पीड़ित के अमेज़न अकाउंट से क्रेडिट कार्ड की जानकारी प्राप्त कर दो बार में 1,74,445 रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी की ।
थाना: गंज (कर्मचारी द्वारा गबन)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 10-03-2026 को 13:00 बजे, अरिहंत काम्प्लेक्स स्टेशन रोड ।
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धारा: बीएनएस: 316-4 ।
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पीड़ित: विजय गोयल (62 वर्ष, पुरुष) ।
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आरोपी: अनील साल्वे (40 वर्ष, पुरुष) ।
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विवरण: पीड़ित की ट्रेडिंग कंपनी में पैसे लाने-ले जाने का काम करने वाला आरोपी कर्मचारी 10 लाख रुपये लेकर फरार हो गया ।
थाना: आमानाका एवं आजाद चौक (वाहन व सामग्री चोरी)
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धारा: बीएनएस: 305 (वाहन चोरी), बीएनएस: 324-4, 305 (मकान में चोरी) ।
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विवरण: आमानाका क्षेत्र से हीरो स्प्लेंडर और ड्रीम योगा मोटरसाइकिल (प्रत्येक कीमती 20,000 रु.) की चोरी अज्ञात आरोपियों द्वारा की गई । वहीं आजाद चौक थाना क्षेत्र के समता कालोनी में निर्माणाधीन मकान से 16,000 रुपये का बिजली तार व नल टोटी आदि चोरी कर नुकसान पहुंचाया गया ।
2. शरीर संबंधी अपराध (अपहरण, मारपीट एवं धमकी)
थाना: उरला (नाबालिग का अपहरण)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 12-03-2026 को 11:00 बजे, अछोली ।
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धारा: बीएनएस: 137-2 ।
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पीड़ित: 45 वर्षीय महिला (प्रार्थिया) ।
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आरोपी: 1 अज्ञात ।
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विवरण: अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थिया की 15 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया गया (गुम इंसान क्र 39/26 की जांच के आधार पर) ।
थाना: गंज, गुढ़ियारी, मोवा एवं सिविल लाइन (मारपीट एवं आपराधिक धमकी)
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धारा: बीएनएस: 296, 115-2, 351-2 (कुछ मामलों में 3-5 भी) ।
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विवरण: इन थानों में आपसी विवाद, गाली-गलौज, हाथ-मुक्के और बैट से मारपीट कर चोट पहुंचाने तथा जान से मारने की धमकी देने के कई मामले दर्ज किए गए हैं । गुढ़ियारी में एक महिला को बैट से पीटने का मामला भी शामिल है ।
3. विशेष अधिनियम (जे.जे. एक्ट, एनडीपीएस एवं आबकारी)
थाना: उरला एवं खमतराई (बाल श्रम रोकथाम)
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धारा: जे.जे. एक्ट की धारा 79 और 14, बीएनएस: 146, 3-5 ।
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विवरण: एसोसिएशन फॉर वॉलेंट्री एक्शन के राज्य समन्वयक विपिन ठाकुर की रिपोर्ट पर सोनी प्लाईवुड, सेमरॉक ओवरशीष, इंद्राक्षी पाली प्लास्ट और सन लॉजिस्टिक कंपनियों में नाबालिग बालकों से बाल श्रम कराए जाने पर संचालकों और ठेकेदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है ।
थाना: गुढ़ियारी एवं गोबरानवापारा (नार्कोटिक्स / गांजा तस्करी)
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धारा: नार्कोटिक्स एक्ट: 20 बी ।
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विवरण: गुढ़ियारी रेलवे स्टेशन के पास से राजेंद्र प्रसाद और हेमलता से 13 किलो 156 ग्राम गांजा (कीमत 6,57,800 रु.) और नगदी बरामद की गई । गोबरानवापारा में सागर साहु और कुंदन विश्वकर्मा से 1 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया ।
थाना: गोबरानवापारा एवं अभनपुर (आबकारी अधिनियम)
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धारा: आबकारी एक्ट: 36 च एवं 36 सी ।
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विवरण: सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने तथा ठेले में अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाने के आरोप में क्रमशः नरोत्तम दुर्गा और कमलेश कुमार ध्रुव को गिरफ्तार किया गया ।
💡 कानून के छात्रों एवं पुलिस हेतु कानूनी ज्ञान (BNS एवं अन्य धाराओं का महत्व)
इस प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और कुछ विशेष कानूनों की जिन महत्वपूर्ण धाराओं का प्रयोग हुआ है, उनका सामान्य अर्थ निम्नलिखित है:
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BNS 305 (चोरी): यह धारा घर, तंबू या जलयान आदि में संपत्ति की चोरी से संबंधित है। (पूर्व में IPC 380)।
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BNS 316-4 (आपराधिक न्यास भंग): क्लर्क या सेवक द्वारा मालिक की संपत्ति का गबन या आपराधिक न्यास भंग करना। (पूर्व में IPC 408)।
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BNS 318-4 (धोखाधड़ी): छल करना और बेईमानी से किसी व्यक्ति को संपत्ति परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करना, जैसे कि अमेज़न धोखाधड़ी मामले में। (पूर्व में IPC 420)।
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BNS 137-2 (अपहरण): किसी अवयस्क या व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण या अपहरण करना। (पूर्व में IPC 363/366 की श्रेणी)।
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BNS 296, 115-2, 351-2 (मारपीट व धमकी के संयुक्त अपराध): * 296: अश्लील कार्य या गाली-गलौज करना (पूर्व IPC 294)।
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115-2: स्वेच्छया चोट या उपहति कारित करना (पूर्व IPC 323)।
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351-2: आपराधिक अभित्रास या जान से मारने की धमकी देना (पूर्व IPC 506)।
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जे.जे. एक्ट 79 (Juvenile Justice Act): किसी बच्चे को रोजगार में रखकर उसका शोषण करना या बाल श्रम करवाना दंडनीय अपराध है।
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NDPS Act 20(B): यह धारा गांजा (Cannabis) के उत्पादन, निर्माण, रखने, बेचने, खरीदने या परिवहन के लिए सजा का प्रावधान करती है। मात्रा के आधार पर सजा तय होती है।
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