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March 1, 2026

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RAIPUR 1 March 2026: आरंग थाने में सर्वाधिक प्रकार के अपराध: मारपीट, दुर्घटना और शराब के मामले दर्ज

RAIPUR 1 March 2026

सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।


📰 SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 1 March 2026


1. अपहरण (Kidnapping) से जुड़े मामले

  • थाना गुढ़ियारी: दिनांक 24-02-26 को 14 साल 2 माह की लड़की और दिनांक 28-02-26 को 11 साल के लड़के का अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया गया पुलिस ने इन दोनों मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137-2 के तहत अज्ञात व्यक्ति पर अपराध दर्ज किया है

  • थाना माना कैम्प: दिनांक 26-02-26 को माना रायपुर से एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का अज्ञात आरोपी द्वारा अपहरण किया गया इस मामले में भी बीएनएस की धारा 137-2 के तहत अपराध कायम किया गया है

2. धोखाधड़ी (Fraud) एवं चोरी (Theft)

  • थाना राजेन्द्र नगर: दिनांक 18-01-26 से 05-02-26 के मध्य आरोपी राजेश प्रजापति और उसकी मां ने महेश कानस्कर को पुराने सिक्के और सोने के जेवर बेचने के नाम पर नकली सामग्री दी इस धोखाधड़ी के जरिए आरोपियों ने 2,50,000 रुपये ठग लिए, जिस पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 318-4 और 3-5 के तहत मामला दर्ज किया है

  • थाना टिकरापारा: दिनांक 08-02-26 से 17-02-26 के बीच किसी अज्ञात आरोपी ने भोलाराम मरकाम के बैंक खाते से बिना जानकारी के 1,96,999 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए इस साइबर धोखाधड़ी पर बीएनएस की धारा 318-4 लगाई गई है

  • थाना गोबरानवापारा: दिनांक 25-02-26 को पोंड नवापारा में किसी अज्ञात चोर ने दुलार भारती के सूने मकान का ताला तोड़कर प्रवेश किया चोर ने आलमारी से सोने-चांदी के जेवर और 5,000 रुपये नकद (कुल कीमत 30,000 रुपये) चुरा लिए, जिस पर बीएनएस की धारा 331-4, 305 दर्ज की गई है

3. सड़क दुर्घटनाएं (Road Accidents)

  • थाना कबीरनगर (घातक दुर्घटना): दिनांक 12-01-26 को रिंग रोड 2 पर कार (CG 12-D/5394) के चालक ने मोटर सायकल सवार मुन्ना कुमार सिंह को लापरवाही से टक्कर मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई इस मामले में बीएनएस की धारा 106-1 के तहत अपराध दर्ज हुआ

  • थाना विधान सभा (घातक दुर्घटना): दिनांक 01-02-26 को स्वर्ण भूमि के पास एक अज्ञात वाहन चालक ने 70 वर्षीय पैदल यात्री तीज कुंवर राठिया को टक्कर मारी, जिनकी इस दुर्घटना में मौत हो गई पुलिस ने बीएनएस की धारा 106-1 के तहत जांच शुरू की है

  • अन्य दुर्घटनाएं (घायल/संपत्ति क्षति): देवेन्द्रनगर में एक मोटर सायकल चालक ने , आमानाका में एक ट्रेलर चालक (CG 04-HS/2309) ने, और नेवरा में टीवीएस एक्सल (CG 07-AY/9821) व मो.सा. चालकों ने लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटनाएं कीं, जिनसे राहगीरों और वाहन चालकों को चोटें आईं आरंग में हाईवा चालक (CG 04-PX/3866) ने लापरवाही से कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त किया इन सभी मामलों में बीएनएस की धारा 281 और 125 ए के तहत मामले दर्ज किए गए हैं

4. मारपीट और धमकी (Assault & Threats)

  • थाना राजेन्द्र नगर: दिनांक 28-02-26 को आरोपी नीलेश ठाकुर (सौतेला बेटा) ने संतोष कुमार देवांगन को घरेलू बातों पर गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी और मुक्के से मारपीट कर चोट पहुंचाई बीएनएस की धारा 296, 2, 115-2 के तहत केस दर्ज हुआ है

