RAIPUR Commissionerate Bulletin 9 April 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 9 April 2026


रायपुर पुलिस कमिश्नरेट: दैनिक अपराध एवं विधिक बुलेटिन
दिनांक: 09 अप्रैल 2026 विशेषज्ञता: कानून के छात्रों एवं पुलिस अधिकारियों के सूचनार्थ
रायपुर पुलिस द्वारा दिनांक 08 और 09 अप्रैल 2026 को विभिन्न थानों में दर्ज किए गए अपराधों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। विधिक अध्ययन की दृष्टि से मामलों को अपराध की प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत किया गया है:
1. शरीर और प्राण के विरुद्ध गंभीर अपराध (हत्या का प्रयास एवं अपहरण)
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थाना तेलीबांधा (हत्या का प्रयास): 08-04-26 को श्यामनगर तेलीबांधा में प्रार्थी सिमरन मिस्त्री के साथी को स्कूटी सवार 2 अज्ञात लड़कों ने रास्ता रोककर गाली-गलौज की और हत्या की नीयत से चाकू से प्राणघातक हमला किया । (धारा: बीएनएस 296, 126-2, 109, 3-5) ।
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थाना विधान सभा (हत्या का प्रयास): बीएसयूपी कालोनी सड्डू में आरोपी चेरू एवं चिंता ने मोटर सायकल गिरवी रखने की बात पर पीड़ित राजा खान को गाली-गलौज कर चाकू से प्राणघातक चोट पहुंचाई । (धारा: बीएनएस 296, 115-2, 109-1, 3-5) ।
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थाना सिविल लाईन (अपहरण): पण्डरी क्षेत्र से एक अज्ञात आरोपी द्वारा प्रार्थी की 17 वर्षीय और 14 वर्षीय बेटियों को बहला-फुसलाकर अपहरण करने का मामला दर्ज किया गया है (पूर्व में गुम इंसान क्र 31/26 दर्ज था) । (धारा: बीएनएस 137-2) ।
2. संपत्ति के विरुद्ध अपराध (धोखाधड़ी एवं चोरी)
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थाना कोतवाली (धोखाधड़ी): यूनिवर्सल सर्विसेस में काम करने वाले आरोपी शुभम देवांगन ने दुकान के QR कोड की जगह अपना निजी QR कोड देकर 4 ग्राहकों से 1,43,900 रुपये अपने खाते में जमा कराकर धोखाधड़ी की । (धारा: बीएनएस 316-4, 318-4) ।
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थाना खम्हारडीह (वाहन चोरी): ममता बिजनेस पार्क, शंकरनगर से प्रार्थी प्रसांत वैष्णव की एक्टिवा (CG 08 AZ 9928) चोरी हो गई । (धारा: बीएनएस 305 बी) ।
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थाना अभनपुर (वाहन चोरी): शनिचरी बाजार से प्रार्थी गेंदलाल कुर्रे की हीरो डीलक्स (CG 04 NP 2498) चोरी हुई । (धारा: बीएनएस 303-2) ।
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थाना मोवा (वाहन चोरी): वीवी विहार मोवा से प्रार्थी शिवम वासवानी की टीवीएस एक्सेस (CG 04 LY 4325) चोरी हुई । (धारा: बीएनएस 303-2) ।
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थाना मुजगहन (सार्वजनिक संपत्ति की चोरी): कमल विहार सेक्टर 8 ए में लगी स्ट्रीट लाइट का 100 मीटर कॉपर वायर (कीमत 8000 रुपये) अज्ञात चोर द्वारा काट लिया गया । (धारा: बीएनएस 303-2) ।
3. लोक शांति भंग, मारपीट एवं धमकी (दिगर बीएनएस अपराध)
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थाना नेवरा (बलवा/मारपीट): तहसील कार्यालय मेन गेट के पास धरना दे रहे आरोपी अल्दा एवं अन्य ने निजी काम से आए प्रार्थी श्रवण वर्मा के साथ गाली-गलौज और मारपीट की । (धारा: बीएनएस 296, 351-2, 127-2, 191-2) ।
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थाना सिविल लाईन: कटोरातलाब में आरोपी अमित केटी ने प्रार्थी पप्पु शर्मा से शराब के लिए पैसे मांगे, न देने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी दी ।
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थाना दीनदयाल उपाध्याय नगर (डीडी नगर): अयोध्या नगर में आरोपी जीतू ने प्रार्थी अनील सेन के साथ गाली-गलौज और मारपीट की ।
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थाना पुरानीबस्ती: खल्लारी नगर में आरोपी किशन एवं संतोष देवांगन को तेज बाइक चलाने से मना करने पर उन्होंने प्रार्थी जीतेंद्र साहु को डंडे से पीटा ।
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थाना तेलीबांधा: मौलीपारा में मोहल्ले में नशा करने से मना करने पर आरोपी मोनु खान और गोलु उड़िया ने प्रार्थी शंकर यादव को रॉड से पीटा । इसी थाने में मरीन ड्राइव के पास एक अज्ञात कार चालक द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाकर एक्टिवा सवार को टक्कर मारने का मामला (धारा: बीएनएस 281, 125 ए) भी दर्ज हुआ है ।
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थाना आमानाका: राजीव नगर में आरोपी विरेंद, पिंकी, संदीप आदि ने प्रार्थी वर्षा महानंद से मारपीट की ।
