CRIME WATCH 3 Feb 2026
पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली नौकरशाही के विलंब को कम करती है और पुलिस को अधिक “प्रोफेशनल” और “उत्तरदायी” बनाती है, जिससे आम नागरिक खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 3 Feb 2026
रायपुर पुलिस प्रेस ब्रीफिंग: विस्तृत आपराधिक विवरण (03-02-2026)
1. थाना सिविल लाईन (कुल 04 मामले)
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मारपीट एवं गाली-गलौच (अपराध क्र. 62/26): राजातालाब निवासी आरोपी गोपाल ध्रुव के विरुद्ध बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है । आरोपी ने प्रार्थिया प्रिती कुमार को बिना कारण गाली-गलौच कर चप्पल से मारपीट की ।
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धमकी एवं गाली-गलौच (अपराध क्र. 63/26): सर्किट हाउस के पास प्रार्थी देवेश तिवारी को गाली देने और जान से मारने की धमकी देने पर आरोपी कुसाग्र सोलंकी के खिलाफ BNS की धारा 296, 351-2 के तहत मामला दर्ज हुआ ।
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मारपीट (अपराध क्र. 64/26): राजातालाब में पुरानी बात को लेकर मारपीट करने पर आरोपी शुभ सोनी के विरुद्ध BNS की धारा 296, 115-2, 351-2 के तहत अपराध कायम किया गया ।
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मेंटेनेंस विवाद (अपराध क्र. 65/26): गुलशन अपार्टमेंट में मेंटेनेंस के पैसों को लेकर विवाद करने पर आरोपी मोह. अजहर के खिलाफ BNS की धारा 296, 115-2, 351-2 के तहत कार्रवाई की गई ।
2. थाना खम्हारडीह (नकबजनी)
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चोरी (अपराध क्र. 32/26): अवंति विहार सेक्टर 1 में अज्ञात आरोपी ने सूने मकान का ताला तोड़कर 1,50,000 रुपये के जेवरात और नगदी चोरी की । इस मामले में BNS की धारा 331-4, 305 लगाई गई है ।
3. थाना डी.डी. नगर (अपहरण एवं आबकारी)
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नाबालिग का अपहरण (अपराध क्र. 77/26): महादेव घाट से 15 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 137-2 के तहत अपराध दर्ज है ।
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अवैध शराब (अपराध क्र. 78/26): आरोपी राजकुमार महानंद को 14 पाव देशी शराब (कीमत 1700/-) के साथ आबकारी एक्ट की धारा 34-1 के तहत गिरफ्तार किया गया ।
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सार्वजनिक सेवन (अपराध क्र. 79/26): आरोपी पूरन सागर को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पाए जाने पर आबकारी एक्ट की धारा 36-च के तहत पकड़ा गया ।
4. थाना राखी (सड़क दुर्घटना)
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लापरवाही से मृत्यु (अपराध क्र. 20/26): आरोपी टेंकर चालक के विरुद्ध BNS की धारा 281, 106-1 के तहत मामला दर्ज किया गया । आरोपी ने लापरवाही से वाहन चलाकर ओमकार साहू को टक्कर मारी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई ।
5. थाना कबीरनगर (विभिन्न अपराध एवं आबकारी)
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गाली-गलौच एवं धमकी (अपराध क्र. 28/26): गाड़ी खरोंचने के विवाद पर आरोपी सर्वजीत सेठ एवं अन्य पर BNS की धारा 296, 351-2, 3(5) के तहत मामला दर्ज हुआ ।
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सड़क दुर्घटना (अपराध क्र. 29/26): ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने पर BNS की धारा 281, 125 लगाई गई ।
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अवैध शराब (अपराध क्र. 36/26): आरोपी सूरज बघेल को 16 पाव शराब के साथ आबकारी एक्ट की धारा 34-1 के तहत पकड़ा गया ।
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सार्वजनिक सेवन: आरोपी नरेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र कुमार, अमित शर्मा, पिन्टू राणा, धनेश्वर प्रताप और सुरेन्द्र नामदेव को आबकारी एक्ट की धारा 36-च के तहत सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया ।
6. थाना पुरानीबस्ती (मारपीट एवं अवैध शराब पिलाना)
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मारपीट (अपराध क्र. 51/26): आरोपी महेश पाण्डे पर BNS की धारा 296, 351-2, 115-2 के तहत मामला दर्ज किया गया ।
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अवैध शराब पिलाना (अपराध क्र. 47/26 से 55/26): भाठागांव शराब दुकान के पास अवैध ठेला लगाकर लोगों को शराब पिलाने के आरोप में कुल 8 लोगों (अहमद खान, अशोक यादव आदि) को आबकारी एक्ट की धारा 36-सी के तहत गिरफ्तार किया गया ।
7. महत्वपूर्ण आबकारी गिरफ्तारियां (अन्य थाने)
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टिकरापारा (अपराध क्र. 95/26): आरोपी अजय सोनवानी से 35 पाव देशी शराब जब्त कर आबकारी एक्ट की धारा 34-2 के तहत कार्रवाई की गई ।
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राजेन्द्र नगर (अपराध क्र. 52/26): आरोपी दीपक करवा से 34 पाव शराब जब्त कर आबकारी एक्ट की धारा 34-2 के तहत जेल भेजा गया ।
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आमानाका (अपराध क्र. 35/26, 36/26): आरोपी कमल साहू और चंद्रशेखर यादव को आबकारी एक्ट की धारा 34-1 (ब) के तहत अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया ।
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