  • थाना आरंग: दिनांक 28-02-26 को कुलदीप पुस्कार ने पैसे मांगने पर अपनी मां श्रीमती सविता पुस्कार के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की इस मामले में भी बीएनएस की धारा 296, 2, 115-2 लगाई गई है

5. आबकारी एवं आर्म्स एक्ट (Excise & Arms Act)

  • थाना उरला: दिनांक 28-02-26 को सरिता उड़के के कब्जे से 72 पाव देशी शराब (कीमत 7200 रुपये) और 500 रुपये बिक्री रकम जब्त कर उसे आबकारी एक्ट की धारा 34-2 के तहत गिरफ्तार किया गया

  • अवैध शराब पिलाना और पीना: खम्हारडीह क्षेत्र में वेद प्रकाश वर्मा, राजीव गायन, और पवन मण्डल को , आरंग में हेमंत जलक्षत्री व संतराम सोनकर को , तथा गोबरानवापारा में धनसाय टोडर व सत्यनारायण देवांगर को अपने ठेलों पर अवैध रूप से शराब पिलाते हुए आबकारी एक्ट 36 सी के तहत पकड़ा गया वहीं, सिविल लाईन और कोतवाली क्षेत्र में आम जगह पर शराब पीने के आरोप में कई व्यक्तियों पर आबकारी एक्ट 36 च के तहत कार्रवाई हुई

  • थाना कोतवाली (आर्म्स एक्ट): दिनांक 28-02-26 को चांदनी चौक के पास अवैध रूप से चाकू रखने के आरोप में दो लोगों को आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत गिरफ्तार कर हथियार जब्त किए गए


कानून के छात्रों के लिए सामान्य ज्ञान (रिपोर्ट में उल्लिखित धाराओं का कानूनी संदर्भ)

प्रेस ब्रीफिंग में दर्ज मामलों की प्रकृति के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अन्य अधिनियमों की प्रमुख धाराओं का सारांश इस प्रकार है:

  • BNS धारा 137-2: इसका प्रयोग नाबालिग बच्चों को बहला-फुसलाकर ले जाने या उनके अपहरण (Kidnapping) के मामलों में किया जाता है

  • BNS धारा 318-4: यह धारा धोखाधड़ी (Fraud) और बेईमानी से संबंधित है, जैसे बैंक खातों से अवैध लेन-देन या नकली सामान देकर ठगी करना

  • BNS धारा 106-1: तेज और लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु (Fatal Accident) का कारण बनने पर यह धारा लागू होती है

  • BNS धारा 281 एवं 125(A): सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन (Rash driving) से वाहन चलाने और दुर्घटना करके किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाने पर इन धाराओं का उपयोग किया जाता है

  • BNS धारा 296, 2, 115-2: ये धाराएं अश्लील गालियां देने, शांति भंग करने, जान से मारने की आपराधिक धमकी देने और स्वेच्छा से चोट पहुंचाने (मारपीट) के मामलों में संयुक्त रूप से लगाई जाती हैं

  • BNS धारा 331-4, 305: ये धाराएं किसी बंद मकान में अवैध रूप से प्रवेश करने (Housebreaking) और चोरी (Theft) करने से संबंधित हैं

  • आबकारी एक्ट धारा 34-2: यह बिना लाइसेंस के भारी मात्रा में अवैध शराब के संग्रहण या परिवहन पर लगाई जाने वाली गंभीर धारा है

  • आबकारी एक्ट धारा 36(C) व 36(F/च): सार्वजनिक स्थानों या ठेलों पर अवैध रूप से शराब पिलाने (36 C) या खुले में शराब पीने (36 च) वालों पर ये धाराएं लागू होती हैं

  • आर्म्स एक्ट 25, 27: अवैध रूप से घातक हथियार (जैसे चाकू, तलवार या आग्नेयास्त्र) रखने और उसका उपयोग करने पर इस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है



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