जगदलपुर कार्यशाला: प्रदेश के वाणिज्य कर एवं पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी ने रजिस्ट्री से जुड़ी नई व्यवस्था की जानकारी देते हुए कहा है कि अब नए नियमों से फर्जी रजिस्ट्री पर सख्ती से रोक लगेगी और संपत्ति का रिकॉर्ड भी अधिक पारदर्शी और सुरक्षित रहेगा। उन्होंने बताया कि सरकार लगातार आमजन को आवास और जमीन से जुड़ी सुविधाएं सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
अब संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए विक्रेता और खरीदार की पहचान आधार नंबर और बायोमेट्रिक माध्यम से की जाएगी। इससे न केवल रजिस्ट्री की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी बल्कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर की जाने वाली रजिस्ट्री की घटनाएं भी रोकी जा सकेंगी। इसके अलावा नई व्यवस्था के तहत हर रजिस्ट्री की जानकारी सीधा डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज होगी, जिससे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ संभव नहीं होगी।
राजस्व विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला में मंत्री चौधरी ने स्पष्ट किया कि सरकार आम जनता को सेवा सुविधाएं पहुंचाने के लिए तकनीकी बदलावों को तेजी से लागू कर रही है। कार्यशाला में कलेक्टरों और राजस्व अधिकारियों को पॉवर प्रोजेक्ट से जुड़े मामलों और नई रजिस्ट्री प्रक्रिया की जानकारी दी गई। प्रमुख सचिव दीपक खरे, महानिरीक्षक पंजीयन देवकी प्रसाद मिश्रा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे।
नई व्यवस्था के कई लाभ बताए गए – जैसे कि स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क अब पूरी तरह डिजिटल माध्यम से जमा होगा। नकद लेन-देन की आवश्यकता नहीं होगी जिससे भ्रष्टाचार की संभावना खत्म होगी। साथ ही कई शासकीय कार्यों के लिए अब प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं रहेगी क्योंकि आधार से जुड़ी जानकारियाँ स्वतः सत्यापित हो सकेंगी।
इस नई प्रक्रिया से आम नागरिकों को रजिस्ट्री के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और सभी कार्य निर्धारित समय में हो सकेंगे। मंत्री चौधरी ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि सभी भूमि और आवासीय लेन-देन सुरक्षित, सरल और पारदर्शी हो ताकि आम जनता का सरकार पर भरोसा बना रहे।
नए नियमों से फायदे
- क्रेता-विक्रेता की पहचान अब सीधे आधार नंबर और बायोमेट्रिक माध्यम से की जाएगी, जिससे फर्जी रजिस्ट्री पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।
- खसरा नंबर दर्ज कर पूर्व रजिस्ट्री की जानकारी देखी जा सकेगी और दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकेंगे। इससे विवादित या बंदोबस्त जमीन की स्थिति पहले ही स्पष्ट हो जाएगी।
- संपत्ति पर ऋण बंधक या पूर्व विक्रय की स्थिति अब ऑनलाइन भूसंपदा प्रमाण पत्र के माध्यम से जानी जा सकेगी।
- कई शासकीय कार्यों एवं ऋण के लिए यह प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है।
- स्टांप शुल्क और पंजीयन शुल्क का एक साथ भुगतान अब यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से कैशलेस रूप में संभव होगा। पहले इनका भुगतान अलग-अलग स्थानों पर नकद में किया जाता था।
- रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति पंजीयन पूर्ण होते ही सूचित की जाएगी और रजिस्ट्री की प्रति वाट्सएप के माध्यम से स्वतः प्राप्त होगी।
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