CRIME WATCH 27 Feb 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 27 Feb 2026
कानून के छात्रों और पुलिस प्रशासन के अवलोकनार्थ दिनांक 27-02-2026 की पुलिस प्रेस ब्रीफिंग के आधार पर थानों के अनुसार विस्तृत अपराध समाचार रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत है:
🚨 विस्तृत अपराध समाचार रिपोर्ट (दिनांक 27-02-2026)
1. थाना उरला (अपहरण का मामला)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 26-02-26 को 19:00 बजे, उरला में।
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दर्ज धाराएं: BNS: 137-2 (अपराध क्र. 63/26)।
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आरोपी: 1 अज्ञात व्यक्ति।
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प्रभावित व्यक्ति: 35 वर्षीय आवेदक का 10 वर्षीय पुत्र।
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विवरण: एक अज्ञात आरोपी द्वारा प्रार्थी के 10 वर्षीय बालक को 4 माह 2 दिन के लिए बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया गया। पुलिस ने गुम इंसान क्र. 33/26 की जांच के आधार पर यह अपराध कायम किया है।
2. थाना गुढ़ियारी (मारपीट एवं धमकी)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 26-02-26 को 16:30 बजे, महेश कालोनी गुढियारी।
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दर्ज धाराएं: BNS: 296, 351-2, 115-2 (अपराध क्र. 95/26)।
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आरोपी: महेंद्र शर्मा (पुरुष)।
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प्रभावित व्यक्ति: मोनीस कुमार साहू (पिता ओम प्रकाश साहू, उम्र 55)।
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विवरण: जमीन समतलीकरण के विवाद को लेकर आरोपी ने प्रार्थी के साथ गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के से मारपीट कर उसे चोट पहुंचाई।
3. थाना देवेन्द्रनगर (पुरानी रंजिश में मारपीट)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 26-02-26 को 11:00 बजे, पारसनगर देवेंद्रनगर।
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दर्ज धाराएं: बीएनएस: 296, 115-2, 351-2 (अपराध क्र. 22/26)।
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आरोपी: शुभम निषाद (पिता सतीष निषाद, उम्र 21)।
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प्रभावित व्यक्ति: तनुष सेन (पिता चंदकांत सेन, उम्र 19)।
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विवरण: पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने प्रार्थी के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और मारपीट कर चोट पहुंचाई।
4. थाना मुजगहन (घरेलू हिंसा एवं मारपीट)
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घटना दिनांक एवं स्थान: 26-02-26 को 01:00 बजे, सेजबहार मुजगहन।
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दर्ज धाराएं: बीएनएस: 296, 351-2, 115-2 (अपराध क्र. 50/26)।
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आरोपी: रोमी देवांगन।
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प्रभावित व्यक्ति: श्रीमती माधुरी देवांगन (उम्र 34)।
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विवरण: आरोपी पति ने घरेलू बातों को लेकर अपनी पत्नी (प्रार्थिया) के साथ गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्कों से मारपीट कर चोट पहुंचाई।
5. थाना पुरानीबस्ती (मारपीट एवं संपत्ति को नुकसान)
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घटना दिनांक एवं स्थान: यह थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग मामलों से संबंधित है:
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पहला मामला: 21-01-26 (23:00 बजे) से 22-02-26 (17:20 बजे) के मध्य, राधा स्वामीनगर।
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दूसरा मामला: 26-02-26 को 21:40 बजे, भीमनगर पुरानी बस्ती।
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दर्ज धाराएं: * मामला 1 (अपराध क्र. 102/26): बीएनएस: 296, 351-2, 324-2।
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मामला 2 (अपराध क्र. 103/26): बीएनएस: 296, 115-2, 351-2, 3-5।
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आरोपी: राज कुमार पवार (मामला 1) एवं नरसिह सेन व ज्योति सेन (मामला 2)।
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प्रभावित व्यक्ति: कुसुम सिंह (मामला 1) एवं प्रमोद सेन (मामला 2)।
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विवरण: पहले मामले में प्रार्थिया के पूर्व पति (आरोपी) ने दुकान में आकर गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और तोड़फोड़ की। दूसरे मामले में आरोपियों ने प्रार्थी के साथ गाली-गलौज कर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
