RAIPUR 2 March 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 2 March 2026
प्रेस ब्रीफिंग सारांश: पुलिस थाना अपराध रिपोर्ट (02.03.2026)
कानून के छात्रों एवं पुलिस विभाग के संदर्भ के लिए दिनांक 02.03.2026 की प्रेस ब्रीफिंग के आधार पर विभिन्न थानों में दर्ज प्रमुख आपराधिक मामलों का विस्तृत सारांश नीचे दिया गया है ।
भाग 1: भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत दर्ज आपराधिक मामले
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थाना कोतवाली
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घटना दिनांक एवं स्थान: 01-03-26 (17:00), फतेशाह मार्केट के पास ।
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विवरण: ज़मीन खरीदी-बिक्री की बात को लेकर आरोपी अब्दुल मुजीद खान व अन्य ने पीड़ित मोह. ईकबाल खान के साथ गाली-गलौच की । इसके साथ ही जान से मारने की धमकी देते हुए डंडे से मारपीट कर चोट पहुंचाई गई ।
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धाराएँ: बीएनएस 296, 115-2, 351-2, 118-1, 3-5 ।
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थाना राजेन्द्र नगर
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घटना दिनांक एवं स्थान: 28-02-26 (18:45), मेडिसाईन अस्पताल के पास ।
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विवरण: एक अज्ञात कार चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर पीड़ित नवीन पटेल को स्कूटी से जाते समय टक्कर मारी गई, जिससे उन्हें चोट आई ।
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धाराएँ: बीएनएस 281, 125 ए ।
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थाना तेलीबांधा
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घटना दिनांक एवं स्थान: 01-03-26 (15:30), मेग्नटो माल के पहले सर्विस रोड ।
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विवरण: दो अज्ञात लड़कों ने पीड़िता माधुरी दीप और उनकी सहेली के साथ गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्कों से मारपीट की ।
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धाराएँ: बीएनएस 296, 115-2, 351-2, 3-5 ।
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थाना टिकरापारा
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घटना दिनांक एवं स्थान: 01-03-26 (23:30), साई वाटिका गेट के पास देवपुरी ।
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विवरण: एक कार चालक ने तेज़ गति से वाहन चलाकर मोटरसाइकिल सवार विकाश पटेल को टक्कर मारी, जिससे उन्हें चोटें आईं; जिसकी रिपोर्ट कोणाल पटेल ने दर्ज़ कराई ।
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धाराएँ: बीएनएस 281, 125 ए ।
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थाना उरला
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घटना दिनांक एवं स्थान: 22-02-26 (15:00), सरोना बाजार चौक ।
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विवरण: आरोपी बलराम साहु ने पीड़िता दुर्गा साहु को गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी ।
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धाराएँ: बीएनएस 296, 351 ।
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थाना मुजगहन
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घटना दिनांक एवं स्थान: 26-02-26 (06:30), कमल होटल के पास बोरिया खूर्द ।
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विवरण: आरोपी राज टण्डन ने शिव कुमार साहु के प्लाट में रखी ट्रैक्टर की ट्राली से 3000 रुपये कीमती मिट्टी चोरी की ।
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धाराएँ: बीएनएस 303-2 ।
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थाना खमतराई
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घटना दिनांक एवं स्थान: 28-03-26 (21:30), भनपुरी चौक के आगे रिंग रोड 2 ।
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विवरण: एक अज्ञात वाहन चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर पैदल सड़क पार कर रहे अमीत कुमार मिश्रा को टक्कर मारी, जिनकी मृत्यु (फौत) हो गई ।
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धाराएँ: बीएनएस 106 ।
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थाना विधान सभा (मामला 1)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 01-03-26 (21:30), ग्राम बडौदा ।
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विवरण: आरोपी रूपेश धुर्वे ने किशन विश्वकर्मा के साथ गाली-गलौच की, जान से मारने की धमकी दी और मारपीट कर चोट पहुंचाई ।
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धाराएँ: बीएनएस 296, 115-2, 351-2 ।
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थाना विधान सभा (मामला 2)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 26-02-26 (17:00), ग्राम मांढर ।
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विवरण: किसी अज्ञात चोर द्वारा तामेश्वर पात्रे की 15000 रुपये कीमत की खडी स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई ।
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धाराएँ: बीएनएस 303-2 ।
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थाना मंदिरहसौद
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घटना दिनांक एवं स्थान: 21-02-26 (19:24), मयारा रिसोर्ट मोड के पास ।
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विवरण: पिकअप वाहन के चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाकर कुणाल शर्मा को मोटरसाइकिल से जाते समय टक्कर मारकर चोट पहुंचाई ।
