RAIPUR Commissionerate Bulletin 6 April 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 6 April 2026
कानून के छात्रों, पुलिस अधिकारियों एवं आम नागरिकों की जागरूकता हेतु रायपुर पुलिस द्वारा दिनांक 6 अप्रैल 2026 को जारी प्रेस ब्रीफिंग के आधार पर शहर के विभिन्न थानों में दर्ज प्रमुख आपराधिक प्रकरणों और निरोधात्मक कार्यवाहियों का विस्तृत थानावार विवरण निम्नलिखित है:
प्रमुख आपराधिक घटनाएँ (थानावार विवरण)
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मुजगहन थाना (हत्या का प्रयास): * दिनांक 05-04-2026 को पाखर काठाडीह में पुरानी रंजिश के चलते आरोपी फारूक, रियाज, चिकु और उस्मान ने प्रार्थी मोहम्मद युनूस पर जान से मारने की नीयत से चाकू से प्राणघातक हमला किया ।
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लागू धाराएं: बीएनएस (BNS) 296, 351-2, 109, 3-5 ।
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गोलबाजार थाना (बड़ी चोरी): * राधा रानी सिंगार के पास एक अज्ञात चोर द्वारा आवेदिका हेमीन देवी के गले से 4 लाख रुपये की सोने की चैन चोरी करने का मामला सामने आया है ।
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लागू धारा: बीएनएस 303-2 ।
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विधान सभा थाना (अपहरण एवं गृह भेदन): * एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर अपहरण करने का गंभीर मामला (गुम इंसान क्र 2/26 की जांच पर) दर्ज किया गया है ।
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अर्जुन वैली सड्डू में एक सूने मकान का ताला तोड़कर 25,000 रुपये का लैपटॉप चोरी किया गया ।
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लागू धाराएं: बीएनएस 137-2 (अपहरण) एवं बीएनएस 331-4, 305 (चोरी) ।
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सरस्वती नगर थाना (साइबर धोखाधड़ी एवं मारपीट): * कोटा सरस्वती नगर निवासी अविनाश को अज्ञात मोबाइल धारक द्वारा पार्ट-टाइम काम दिलाने और टास्क पूरा कराने का झांसा देकर बैंक खाते से 1,82,000 रुपये की धोखाधड़ी की गई ।
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इसी थाने में गाली-गलौज और मारपीट के दो अन्य मामले भी दर्ज किए गए ।
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लागू धाराएं: आईटी एक्ट 66डी, बीएनएस 318-4 (धोखाधड़ी) एवं बीएनएस 296, 115-2, 351-2 (मारपीट) ।
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खमतराई थाना (अमानत में खयानत): * ट्रांसपोर्ट नगर रावाभाठा से 700 बैग (35 एम.टी) शक्कर (कीमत 13,70,775 रुपये) को झारखंड के लिए लोड कराया गया था, जिसे ट्रक चालकों (ईस्तेखार खान, दादुल्ला खान एवं सद्दाम हुसैन) ने गंतव्य तक नहीं पहुंचाया और अमानत में खयानत की ।
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लागू धाराएं: बीएनएस 316-3, 3-5 ।
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दीनदयाल उपाध्याय नगर थाना (वाहन चोरी): * इंद्रप्रस्थ फेस 2 और चिंगरी नाला के पास से खड़ी एक्टिवा (कीमत 15,000) और पैशन प्रो मोटरसाइकिल (कीमत 15,000) चोरी होने के दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए ।
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लागू धाराएं: बीएनएस 305, 305 ए ।
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अभनपुर थाना (धोखाधड़ी से चोरी): * ग्राम राखी स्थित मां चण्डी पेट्रोल पंप पर अज्ञात व्यक्ति ने कर्मचारियों को प्रार्थी का छोटा भाई बताकर गल्ले से 77,400 रुपये नगद पार कर दिए ।
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लागू धारा: बीएनएस 303-2 ।
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सड़क दुर्घटनाएं (लापरवाही से मृत्यु व आहत)
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उरला थाना: पंजाब ढाबा के पास एक अज्ञात वाहन चालक ने चंद्रमोहन विश्वकर्मा (57 वर्ष) को टक्कर मारी, जिनकी मेकाहारा अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई । (धारा: बीएनएस 106-1) ।
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राजेन्द्र नगर थाना: महावीर नगर सिग्नल चौक के पास अज्ञात ट्रक ने पैदल सड़क पार कर रहे सत्यजीत कुमार सेन (34 वर्ष) को कुचला, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई । (धारा: बीएनएस 106-1) ।
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खरोरा थाना: ग्राम डुमहा तालाब के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर (CG 22-AC 1062) ने स्कूटी को टक्कर मारी, जिससे पीछे बैठे 69 वर्षीय बुजुर्ग दऊवा राम गायकवाड की मृत्यु हो गई । (धारा: बीएनएस 281, 125, 106-1) ।
