RAIPUR 11 March 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 11 March 2026
विभिन्न थानों में दर्ज किए गए अपराधों का थाना-वार विवरण निम्नलिखित है:
1. थाना दीनदयाल उपाध्याय नगर
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साइबर धोखाधड़ी का मामला (दिनांक 21-02-26): शिव शिवा मंदिर के पास अग्रोहा कालोनी में घटना घटी । आरोपी (मोबाइल नंबर 70361-65000 का धारक) ने एक्सिस बैंक का कर्मचारी बनकर प्रार्थी सुरेश तिवारी को कॉल किया । क्रेडिट कार्ड पर 54 हजार रिवार्ड पॉइंट का झांसा देकर व्हाट्सएप पर लिंक भेजा और 3,43,000 रुपये का ऑनलाइन फ्रॉड किया । (धारा: आई. टी. 66 डी, बीएनएस 318-4) ।
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मारपीट का मामला (दिनांक 09-03-26): इंद्रप्रस्थ कालोनी फेस 2 में आरोपी परमानंद कुर्रे ने प्रार्थी योगेश कश्यप के साथ गाली-गलौज की और हाथ-मुक्का से मारपीट कर चोट पहुंचाई । (धारा: बीएनएस 296, 115-2) ।
2. थाना आजाद चौक
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मारपीट एवं धमकी (दिनांक 10-03-26): आमापारा साई मंदिर के पास पुरानी विवाद के चलते आरोपी कुंदन एवं राधे ने प्रार्थी हिमांशु यादव को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और मारपीट कर चोट पहुंचाई । (धारा: बीएनएस 296, 351-2, 118-1, 3-5) ।
3. थाना मुजगहन
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सड़क दुर्घटना (दिनांक 26-11-25): अविवा ग्रीन सिटी पास डुण्डा में एक अज्ञात मोटरसाइकिल चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर प्रार्थी सुभाष सिन्हा की पत्नी (खिलेश्वरी सिन्हा) की एक्टिवा को टक्कर मारी जिससे उन्हें चोट आई । (धारा: बीएनएस 281, 125) ।
4. थाना राजेन्द्र नगर
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सड़क दुर्घटना (दिनांक 08-03-26): नागरिक सहकारी बैंक के पास एक अज्ञात स्कूटी चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर प्रार्थी जीतेंद्र टण्डन की मुंह बोली बहन को टक्कर मारी और घायल कर दिया । (धारा: बीएनएस 281, 125) ।
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आबकारी एक्ट (दिनांक 11-03-26): अमलीडीह पेट्रोल पम्प के पास आरोपी पीयूष ताण्डी को आम जगह पर शराब पीते हुए गिरफ्तार किया गया । (धारा: आबकारी एक्ट 36 च) ।
5. थाना खम्हारडीह
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मारपीट एवं धमकी (दिनांक 06-03-26): राजीव गांधीनगर में पुरानी रंजिश के चलते आरोपी रेणु सोनी, ज्योति, रमेश व अन्य ने प्रार्थी उर्मिला ताण्डी, उनकी मां और बहन को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी तथा मारपीट की । (धारा: बीएनएस 296, 115-2, 351-3, 3-5) ।
6. थाना तेलीबांधा
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अवैध वसूली एवं ठगी (दिनांक 09-01-26): 36 माल पास सर्विस रोड पर आरोपी मालिकराम बांधे और हुकुम सिंह ने स्वयं को जीएसटी अधिकारी बताकर प्रार्थी मोह. सोयेब रंगरेज का स्क्रैप लोड ट्रक रोका । आरोपियों ने प्रार्थी को जेल भेजने की धमकी देकर 50 हजार रुपये ऐंठ लिए । (धारा: बीएनएस 308-2, 3-5) ।
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मारपीट एवं धमकी (दिनांक 25-02-26): मेड लाईट अस्पताल के पास आरोपी सुनील मंदोतिया और ओम दुबे ने प्रार्थी अनुराग मिश्रा के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और मारपीट की । (धारा: बीएनएस 296, 115-2, 351-2, 3-5) ।
7. थाना माना कैम्प
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मारपीट एवं तोड़फोड़ (दिनांक 10-03-26): नेशनल हाईवे रोड सदाणी दरबार के पास आरोपी आदित्य साहु और आयुष वर्मा ने प्रार्थी गर्व शर्मा से पुरानी रंजिश के चलते गाली-गलौज की । आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देकर बेल्ट से मारपीट की और प्रार्थी के थार वाहन में तोड़फोड़ की । (धारा: बीएनएस 296, 351-2, 115-2, 324-3, 3-5) ।
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सड़क दुर्घटना (दिनांक 10-03-26): टेमरी एक्सप्रेस वे पर स्कूटी (CG 04 NJ 4094) के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाया, जिससे पीछे बैठे प्रार्थी अभिषेक पाणीग्रही गिरकर घायल हो गए । (धारा: बीएनएस 281, 125) ।
8. थाना धरसींवा
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धमकी (दिनांक 10-03-26): ग्राम धनेली में आरोपी बावुदीन ने प्रार्थी संनत कुमार निषाद को गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी । (धारा: बीएनएस 296, 351-2) ।
9. थाना सिविल लाईन
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मारपीट एवं धमकी (दिनांक 10-03-26): पुराना राजेंद्रनगर में आरोपी पायल रात्रे, उनकी मां और भाई ने प्रार्थी नवीन महानंद के साले (दिलीप बाग) को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और मारपीट कर चोट पहुंचाई । (धारा: बीएनएस 296, 115-2, 351-2, 3-5) ।
