RAIPUR Commissionerate Bulletin 3 April 2026
सुरक्षित समाज हेतु पुलिस-जनता का साथ जरूरी है। सजग बनें, पुलिस का सहयोग करें। आपकी एक सूचना बड़े अपराध को रोक सकती है।
SOURCE: – PRESS BRIFING MORNING DATE 3 April 2026
कानून के छात्रों, पुलिस विभाग और आम नागरिक की जानकारी हेतु दिनांक 03.04.2026 को जारी रायपुर पुलिस प्रेस नोट के आधार पर विभिन्न थानों में दर्ज प्रमुख अपराधों का विस्तृत विवरण नीचे प्रस्तुत है:
संपत्ति संबंधी अपराध एवं चोरी
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सिविल लाईन थाना: दिनांक 16-01-2026 को मारूति डेयरी कटोरा तलाब में एक अज्ञात चोर ने प्रार्थीया रेखा अजवानी के कमरे की आलमारी से 50,000 रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवर सहित कुल 5,50,000 रुपये की संपत्ति चोरी कर ली. इस मामले में बीएनएस की धारा 305 के तहत अपराध दर्ज किया गया है.
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दीनदयाल उपाध्याय नगर (डीडी नगर) थाना: दिनांक 01-04-2026 को अयानेध्यनगर चंगोराभाठा में अज्ञात चोर ने सरिता यादव के घर से 3 मोबाइल फोन और 12,000 रुपये नकद (कुल 50,000 रुपये) चोरी कर लिए. पुलिस ने बीएनएस धारा 305-0 के तहत मामला दर्ज किया है.
अपहरण
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गोबरानवापारा थाना: दिनांक 31-03-2026 को नवापारा रायपुर से अज्ञात व्यक्ति द्वारा 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का बहला-फुसलाकर अपहरण करने का मामला सामने आया है. इस घटना पर बीएनएस की धारा 137-2 के तहत अपराध कायम किया गया है.
मारपीट, गाली-गलौज एवं धमकियां
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मोवा थाना: दिनांक 01-04-2026 को बालाजी अस्पताल के पास दुबे कालोनी में वेद प्रकाश उपाध्याय, कुलेश्वर सोनी और जीतु वर्मा ने प्रार्थी नीरज गुप्ता के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. इस पर बीएनएस धारा 296, 115-2, 351-2, 3-5 के तहत अपराध दर्ज हुआ है.
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डीडी नगर थाना: दिनांक 02-04-2026 को इंद्रप्रस्थ कालोनी फेस 2 में आईसर जीवे और अक्षय झा ने पूनम गौतम के साथ मारपीट की (धारा 296, 115-2, 3-5).
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टिकरापारा थाना: दिनांक 02-04-2026 को सुदामानगर में जुगनु ध्रुव ने महेश यादव के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी (धारा 296, 351-2, 115-2).
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सरस्वती नगर थाना: दिनांक 02-04-2026 को दो अलग-अलग घटनाएं दर्ज हुईं. पहली घटना में गुरुद्वारा के पास जर्नेल सिंह, मनमोहन और हरकौर ने सावन कौन के साथ मारपीट की. दूसरी घटना में कोटेश्वर नगर में राजु भारती ने जयश्री सिंह और उनके पति से गाली-गलौज और मारपीट की. दोनों मामलों में बीएनएस 296, 115-2, 351-2 के तहत केस दर्ज किया गया है.
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खम्हारडीह थाना: दिनांक 02-04-2026 को विजय नगर में दीपक बाग और राजु बाग ने संजय निषाद के साथ मारपीट की. उसी दिन कचना ओवर ब्रिज के पास मोटर सायकल ठीक से चलाने को कहने पर कमलेश जगत ने आनंत शुक्ला से मारपीट की. इन मामलों में बीएनएस धारा 296, 115-2, 351-3 लागू की गई है.
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देवेन्द्रनगर थाना: दिनांक 02-04-2026 को त्रिमूर्तिनगर में करण और अमन ने अमीत कश्यप से पैसे मांगे और न देने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी (धारा 296, 115-2, 351-2, 119-1, 3-5).
लापरवाही से वाहन चलाना एवं दुर्घटनाएं
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खमतराई थाना: दिनांक 02-04-2026 को भनपुरी अपना बाजार के पास स्कूटर (CG 04-QU/8421) चालक द्वारा 4 सवारियां बिठाकर लापरवाही से वाहन चलाने पर बीएनएस धारा 281 के तहत अपराध दर्ज किया गया.