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थाना टिकरापारा: अयोध्या नगर में आरोपी साजिद रजा ने प्रार्थी आसीफ खान के साथ मारपीट की । एक अन्य मामले में, नया बस स्टैंड भाठागांव में पार्किंग पर्ची मांगने पर आरोपी यश मानिकपुरी आदि ने प्रार्थी से रॉड से मारपीट की ।
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थाना देवेन्द्रनगर: त्रिमूर्तिनगर में आरोपी शन्नि सीक्का ने प्रार्थी राजु सीक्का के साथ मारपीट की ।
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थाना धरसींवा: ग्राम अकोली में आरोपी द्वारा अपनी पत्नी को पीटने के दौरान बीच-बचाव करने आए प्रार्थी हरिराम निषाद के साथ मारपीट की गई ।
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थाना अभनपुर: ग्राम श्रृंगारभाठा बाजार चौक में आपस में विवाद कर रहे आरोपी डिगेश्वर एवं अन्य से कारण पूछने पर उन्होंने प्रार्थी देवप्रकाश जोशी को चूड़े से पीटा ।
4. आबकारी एवं आर्म्स एक्ट (प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां)
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आबकारी एक्ट (अवैध शराब): थाना खमतराई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रांसपोर्ट नगर और खमतराई बाजार क्षेत्र से गोपाल कुमार, शेरा नागरची, मिनेश कुमार रात्रे, और मालिकराम साहु को अपने ठेलों पर लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाते हुए गिरफ्तार किया । थाना गोबरा नवापारा ने रूमलाल साहू को टीला बस स्टैंड के पास शराब पिलाते पकड़ा । इसके अलावा थाना नेवरा और खम्हारडीह में आम जगह पर शराब पीने वालों (अमीत धीवर, प्रमोद साहु) पर भी कार्रवाई की गई । (धारा: आबकारी एक्ट 36 सी, 36 च) ।
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आर्म्स एक्ट (अवैध हथियार): थाना टिकरापारा पुलिस ने संतोषी नगर क्षेत्र से मोहम्मद रोशन को अवैध रूप से चाकू रखने के आरोप में गिरफ्तार कर चाकू जब्त किया । (धारा: आर्म्स एक्ट 25, 27) ।
सामान्य ज्ञान: कानून के छात्रों और पुलिस के लिए विधिक समीक्षा (BNS एवं अन्य एक्ट)
भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के लागू होने के बाद, पुराने IPC की जगह नई धाराओं का उपयोग किया जा रहा है। उपरोक्त बुलेटिन में प्रयुक्त प्रमुख धाराओं का विधिक अर्थ इस प्रकार है:
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BNS 109 (हत्या का प्रयास): यह धारा पुरानी IPC 307 के समतुल्य है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे किसी की मृत्यु हो सकती थी, तो यह धारा लगाई जाती है (जैसे तेलीबांधा और विधान सभा के मामलों में)।
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BNS 296 (अश्लील कार्य / शांति भंग करना): इसे अक्सर गाली-गलौज या सार्वजनिक स्थान पर लोक शांति भंग करने के मामलों में लगाया जाता है (लगभग सभी मारपीट के मामलों में BNS 296 का उल्लेख है)।
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BNS 115(2) (स्वेच्छया चोट पहुंचाना): पुरानी IPC 323 के स्थान पर। किसी को जानबूझकर साधारण चोट पहुंचाने पर यह धारा लगती है।
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BNS 351(2) / 351(3) (आपराधिक धमकी): पुरानी IPC 506 के समतुल्य। किसी को जान से मारने या गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी देना।
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BNS 3(5) (सामान्य आशय / Common Intention): पुरानी IPC 34 के स्थान पर। जब कई व्यक्ति एक ही इरादे (Common Intention) से कोई अपराध करते हैं, तो सभी को समान रूप से जिम्मेदार माना जाता है।
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BNS 303(2) (चोरी): पुरानी IPC 379 के स्थान पर। संपत्ति की चोरी के मामलों में (जैसे वाहन चोरी या वायर चोरी) इसका उपयोग होता है।
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BNS 316 (धोखाधड़ी / Cheating): पुरानी IPC 420 के समतुल्य। कोतवाली थाने के QR कोड स्कैनिंग फ्रॉड में इस धारा का उपयोग किया गया है।
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BNS 137(2) (अपहरण / Kidnapping): पुरानी IPC 363 के स्थान पर। नाबालिग बच्चों को उनके विधिक संरक्षकों की सहमति के बिना ले जाने पर।
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आबकारी अधिनियम की धारा 36(C) व 36(F): यह सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने या अवैध रूप से ठेले/गुमटियों में लोगों को बैठाकर शराब पिलाने से संबंधित दंडात्मक प्रावधान हैं।
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आर्म्स एक्ट 25 व 27: बिना लाइसेंस या निर्धारित सीमा से बड़े धारदार हथियार (जैसे बटनदार या बड़ा चाकू) या आग्नेयास्त्र रखने और उनका प्रदर्शन करने पर यह धाराएं लगाई जाती हैं।
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