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आबकारी एक्ट (दिनांक 10-03-26): केनाल रोड सिचाई कालोनी के पास से दुर्गेश सारथी , जय किशन सोनानी , दुगेश यादव , और प्रकाश साहु को अलग-अलग मामलों में आम जगह पर शराब पीते हुए गिरफ्तार किया गया । (धारा: आबकारी एक्ट 36 च) ।
10. थाना मंदिरहसौद
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घातक सड़क दुर्घटना (दिनांक 04-07-25): मंदिरहसौद मेन रोड पर एक अज्ञात वाहन चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर पैदल जा रहे पंकज जग्गी को टक्कर मारी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई । मर्ग जांच के बाद अपराध कायम किया गया । (धारा: बीएनएस 281, 106-1) ।
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मारपीट एवं धमकी (दिनांक 10-03-26): ग्राम चीचा में आरोपी प्रदीप कुर्रे एवं सुनील कुर्रे ने प्रार्थी सतीष रात्रे को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और मारपीट कर चोट पहुंचाई । (धारा: बीएनएस 296, 351-2, 115-2, 3-5) ।
11. थाना अभनपुर
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सड़क दुर्घटना (दिनांक 07-03-26): खोरपा मुस्कान पेट्रोल पम्प के पास अज्ञात सफेद कार चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर प्रार्थिया सुमित्रा नेताम के लड़के (ईश्वरराम नेताम) की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और घायल कर दिया । (धारा: बीएनएस 281, 125) ।
12. थाना नेवरा
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मारपीट एवं धमकी (दिनांक 10-03-26): सिनोधा स्कूल के पास बारात में नाचने की बात को लेकर एक अज्ञात व्यक्ति ने प्रार्थी देवरतन साहु के साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और मारपीट की । (धारा: बीएनएस 296, 115-2, 351-2) ।
13. थाना गोबरानवापारा
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अवैध शराब पिलाई (दिनांक 10-03-26): छाटा रोड नवापारा में पुलिस ने टिकम साहू, डोमार साहू, पवन देवांगन, और प्रेम कंसारी को अपने-अपने ठेलों पर लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाते हुए गिरफ्तार किया । (धारा: आबकारी एक्ट 36-सी) ।
14. थाना उरला
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नार्कोटिक्स / मादक पदार्थ जब्ती (दिनांक 11-03-26): उरला बाजार चौक के पास पुलिस ने आरोपी सुमीत वर्मा को गिरफ्तार किया । उसके पास से थैले में 3 किलो 115 ग्राम गांजा (कीमती 1,52,500 रुपये) और 610 रुपये नकद बरामद किए गए । (धारा: नार्कोटिक्स 20 बी) ।
⚖️ सामान्य ज्ञान: रिपोर्ट में उल्लिखित धाराओं का व्यावहारिक अर्थ (लॉ स्टूडेंट्स हेतु)
प्रेस रिपोर्ट में दर्ज मामलों के विवरण के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा अन्य अधिनियमों की प्रमुख धाराओं की प्रकृति इस प्रकार समझी जा सकती है:
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BNS 296: इस धारा का उपयोग किसी व्यक्ति के साथ गाली-गलौज (Abusive Language) करने के मामलों में किया गया है ।
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BNS 351-2: इसका उपयोग डराने या जान से मारने की धमकी (Criminal Intimidation) देने के अपराध में किया गया है ।
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BNS 115-2: इस धारा को हाथ-मुक्का या अन्य तरीकों से मारपीट कर चोट पहुंचाने (Causing Hurt) के मामलों में दर्ज किया गया है ।
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BNS 281: यह धारा तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने (Rash Driving) के मामलों में लगाई गई है ।
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BNS 125: लापरवाही से वाहन चलाकर किसी को एक्सीडेंट में चोट पहुंचाने पर यह धारा लगाई गई है ।
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BNS 106-1: लापरवाही से वाहन चलाकर एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की मृत्यु (फौत) हो जाने पर यह धारा लागू की गई है ।
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BNS 318-4: इस धारा का प्रयोग ऑनलाइन फ्रॉड एवं धोखाधड़ी (Cheating) के मामलों में हुआ है ।
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BNS 308-2: डरा-धमका कर या फर्जी अधिकारी बनकर अवैध वसूली / ठगी (Extortion) करने पर यह धारा लगाई गई है ।
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आबकारी एक्ट 36 (च): आम (सार्वजनिक) जगह पर शराब पीने पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है ।
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आबकारी एक्ट 36-सी: अवैध रूप से अपने ठेले आदि में लोगों को शराब पिलाने के अपराध में यह धारा लगाई गई है ।
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नार्कोटिक्स एक्ट (NDPS) 20 बी: गांजा जैसे मादक पदार्थों की अवैध जब्ती पर यह धारा लगाई गई है ।
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