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April 19, 2026

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Strict Action Against Firecracker Bullets : बुलेट से छोड़े पटाखे तो रद्द होगी आरसी, डीलर पर भी बड़ा जुर्माना

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में सड़कों पर पटाखे जैसी आवाज निकालने वाली बुलेट और अन्य भारी मोटरसाइकिलों के खिलाफ परिवहन विभाग ने युद्ध स्तर पर अभियान शुरू कर दिया है। रविवार, 19 अप्रैल 2026 को जारी नए निर्देशों के अनुसार, मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की आरसी निरस्त (रजिस्ट्रेशन कैंसिल) कर दी जाएगी। परिवहन विभाग ने यह कदम बढ़ते शोर और आम जनता को होने वाली परेशानी को देखते हुए उठाया है। अब न केवल वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा, बल्कि अवैध साइलेंसर बेचने या लगाने वाले डीलरों पर भी एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

साइलेंसर मॉडिफिकेशन पर जीरो टॉलरेंस

गाजियाबाद आरटीओ (RTO) ने स्पष्ट कर दिया है कि कंपनी द्वारा दिए गए साइलेंसर से छेड़छाड़ करना कानूनन अपराध है। अक्सर युवा  Uअपनी बुलेट में पटाखे जैसी आवाज निकालने के लिए बाहर से मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाते हैं, जिससे न केवल ध्वनि प्रदूषण होता है बल्कि हृदय रोगियों और बुजुर्गों के लिए यह जानलेवा साबित हो सकता है। इसी को देखते हुए विभाग ने आरसी निरस्त करने जैसी कठोर सजा का निर्णय लिया है।

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डीलरों और वर्कशॉप पर भी होगी कार्रवाई

इस बार प्रशासन केवल चालकों तक सीमित नहीं है। परिवहन विभाग की टीमें शहर के उन शोरूम और रिपेयरिंग शॉप्स पर भी छापेमारी करेंगी जहाँ यह अवैध काम किया जा रहा है। नियमों के अनुसार:

  • अवैध साइलेंसर फिट करने वाले डीलर पर ₹1,00,000 का जुर्माना लगेगा।

  • शोरूम का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

  • चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर वाहन को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया जाएगा।

आरसी निरस्त होने का क्या होगा प्रभाव?

यदि किसी वाहन की आरसी निरस्त हो जाती है, तो वह सड़क पर चलने के योग्य नहीं रह जाता। वह वाहन तकनीकी रूप से ‘कबाड़’ की श्रेणी में आ जाता है और उसे दोबारा पंजीकृत कराना लगभग असंभव होगा। इसके अलावा, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस (DL) भी तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है।

सड़कों पर तैनात होंगी विशेष टीमें

गाजियाबाद के प्रमुख चौराहों जैसे राजनगर एक्सटेंशन, लोहिया नगर और इंदिरापुरम में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ की टीमें ध्वनि प्रदूषण मापने वाले उपकरणों (डेसीबल मीटर) के साथ मुस्तैद रहेंगी। निर्धारित सीमा से अधिक शोर करने वाले वाहनों पर ऑन-द-स्पॉट कार्रवाई की जाएगी।

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