6. थाना दीनदयाल उपाध्याय नगर (रास्ता रोकना एवं मारपीट के कई मामले)
इस थाना क्षेत्र में चार मुख्य प्रकरण दर्ज हुए हैं:
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मामला 1 (अवैध वसूली): 26-02-26 को 21:00 बजे लाखेनगर ढाल के पास आरोपी सुनी नायक ने प्रार्थी संदीप कुर्रे का रास्ता रोककर शराब पीने के लिए पैसे मांगे और मना करने पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी (धारा: बीएनएस 126-2, 119-1, 296, 351-2)।
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मामला 2 (सड़क विवाद): 26-02-26 को 12:00 बजे महादेव नगर में रोड पर पानी डालने की बात पर हेमा यादव एवं हर्ष यादव ने प्रार्थिया भारती पटेल से गाली-गलौज की (धारा: बीएनएस 296, 3-5)।
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मामला 3 (पुरानी रंजिश): 26-02-26 को 21:00 बजे जोरापारा रायपुरा में सागर यादव व समीर यादव ने पुरानी रंजिश में कृष्णा जांगडे से मारपीट की और धमकी दी (धारा: बीएनएस 296, 351-3, 115-2, 3-5)।
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मामला 4 (बीच-बचाव में मारपीट): 26-02-26 को 21:15 बजे जोरापारा रायपुरा में झगड़े के बीच-बचाव करने पर आशीष चेलक ने 17 वर्षीय प्रार्थी को धमकाया और पीटा (धारा: बीएनएस 296, 351-3, 115-2)।
7. अवैध शराब एवं सार्वजनिक मदिरापान (आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाइयां)
पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में आबकारी एक्ट (मुख्यतः धारा 36 सी / 36 च) के तहत कड़ी कार्रवाई की गई है:
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थाना खमतराई: भनपुरी शराब दुकान के पास 26-02-26 को रात 20:00 और 20:05 बजे आरोपी विजय चंद्राकर और संदीप शर्मा को अपने ठेले में लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाते हुए गिरफ्तार किया गया।
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थाना मोवा (पण्डरी): प्रगतिनगर मोवा में रात 22:50 और 23:00 बजे धीरज ध्रुव और तीलेंद्र पटेल को आम जगह पर शराब पीते हुए पकड़ा गया।
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थाना डीडी नगर: रायपुरा चौक के पास 26-02-26 की रात 23:50 बजे और 27-02-26 की रात 00:05 बजे निलेश कुमार प्रजापति और अमीत कुमार जंघेल को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
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थाना आमानाका: हीरापुर छठ तलाब के पास (19:50 बजे) गौख सामनानी को और डुमरतलाब के पास (20:00 बजे) मनीष सिह को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए गिरफ्तार किया गया।
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थाना खरोरा: सागर ढाबा चिचोली में 18:00 बजे राजेश कुमार साहु को आम जगह पर शराब पीते हुए पकड़ा गया।
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थाना सिविल लाईन: राजातलाब आदर्श चौक पर रात 23:12 और 23:16 बजे दीपक पाठक एवं रितेश रैकवार को आम जगह पर शराब पीते हुए गिरफ्तार किया गया।
📚 कानून के छात्रों एवं पुलिस के लिए सामान्य ज्ञान (General Knowledge)
उपरोक्त अपराध विवरणिका में दर्ज मामलों को समझने के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आबकारी अधिनियम की सामान्य धाराओं का विवरण निम्नलिखित है:
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BNS 137(2) – अपहरण (Kidnapping): यह धारा किसी अवयस्क या व्यक्ति के अपहरण से संबंधित है, जिसमें कठोर कारावास का प्रावधान है।
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BNS 296 – अश्लील कार्य या गाने (गाली-गलौज): सार्वजनिक स्थानों पर गाली-गलौज करना या अश्लील शब्दों का प्रयोग कर शांति भंग करना इस धारा के अंतर्गत आता है।
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BNS 115(2) – स्वेच्छा से चोट पहुँचाना (Voluntarily Causing Hurt): हाथ-मुक्के या अन्य साधारण तरीके से किसी को जानबूझकर चोट पहुँचाना (मारपीट) इस धारा में दंडनीय है।
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BNS 351(2) / 351(3) – आपराधिक अभित्रास (Criminal Intimidation): किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देना या गंभीर नुकसान पहुँचाने का भय दिखाना इस धारा के अधीन आता है।
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BNS 126(2) – रास्ता रोकना (Wrongful Restraint): किसी व्यक्ति को उस दिशा में जाने से स्वेच्छापूर्वक रोकना, जिस दिशा में जाने का उसे अधिकार है।
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आबकारी एक्ट 36 (सी/च) – सार्वजनिक मदिरापान: सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या बिना लाइसेंस के ठेले/सड़क पर लोगों को शराब पिलाना इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।
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