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गंज एवं खम्हारडीह थाना: लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने (ऑटो पलटने एवं कार की टक्कर) के कारण चोट लगने के मामले दर्ज किए गए । (धारा: बीएनएस 281, 125) ।
निरोधात्मक एवं विशेष अधिनियम के तहत कार्यवाहियां
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नारकोटिक्स (NDPS) एवं आर्म्स एक्ट: * राखी थाना: ग्राम खण्डवा में सैलेंद्र गोश्वामी (20 वर्ष) के पास से थैले में 600 ग्राम गांजा (कीमत 4000 रु) और 1 अवैध चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया । (धारा: नारकोटिक्स 20 बी, आर्म्स एक्ट 25) ।
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कोतवाली एवं मोवा थाना: रंग मंदिर पास और दलदल सिवनी से अवैध रूप से चाकू रखने के आरोप में व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । (धारा: आर्म्स 25, 27) ।
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जुआ एक्ट: * गंज थाना: पारसनगर कुआं के पास असलम खान एवं अन्य को जुआ खेलते गिरफ्तार कर 52 ताश पत्ती और 16,500 रुपये नकद जब्त किए गए । (धारा: जुआ एक्ट 3-2) ।
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आबकारी एक्ट (शराब से जुड़े मामले): * अवैध परिवहन/बिक्री (धारा 34-1, 34-2): खरोरा और अभनपुर में बड़ी मात्रा में देशी शराब (क्रमशः 12 पाव, 70 पाव और 35 पाव) जब्त की गई ।
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सार्वजनिक स्थानों/ढाबों पर शराब सेवन (धारा 36 च, 36 सी): गंज, कोतवाली, उरला, गुढ़ियारी, खम्हारडीह, खमतराई, मोवा, सिविल लाइन, मंदिरहसौद और धरसींवा थानों की पुलिस द्वारा आम जगहों, होटलों और ढाबों पर अवैध रूप से शराब पीने और पिलाने वालों पर बड़े पैमाने पर (लगभग 50 से अधिक) कार्यवाहियां की गई हैं ।
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कानून के छात्रों एवं पुलिस कर्मियों हेतु सामान्य ज्ञान (लीगल GK)
उपरोक्त बुलेटिन में उल्लिखित भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 एवं अन्य कानूनों की प्रमुख धाराओं का संक्षिप्त विश्लेषण:
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BNS 109 (हत्या का प्रयास): यह धारा किसी व्यक्ति द्वारा हत्या करने के इरादे से किए गए कृत्य को परिभाषित करती है (यह भारतीय दंड संहिता- IPC की धारा 307 का नया स्वरूप है)।
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BNS 303(2) (चोरी): चल संपत्ति को बेईमानी से किसी के कब्जे से बिना सहमति के ले जाना (IPC 379)।
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BNS 305 व 305 ए: निवास स्थान, तंबू, जलयान या वाहन में चोरी के अपराधों से संबंधित (IPC 380/वाहन चोरी)।
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BNS 137(2) (व्यपहरण / Kidnapping): विधिपूर्ण संरक्षकता से किसी नाबालिग को बिना सहमति के ले जाना (IPC 363)।
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BNS 318(4) (छल / Cheating): संपत्ति परिदत्त करने के लिए धोखाधड़ी करना (यह प्रसिद्ध IPC 420 का नया रूप है)।
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BNS 316(3) (आपराधिक न्यास भंग): अमानत में खयानत (Criminal Breach of Trust) करना (IPC 406/407)।
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BNS 106(1) (लापरवाही से मृत्यु): उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा किसी की मृत्यु कारित करना जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आए (IPC 304A)।
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BNS 296, 115(2), 351(2) (मारपीट व धमकी): क्रमशः अश्लील कार्य/गाली-गलौज (IPC 294), स्वेच्छया चोट पहुंचाना (IPC 323), और आपराधिक अभित्रास/धमकी (IPC 506)।
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NDPS Act 20(B): स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत भांग/गांजा के अवैध उत्पादन, कब्जे या परिवहन के लिए सजा का प्रावधान।
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आबकारी अधिनियम 34 व 36: धारा 34 अवैध रूप से शराब के निर्माण या कब्जे से संबंधित है, जबकि धारा 36 सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने या ढाबों/होटलों में अवैध रूप से पिलाने पर लागू होती है।
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