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धाराएँ: बीएनएस 281, 125 ए ।
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थाना राखी
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घटना दिनांक एवं स्थान: 01-03-26 (01:30), ग्राम बेंद्री सुअर पालन फार्म ।
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विवरण: 3 अज्ञात व्यक्तियों ने दीपक कुमार यादव के फार्म से 95000 रुपये कीमत के 13 सुअर चोरी किए ।
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धाराएँ: बीएनएस 331-2, 303-2 ।
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थाना अभनपुर
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घटना दिनांक एवं स्थान: 28-02-26 (23:00), पटेल होण्डा के पास ।
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विवरण: एक कार चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर ई-रिक्शा से जा रहे नीलकमर मीरचे को एक्सीडेंट कर चोट पहुंचाई ।
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धाराएँ: बीएनएस 281, 125 ए ।
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भाग 2: आबकारी अधिनियम (Excise Act) के तहत दर्ज मामले
शराब के अवैध सेवन और बिक्री के विरुद्ध पुलिस द्वारा कई थानों में कार्रवाई की गई:
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सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना (आबकारी एक्ट 36-च):
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थाना सिविल लाईन: किटर टावर के पास राजेश सिह को आम जगह पर शराब पीते गिरफ्तार किया गया ।
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थाना देवेन्द्रनगर: दुर्गानगर में कृष्णा जगत को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पकड़ा गया ।
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थाना माना कैम्प: टेमरी चौक पर उमेन्द्र साहू को आम जगह पर शराब पीते गिरफ्तार किया गया ।
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अवैध रूप से शराब पिलाना (आबकारी एक्ट 36-सी):
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थाना गोलबाजार: शास्त्री बाजार में अपने ठेले पर अवैध रूप से शराब पिलाते हुए नारायण तिवारी और आसुतोष द्विवेदी को गिरफ्तार किया गया ।
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थाना खमतराई: ट्रांसपोर्ट नगर में धीरज कुमार साव को ठेले में शराब पिलाते पकड़ा गया ।
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थाना खरोरा: मसका ढाबा में सिराज अली और अपना ढाबा में नरोत्तम देवांगन को लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाते हुए गिरफ्तार किया गया ।
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अवैध शराब कब्ज़ा/बिक्री (आबकारी एक्ट 34-1 और 34-2):
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थाना गोलबाजार: उमेश सिह ठाकुर से 7 बोतल बियर और 400 रुपये बिक्री रकम जब्त की गई (धारा 34-1 ख) ।
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थाना खरोरा: बलराम पारधी के पास से 20 पाव देशी शराब और 300 रुपये बिक्री रकम ज़ब्त हुई (धारा 34-1 ब) ।
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थाना मंदिरहसौद: आत्माराम से 60 पाव देशी शराब ज़ब्त की गई (धारा 34-2) ।
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थाना आरंग: अलग-अलग मामलों में चनेश्वर साहू से 30 पाव, महेन्द्र ध्रुव से 32 पाव और रितेश कुमार कंड्रा से 30 पाव देशी शराब ज़ब्त की गई (धारा 34-2) ।
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भाग 3: सामान्य ज्ञान (General Knowledge) – दस्तावेज़ में उल्लिखित कानूनी धाराओं का व्यावहारिक अर्थ
कानून के छात्रों के लिए इन पुलिस रिपोर्टों में इस्तेमाल की गई धाराओं का व्यावहारिक अर्थ निम्नलिखित है:
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BNS 296, 115-2, 351-2: इन धाराओं का प्रयोग मुख्य रूप से गाली-गलौच करने, जान से मारने की धमकी देने और शारीरिक मारपीट कर चोट पहुंचाने के आपराधिक मामलों में किया जाता है ।
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BNS 281, 125 ए: यह धाराएं सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित हैं, विशेषकर तब जब आरोपी तेज़ और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना (एक्सीडेंट) करता है और किसी को चोट पहुंचाता है ।
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BNS 303-2: पुलिस रिपोर्ट में इस धारा का उपयोग संपत्ति (जैसे वाहन, पशु, या अन्य सामग्री) की चोरी के मामलों में किया गया है ।
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BNS 106: यह धारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से हुई दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के गंभीर मामलों में लगाई जाती है ।
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Excise Act आबकारी एक्ट 36 (च/सी): धारा 36-च सार्वजनिक या आम जगहों पर अवैध रूप से शराब पीने के लिए और 36-सी ढाबों/ठेलों में लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाने के अपराधों में लगाई जाती है ।
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Excise Act आबकारी एक्ट 34 (1/2): यह धारा अवैध रूप से शराब (देशी या बियर) रखने और बेचने के मामलों में प्रयुक्त होती है, जिसके तहत पुलिस माल और बिक्री की रकम जब्त करती है ।
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