Transport Department , महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में अब बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के वाहन चलाना भारी पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने वाहन सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से सभी पुराने और नए वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं पाई जाएगी, उन पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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परिवहन विभाग के अनुसार, एचएसआरपी नंबर प्लेट एक विशेष तकनीक से तैयार की जाती है, जिसमें क्रोमियम आधारित होलोग्राम, लेजर कोड और यूनिक पहचान संख्या होती है। इससे वाहन की पहचान आसानी से की जा सकती है और चोरी, तस्करी व फर्जी नंबर प्लेट के मामलों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है।
विभाग ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से जिलेभर में जल्द ही सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान प्रमुख सड़कों, चौराहों और शहर के भीतर वाहनों की जांच की जाएगी। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पाए जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना वसूला जाएगा।
परिवहन अधिकारियों ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवा लें, ताकि कार्रवाई से बचा जा सके। इसके लिए अधिकृत एजेंसियों और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
अधिकारियों का कहना है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न केवल कानून का पालन सुनिश्चित करती है, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है। इससे चोरी हुए वाहनों की पहचान आसान होती है और अपराधों पर नियंत्रण में मदद मिलती है।
परिवहन विभाग ने साफ किया है कि यह नियम सभी दोपहिया, चारपहिया और व्यावसायिक वाहनों पर समान रूप से लागू होगा। ऐसे में वाहन चालकों को चाहिए कि वे नियमों का पालन करें और जल्द से जल्द अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं।
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