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गुढ़ियारी थाना: दिनांक 01-04-2026 को झाबक पेट्रोल पम्प के पास ट्रक (CG 04-EC/7929) चालक ने लापरवाही से पी. मल्लिका अर्जुन की कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया (धारा 281).
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खम्हारडीह थाना: दिनांक 02-04-2026 को कचना में पिकअप (CG 07-CR/0284) चालक ने गायत्री बंजारे को टक्कर मार दी जिससे उन्हें चोटें आईं (धारा 281).
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आमानाका थाना: दिनांक 03-03-2026 को अटजरी मोड पर कार (CG 10-NA/1377) चालक ने रूपेश कुमार कोसले को टक्कर मारी, जिनकी डीकेएस अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई. पुलिस ने बीएनएस 281 और 106-1 के तहत केस दर्ज किया.
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माना कैम्प थाना: दिनांक 02-04-2026 को एयरपोर्ट रोड मेगी पॉइंट के पास अज्ञात वाहन ने कान्हा सिंह राजपूत को टक्कर मार दी (धारा 281).
अवैध शराब, हथियार एवं मादक पदार्थ (NDPS)
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मोवा एवं खरोरा थाना: दिनांक 02-04-2026 को मोवा के दलदल सिवनी में मनीष साहु और ग्राम माठ (खरोरा) में संदीप जोगी को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए गिरफ्तार किया गया. दोनों पर आबकारी एक्ट 36-च के तहत कार्रवाई हुई.
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मंदिरहसौद थाना: दिनांक 02-04-2026 को नवा रायपुर सीबीडी बिल्डिंग के पास जयप्रकाश कौलिक और रमाकांत यादव को अपने-अपने ठेलों पर लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाते पकड़ा गया, जिन पर आबकारी एक्ट 36-सी लागू हुआ.
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धरसींवा थाना: दिनांक 02-04-2026 को कुरा में रवि वर्मा को अवैध रूप से चाकू लेकर लोगों को आतंकित करने पर आर्म्स एक्ट 25, 27 के तहत गिरफ्तार किया गया.
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गंज थाना: दिनांक 02-04-2026 को तेलघानी नाका चौक ओवर ब्रिज के नीचे सांतनु मलिक और 6 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इनके 4 बैग से 22 किलो 450 ग्राम गांजा मिला, जिसकी अनुमानित कीमत 2,24,500 रुपये है. इन पर नार्कोटिक्स (NDPS) एक्ट की धारा 20 बी और 29 के तहत कार्रवाई की गई है.

कानून के छात्रों के लिए सामान्य ज्ञान (दर्ज मुकदमों की धाराओं के आधार पर)
प्रेस नोट में उल्लिखित घटनाओं की प्रकृति के अनुसार भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अन्य अधिनियमों की प्रमुख धाराओं का प्रायोगिक अर्थ निम्नलिखित है:
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बीएनएस 305 / 305-0: घर में प्रवेश कर संपत्ति या नकदी की चोरी से संबंधित अपराधों के लिए.
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बीएनएस 137-2: किसी नाबालिग का बहला-फुसलाकर अपहरण करने पर लागू होता है.
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बीएनएस 296, 115-2, 351-2, 351-3, 119-1: ये धाराएं मुख्य रूप से गाली-गलौज करने, हाथ-मुक्कों से मारपीट कर चोट पहुंचाने, पैसे की अनुचित मांग करने और जान से मारने की धमकी देने जैसे मामलों में लगाई जाती हैं.
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बीएनएस 281: तेज और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर मानव जीवन को संकट में डालने या दुर्घटना कारित करने पर.
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बीएनएस 106-1: लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में.
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आबकारी एक्ट 36-च / 36-सी: आम जगहों पर शराब पीने या बिना लाइसेंस के ठेले/दुकान में अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाने के खिलाफ.
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आर्म्स एक्ट 25, 27: अवैध रूप से धारदार हथियार (जैसे चाकू) लेकर आम लोगों को आतंकित करने के जुर्म में.
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नारकोटिक्स (NDPS) एक्ट 20 बी, 29: गांजा या अन्य प्रतिबंधित मादक पदार्थों की बड़ी मात्रा में तस्करी और परिवहन करने पर.
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